"मूल्यों में गिरावट आई है; वादी कोर्ट को गुमराह करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 50 हजार रुपए जुर्माने के साथ जनहित याचिका खारिज की

LiveLaw News Network

1 April 2022 9:48 AM IST

  • मूल्यों में गिरावट आई है; वादी कोर्ट को गुमराह करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 50 हजार रुपए जुर्माने के साथ जनहित याचिका खारिज की

    इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने हाल ही में 50 हजार रुपए जुर्माने के साथ एक जनहित याचिका (PIL) याचिका को खारिज करते हुए कहा,

    "पिछले 40 वर्षों में, मूल्यों में गिरावट आई है और अब वादी अदालत को गुमराह करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनके पास सच्चाई का कोई सम्मान नहीं है।"

    मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जे जे मुनीर की खंडपीठ ने यह आदेश राम प्रसाद राजौरिया द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें दो व्यक्तियों पर कार्रवाई की मांग की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने ग्राम पंचायत के विकास के लिए सरकार के पैसे का गबन किया है।

    सुनवाई के दौरान, पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने उसी राहत का दावा करते हुए वर्ष 2018 में पहले एचसी में स्थानांतरित कर दिया था, और उक्त याचिका को 15 मार्च, 2018 को खारिज कर दिया गया था। हालांकि, पहले की बर्खास्तगी के बारे में तथ्य याचिकाकर्ता द्वारा छुपाया गया था।

    जब इस तथ्य को प्रतिवादी के वकील द्वारा प्रकाश में लाया गया, तो याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि उसे वर्तमान याचिका को वापस लेने की अनुमति दी जाए। हालांकि, न्यायालय ने याचिकाकर्ता को 50 हजार रुपये जुर्माने के साथ याचिका को खारिज करना उचित समझा।

    कोर्ट की टिप्पणियां

    कोर्ट ने शुरू में देखा कि तथ्यों को छुपाकर न्यायालय जाने के मुद्दे की माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई अवसरों पर जांच की गई थी और यह माना गया है कि यह न्याय की धारा को प्रदूषित कर रहा है।

    इसके अलावा, कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसलों की एक श्रृंखला का उल्लेख किया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए भौतिक तथ्यों को छुपाकर अदालत का दरवाजा खटखटाने की प्रथा को खारिज कर दिया था।

    मोती लाल सोंगारा बनाम प्रेम प्रकाश @ पप्पू और एक अन्य (2013) 9 एससीसी 199 मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को भी उच्च न्यायालय द्वारा संदर्भित किया गया क्योंकि यह नोट किया गया कि इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायालय के समक्ष तथ्यों को छिपाने के मुद्दे पर विचार करते हुए कहा था कि "अदालत एक प्रयोगशाला नहीं है जहां बच्चे खेलने आते हैं।"

    कोर्ट ने जोर देकर कहा कि सदियों से भारतीय समाज द्वारा पोषित दो बुनियादी मूल्यों में से एक "सत्य" है और आगे कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा इसे कालीन के नीचे रखा गया था।

    कोर्ट ने इस प्रकार टिप्पणी की,

    "स्वतंत्रता पूर्व युग में सत्य न्याय वितरण प्रणाली का एक अभिन्न अंग था, हालांकि, स्वतंत्रता के बाद की अवधि में हमारी मूल्य प्रणाली में भारी बदलाव देखा गया है। भौतिकवाद ने पुराने लोकाचारों पर कब्जा कर लिया है और व्यक्तिगत लाभ की तलाश इतनी तीव्र हो गई है कि मुकदमेबाजी में शामिल लोग अदालती कार्यवाही में झूठ, गलत बयानी और तथ्यों के दमन का आश्रय लेने से नहीं हिचकिचाते हैं। पिछले 40 वर्षों में, मूल्यों में गिरावट आई है और अब वादी अदालत को गुमराह करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनके पास सत्य के प्रति सम्मान नहीं है। इस नई नस्ल के वादियों की चुनौती का सामना करने के लिए सिद्धांत विकसित किया गया है। अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि एक वादी, जो न्याय की धारा को प्रदूषित करने का प्रयास करता है या जो न्याय के शुद्ध फव्वारे को दागी हाथों से छूता है, वह किसी भी राहत, अंतरिम या अंतिम का हकदार नहीं है। कानून की अदालत से भौतिक तथ्यों का दमन वास्तव में अदालत के साथ धोखाधड़ी कर रहा है। सत्य का दमन असत्य की अभिव्यक्ति के समान है।"

    नतीजतन, याचिका को दो महीने की अवधि के भीतर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पास 50 हजार रुपए जुर्माने के रूप में जमा करने के साथ खारिज कर दिया गया।

    केस का शीर्षक - राम प्रसाद राजौरिया बनाम यू.पी. राज्य एंड 5 अन्य

    केस उद्धरण: 2022 लाइव लॉ 149

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