वीसी सुनवाई: 'अभद्र और चौंकाने वाला': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना शर्ट के व्यक्ति के साथ पेश होने वाले वकील को फटकार लगाई

LiveLaw News Network

7 July 2021 10:55 AM IST

  • वीसी सुनवाई: अभद्र और चौंकाने वाला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना शर्ट के व्यक्ति के साथ पेश होने वाले वकील को फटकार लगाई

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को वकील के 'अभद्र तरीके' से अदालत के सामने पेश होने की एक और घटना में वीसी मोड के माध्यम से एक अन्य व्यक्ति के साथ "नंगे शरीर और बिना शर्ट के" के स्क्रीन पर दिखने वाले एक वकील को फटकार लगाई।

    न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए एक वकील की जिम्मेदारी है कि ऐसी कोई घटना न हो जहां लोग अनुचित तरीके से कपड़े पहने हुए वर्चुअल कमरे में दिखाई दें, जहां से गंभीर अदालती कार्यवाही की जा रही है।

    कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वकील को कॉल डिस्कनेक्ट करने की सूचना देने के बावजूद वह कॉल से जुड़े रहे। हालांकि बाद में उन्होंने खेद जताया और माफी भी मांगी।

    अदालत ने कहा,

    "यह आचरण और तरीका, जिसके साथ विद्वान वकील ने वर्चुअल सुनवाई को इतना लापरवाही से व्यवहार किया है, न केवल भयावह है बल्कि अपमानजनक और चौंकाने वाला है। इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।"

    वकील को उसके आचरण के लिए फटकार लगाते हुए अदालत ने उसे चेतावनी दी कि वह अदालत के सामने पेश होते समय भविष्य में ख्याल करे और यह सुनिश्चित करे कि शालीनता और मर्यादा हर समय बनी रहे।

    अदालत ने निष्कर्ष निकाला,

    "यह सुनिश्चित करना उसकी जिम्मेदारी है कि ऐसी कोई घटना न हो, जहां लोग अनुचित तरीके से कपड़े पहने हुए थे, जहां से गंभीर अदालती कार्यवाही की जा रही है।"

    संबंधित समाचारों में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार वकील के आचरण को 'अस्वीकार्य' करार दिया, जो अदालत द्वारा जमानत अर्जी में आदेश सुनाने के दौरान खुद को तैयार करने की कोशिश कर रहा था।

    26 जुलाई को मामले को नए सिरे से सूचीबद्ध करते हुए न्यायमूर्ति समित गोपाल की पीठ ने कहा:

    "आवेदक की ओर से पेश विद्वान वकील न्यायालय के कामकाज के तौर-तरीकों के अनुसार आदेश के समय उचित पोशाक में नहीं हैं। वह तैयार होने की कोशिश कर रहा है। यह स्वीकार्य नहीं है।"

    पिछले हफ्ते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक वकील की खिंचाई की थी, जो कार में बैठकर ही कार से ही मामले की पैरवी करने की कोशिश कर रहा था।

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को अदालतों को संबोधित करते हुए वकीलों के लिए 'क्या करें और क्या न करें' के लिए नियमों का एक सेट तैयार करने का भी निर्देश दिया था।

    न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी की पीठ का यह आदेश हाईकोर्ट के बार संघों के पदाधिकारियों को अपने सदस्यों को सलाह देने के लिए कहा गया था कि वे वर्चुअल मोड के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष पेश होने के दौरान कोई आकस्मिक दृष्टिकोण न अपनाएं, जिससे न्याय के प्रशासन में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

    न्यायालय ने उस समय अपना शोभ जाहिर किया जब एक जमानत आवेदक के विद्वान अधिवक्ता कार में बैठे हुए मामले के गुण-दोष के आधार पर न्यायालय को संबोधित करना चाहते थे और टिप्पणी की:

    "वकीलों को अपने दिमाग में रखना चाहिए कि वे अदालतों के समक्ष एक गंभीर कार्यवाही में भाग ले रहे हैं। अपने ड्राइंग रूम में नहीं बैठे हैं, या इत्मीनान से समय नहीं बिता रहे हैं।"

    केस का शीर्षक - कौशल किशोर बनाम बृज भूषण और अन्य

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