उत्तराखंड में लागू हुआ समान नागरिक संहिता, ऐसा करने वाला पहला राज्य बना
Shahadat
28 Jan 2025 9:54 AM IST

उत्तराखंड राज्य सरकार ने उत्तराखंड विधानसभा द्वारा उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक, 2024 पारित किए जाने के लगभग एक वर्ष बाद राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की। यह UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया।
इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की, जिन्होंने देहरादून में CM के कैंप कार्यालय में UCC के लिए नियम पुस्तिका और नए नियमों के तहत आवेदन के लिए पोर्टल भी लॉन्च किया।
UCC के कुछ प्रमुख पहलुओं में लिव-इन संबंधों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन, अनुबंध विवाह के लिए शर्तें, हलाल, इद्दत और बहुविवाह पर प्रतिबंध और पुरुषों और महिलाओं के लिए समान उत्तराधिकार अधिकार शामिल हैं।
यह न केवल उत्तराखंड पर बल्कि इसके क्षेत्रों से बाहर रहने वाले राज्य के निवासियों पर भी लागू होता है। हालांकि, अनुसूचित जनजातियों पर इसका लागू होना इससे बाहर रखा गया।
अधिनियम में निर्धारित सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक लिव-इन संबंधों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन है। भारतीय कानून में अभूतपूर्व रूप से जो व्यक्ति लिव-इन रिलेशनशिप में हैं (उत्तराखंड निवासी होने के नाते), उन्हें अब "रिलेशनशिप में प्रवेश" के एक महीने के भीतर रजिस्ट्रार के समक्ष रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऐसा न करने पर जेल की सज़ा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले साल मार्च में उत्तराखंड के UCC विधेयक को मंजूरी दी थी।

