वाहन मालिक देश भर में फैले आरटीओ से ड्राइवर के लाइसेंस की वैधता के बारे में पूछताछ नहीं कर सकताः जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

Avanish Pathak

12 Sept 2022 12:38 PM IST

  • वाहन मालिक देश भर में फैले आरटीओ से ड्राइवर के लाइसेंस की वैधता के बारे में पूछताछ नहीं कर सकताः जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

    जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि एमवी एक्ट के तहत दावा याचिका में बीमा कंपनी के पास यह विकल्प है कि वह यह बचाव पेश करे कि आपत्तिजनक वाहन के चालक के पास विधिवत लाइसेंस नहीं था, हालांक‌ि इस प्रकार की दलील को साबित करना आवश्यक है।

    जस्टिस विनोद चटर्जी कौल की पीठ ने कहा,

    "यह साबित करने के बाद भी कि लाइसेंस नकली था, यह देखा जाना चाहिए कि वाहन के मालिक ने ड्राइवर को काम पर रखते समय लाइसेंस की जांच की थी और ड्राइवर की कुशलता से संतुष्ट था, और यदि मालिक संतुष्ट ‌था तो धारा 149 के तहत किसी भी प्रकार का उल्लंघन आकर्षित नहीं होगा।"

    पीठ एक दावा याचिका में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, अनंतनाग द्वारा पारित एक निर्णय के खिलाफ दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी। अपीलकर्ता मुख्य रूप से ट्रिब्यूनल के उस निष्कर्ष से व्यथित था, जिसमें लाइसेंस क्लर्क ने ट्रिब्यूनल के समक्ष कहा था कि ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस वास्तविक नहीं था, इसलिए आधिकारिक गवाह ने प्रतिवादी के इस तर्क का समर्थन किया था कि आपत्तिजनक वाहन के चालक के पास दुर्घटना के समय वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। जिसके बाद ट्रिब्यूनल ने प्रतिवादी बीमा कंपनी को मुआवजा भुगतान का निर्देश दिया, साथ ही उसे अधिकार दिया कि आपत्तिजनक वाहन के मालिक से उसकी वसूली की जाए।

    आपत्तिजनक वाहन के मालिक की ओर से दायर अपील में कहा गया है कि बीमा कंपनी पर सबूत का बोझ केवल बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों के उल्लंघन को स्थापित करने तक सीमित नहीं था, बल्कि ऐसी शर्तों के जानबूझकर उल्लंघन को स्थापित करने का भी था।

    अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि बीमा कंपनी ने प्रतिवादी संख्या 6/आपत्तिजनक वाहन के चालक के ड्राइविंग लाइसेंस की वास्तविकता के संबंध में मालिक/अपीलकर्ता की ओर से जानबूझकर किए गए उल्लंघन और लापरवाही के तथ्य को साबित नहीं किया और अपीलकर्ता को दावेदारों/प्रतिवादियों द्वारा पेश किए गए गवाहों से जिरह करने का अवसर कभी भी नहीं दिया गया।

    ‌निर्णय के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि जब एक वाहन मालिक अपने वाहन के लिए ड्राइवर की नियुक्त करता है, तब उसकी जिम्मेदारी और कर्तव्य क्या है?

    मामले का निस्तारण करते हुए बेंच ने कहा कि जब बीमित व्यक्ति ने अपनी शक्ति के भीतर सब कुछ किया है, उसने लाइसेंस प्राप्त चालक को नियुक्त किया है। खुद चलाने के व्यक्त या निहित मैंडेट के साथ वाहन चलाने का प्रभार एक लाइसेंस प्राप्त ड्राइवर को सौंपा है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि बीमाधारक किसी भी उल्लंघन का दोषी है।

    जब तक बीमाधारक गलती पर नहीं है और उल्लंघन का दोषी है, बीमाकर्ता बीमित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति करने के दायित्व से बच नहीं सकता है और वह यह तर्क दे सकता है कि इस तथ्य के संबंध में यह दोषमुक्त है कि वादाकर्ता/ बीमाधारक ने अपने वादे का उल्लंघन किया है।

    अपीलकर्ता के तर्क, कि भले ही प्रतिवादी-बीमा कंपनी के तर्क कि उल्लंघनकर्ता वाहन के चालक के ड्राइविंग लाइसेंस की प्रभावशीलता और वैधता को ध्यान में रखा जाता है,

    प्रतिवादी-बीमा कंपनी ने स्थापित या साबित नहीं किया है कि मालिक/अपीलकर्ता को पता था कि आपत्तिजनक वाहन के चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, और फिर भी उसे वाहन चलाने की अनुमति दी,

    पीठ ने कहा कि यह निस्संदेह बीमा कंपनी के पास दावा याचिका में यह बचाव उपलब्ध है कि आपत्तिजनक वाहन का चालक विधिवत लाइसेंस प्राप्त नहीं था, लेकिन इस तरह की दलील को साबित करना आवश्यक है। फिर भी, यह साबित करने के बाद भी कि लाइसेंस नकली था, यह देखा जाना चाहिए कि वाहन के मालिक ने ड्राइवर को काम पर रखते हुए लाइसेंस की जांच की और ड्राइवर की कुशलता से संतुष्ट होने के बाद उसे रखा।

    कोर्ट ने कहा,

    "यह अजीब होगा कि बीमा कंपनियां मालिकों से यह उम्मीद करेंगी कि वह पूरे देश में फैले आरटीओ से पूछताछ करे कि उन्हें दिखाया गया ड्राइविंग लाइसेंस वैध है या नहीं। इस प्रकार, जहां मालिक ने खुद को संतुष्ट किया है कि ड्राइवर के पास लाइसेंस है और वह ड्राइविंग करने में सक्षम है, धारा 149 (2) (ए) (ii) का उल्लंघन नहीं होगा और बीमा कंपनी को उसके दायित्व से मुक्त नहीं किया जाएगा।"

    पीठ ने कहा कि वर्तमान मामले में उल्लंघनकर्ता वाहन के मालिक ने ड्राइविंग लाइसेंस की जांच की थी और खुद को संतुष्ट किया था। ऐसी परिस्थितियों में, मालिक को मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराना या मुआवजे का भुगतान करने के लिए बीमा कंपनी को वसूली का अधिकार देना तय कानूनी स्थिति के खिलाफ है और आक्षेपित निर्णय इस सीमा तक रद्द किए जाने योग्य है।

    अपील की अनुमति देते हुए पीठ ने ट्रिब्यूनल के आदेश को उस हद तक रद्द कर दिया, जहां तक ​​वह प्रतिवादी-यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को वसूली का अधिकार देता है।

    केस टाइटल: मोहम्मद अब्बास वानी बनाम शरीफा और अन्य।

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (जेकेएल) 147

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