वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी परिसर का कब्जा भगवान विश्वेश्वर को सौंपने के वाद के सुनवाई योग्य होने की याचिका पर फैसला टाला

Shahadat

14 Nov 2022 9:58 AM GMT

  • वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी परिसर का कब्जा भगवान विश्वेश्वर को सौंपने के वाद के सुनवाई योग्य होने की याचिका पर फैसला टाला

    वाराणसी की एक अदालत ने एक बार फिर से भगवान विश्वेश्वर विराजमान (स्वयंभू) को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का कब्जा सौंपने की प्रार्थना करने वाले स्वामित्व के वाद के सुनवाई योग्य होने की याचिका पर फैसला टाल दिया। अब फैसला 17 नवंबर को सुनाए जाने की संभावना है।

    सिविल जज (सीनियर डिवीजन) महेंद्र कुमार पांडेय की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 27 अक्टूबर को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।

    उल्लेखनीय है कि विश्व वैदिक सनातन संघ (वीवीएसएस) द्वारा यह प्रार्थना करते हुए मुकदमा दायर किया गया कि पूरे ज्ञानवापी परिसर का कब्जा हिंदुओं को सौंप दिया जाए और वादियों को स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की पूजा करने और पूजा करने की अनुमति दी जाए। कथित तौर पर 16 मई को मस्जिद परिसर के अंदर 'शिव लिंग' पाया गया था।

    वीवीएसएस की अंतरराष्ट्रीय महासचिव किरण सिंह ने यह मुकदमा दायर किया। उल्लेखनीय है कि यह अलग मुकदमा है, जो 5 हिंदू महिला उपासकों द्वारा वाराणसी कोर्ट के समक्ष लंबित अन्य मुकदमे से जुड़ा नहीं है, जो ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर प्रार्थना करने के लिए साल भर के अधिकार की मांग करता है।

    काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में संबंधित घटनाक्रम

    संबंधित समाचार में, सितंबर, 2022 में वाराणसी कोर्ट ने अंजुमन इस्लामिया मस्जिद समिति की याचिका (आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत दायर) खारिज कर दी, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पूजा के अधिकार की मांग करने वाली पांच हिंदू महिलाओं (वादी) द्वारा दायर मुकदमे की सुनवाई को चुनौती दी गई थी।

    जैसा कि उनके मुकदमे को अदालत ने स्वीकार किया, मुख्य मुकदमे में पांच हिंदू महिलाओं (वादी) में से 4 महिलाओं ने सितंबर, 2022 में वाराणसी कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर कथित रूप से पाए गए शिव लिंग की वैज्ञानिक जांच की मांग की गई।

    हालांकि, वाराणसी कोर्ट ने 14 अक्टूबर को 'शिव लिंग' की वैज्ञानिक जांच के लिए दायर याचिका खारिज कर दी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 17 मई के आदेश को ध्यान में रखते हुए उस स्थान की सुरक्षा के लिए कहा गया जहां "शिव लिंग" के सर्वेक्षण के दौरान पाए जाने का दावा किया गया था।

    हिंदू उपासकों की याचिका खारिज करते हुए वाराणसी कोर्ट ने टिप्पणी की,

    "अगर कार्बन डेटिंग या ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार की अनुमति दी जाती है और अगर 'शिव लिंग' को कोई नुकसान होता है तो यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा। इससे आम जनता की धार्मिक भावनाएं भी आहत हो सकती हैं।"

    इसके अनुसरण में इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष उस आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की गई, जिसमें प्रार्थना की गई कि एएसआई को कार्बन डेटिंग, ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार (जीपीआर) और उत्खनन के माध्यम से 'शिव लिंग' की वैज्ञानिक जांच करने का निर्देश दिया जाए। संशोधनवादी आगे एएसआई को निर्देश देने की मांग करते हैं कि वह शिवलिंगम की उम्र, प्रकृति और अन्य घटकों को निर्धारित करने के लिए वैज्ञानिक जांच के मुद्दे के माध्यम से अपनी राय दे, उपर्युक्त तरीकों को नियोजित करे।

    हाल ही में इसी दलील को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को नोटिस जारी किया और एएसआई के महानिदेशक की राय भी मांगी कि क्या कथित तौर पर 'शिव लिंग' की उम्र का सुरक्षित मूल्यांकन किया जा सकता है।

    हाईकोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को विवाद में मुख्य मुकदमे में एक तारीख तय करने का भी निर्देश दिया [जहां पांच हिंदू महिलाओं (वादी) ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर श्रृंगार ग्वार के पूरे साल पूजा करने के अधिकार की मांग की है] दिसंबर, 2022 के पहले सप्ताह में।

    ज्ञात हो कि अंजुमन मस्जिद समिति (जो ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है) मस्जिद परिसर के अंदर पाए गए ढांचे को 'फौवारा/फव्वारा' कहती है।

    Next Story