अवकाश पीठ के न्यायाधीश जमानत दे सकते हैं, रोक, निषेधाज्ञा के संबंध में अंतरिम आदेश पारित कर सकते हैं लेकिन मेरिट के आधार पर मामलों का निपटान नहीं कर सकते: पटना हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

25 May 2021 8:30 AM GMT

  • अवकाश पीठ के न्यायाधीश जमानत दे सकते हैं, रोक, निषेधाज्ञा के संबंध में अंतरिम आदेश पारित कर सकते हैं लेकिन मेरिट के आधार पर मामलों का निपटान नहीं कर सकते: पटना हाईकोर्ट

    पटना हाईकोर्ट ने सोमवार (24 मई) को फैसला सुनाया कि एक अवकाश पीठ के न्यायाधीश जमानत आवेदनों के अलावा, मेरिट के आधार पर किसी मामले का फैसला और निपटान नहीं कर सकता है।

    न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की खंडपीठ ने कहा,

    "एक अवकाश पीठ के न्यायाधीश आपराधिक मामलों में जमानत दे सकता है और केवल ऐसे अन्य मामलों में स्थगन, निषेधाज्ञा और अन्य राहत के संबंध में 'अंतरिम आदेश' पारित कर सकता है। साथ ही दीवानी या संविधान के तहत 'जैसा कि वह आकस्मिक विचार कर सकता है', लेकिन जमानत आवेदनों के अलावा, मेरिट के आधार पर एक मामले का फैसला और निपटान नहीं कर सकता है।"

    पटना हाईकोर्ट नियम, 1916 के अध्याय II के नियम 4 की भाषा को ध्यान में रखते हुए खंडपीठ ने कहा कि एक एकल न्यायाधीश अवकाश पीठ के न्यायाधीश के रूप में लंबी छुट्टी में कार्य करते हुए:

    1. नोटिस या नियम, जैसा भी मामला हो किसी भी आपराधिक मामले में और ऐसे अन्य मामलों में दीवानी या संविधान के तहत 'जैसा कि वह आकस्मिक समझ सकता है', और

    2. स्थगन, निषेधाज्ञा, जमानत और अन्य राहतों के संबंध में अंतरिम आदेश पारित करें, जैसा कि उचित समझा जा सकता है।

    पटना हाईकोर्ट की वार्षिक छुट्टी 23 मई, 2021 से शुरू हुई और अदालत 21 जून, 2021 को फिर से खुलेगी।

    न्यायमूर्ति सिंह ने अवकाश न्यायाधीश भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर एक रिट आवेदन पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट नियम, 1916 के अध्याय II के नियम 4 को संदर्भित किया, जो लंबी छुट्टी के दौरान बैठे एक अवकाश न्यायाधीश के रूप में एकल न्यायाधीश एक में कार्य करते हुए शक्तियों को निर्धारित करता है।

    अदालत ने कहा कि न तो याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील और न ही बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील और न ही बिहार लोक सेवा आयोग ने छुट्टी के दौरान इस आवेदन की आकस्मिक सुनवाई के लिए कोई उल्लेख किया है।

    इसके अलावा, नियमों के अध्याय II के नियम 4 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने कहा कि इस मामले को नहीं लिया जा सकता है और वार्षिक अवकाश के दौरान निर्णय लिया जा सकता है।

    इस न्यायालय द्वारा किए गए एक प्रश्न के उत्तर में कि क्या वार्षिक अवकाश को फिर से निर्धारित करने का कोई निर्णय लिया गया है, न्यायालय को सूचित किया गया था कि ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है और ऐसे मामले, जो 17 मई, 2021 को इस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किए गए थे, को इस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है।

    इस पर कोर्ट ने कहा,

    "संभवतः नियमों के अध्याय II के नियम 4 के प्रावधानों को माननीय मुख्य न्यायाधीश के संज्ञान में नहीं लाया गया है। इस आदेश को माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए।"

    कोर्ट ने यह भी जोड़ा,

    "अदालत अभूतपूर्व COVID-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति से अनभिज्ञ नहीं है और एक दी गई स्थिति में न्यायालय अपने प्रशासनिक पक्ष पर अध्याय II के नियम 4 के तहत सीमा को पार करने के लिए कानून के अनुसार निर्णय ले सकता है। लेकिन, किसी भी मामले में लंबी छुट्टी के दौरान बैठे अवकाश न्यायाधीश पर सीमाओं को निर्धारित करने वाले वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है।"

    मामले को अब आगे की सुनवाई के लिए 21 जून, 2021 को सूचीबद्ध किया गया है।

    केस का शीर्षक - प्रो (डॉ.) श्लोक कुमार चक्रवर्ती बनाम बिहार राज्य [सिविल रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 7739 ऑफ 2020]

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