राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड समान नागरिक संहिता का अनुमोदन किया, कानून की अधिसूचना जल्द जारी हो सकती है
LiveLaw News Network
13 March 2024 10:08 PM IST
उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक, 2024 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी उत्तराखंड समान नागरिक संहिता को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गईप्रदान की है।
उल्लेखनीय है कि 2022 में यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार ने एक समिति का गठन किया था। इस समिति में सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय पैनल शामिल था और इसने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी थी।
राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अंतिम मसौदे को मंजूरी देने के दो दिन बाद, उपरोक्त विधेयक (6 फरवरी को) उत्तराखंड विधानसभा में पेश किया गया। अगले दिन यानी 7 फरवरी को इसे पारित कर दिया गया.
28 फरवरी को, विधेयक को राज्य के उपराज्यपाल द्वारा अनुमोदित किया गया और राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित किया गया।
अधिनियम में निर्धारित सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक लिव-इन रिलेशनशिप का अनिवार्य पंजीकरण है। भारतीय कानून के लिए यह अभूतपूर्व है। जो व्यक्ति लिव-इन रिलेशनशिप का हिस्सा हैं (उत्तराखंड के निवासी होने के नाते) उन्हें अब रिश्ते में प्रवेश करने के एक महीने के भीतर रजिस्ट्रार के समक्ष पंजीकरण कराना होगा। ऐसा करने में विफल रहने पर जेल की सजा या जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकता है.
राज्य सरकार जल्द ही कानून लागू करने की दिशा में अधिसूचना जारी कर सकती है।