उत्तराखंड हाईकोर्ट पुरोला में सांप्रदायिक तनाव के बीच प्रस्तावित 'महापंचायत' रोकने की याचिका पर कल करेगा सुनवाई
Sharafat
14 Jun 2023 2:28 PM IST
उत्तराखंड हाईकोर्ट बुधवार को राज्य में उत्तर काशी जिले के पुरोला में हिंदुत्व समूहों द्वारा प्रस्तावित 'महापंचायत' (सम्मेलन) को रोकने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया। पुरोला में सांप्रदायिक तनाव चल रहा है।
याचिकाकर्ता 'एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स' की ओर से पेश एडवोकेट शारुख आलम ने आज दोपहर करीब 1 बजे मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया और तत्काल लिस्टिंग की मांग की।
इससे पहले आज आलम ने सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा।
जब हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने विषय के बारे में पूछा तो आलम ने कहा, "यह एक रिट याचिका है, जिसमें उत्तर काशी और टिहरी गढ़वाल में हुई घटनाओं के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के जारी परमादेश के मद्देनजर निर्देश मांगा गया है।
आलम ने कहा कि यह इस संबंध में है कि एक निश्चित अल्टीमेटम जो एक विशेष समुदाय को स्थान छोड़ने के लिए दिया गया है और अगर वह अल्टीमेटम पूरा नहीं हुआ तो कल 15 जून को महापंचायत बुलाई जाएगी।
आलम ने कहा कि याचिका दाखिल किए जाने की प्रक्रिया में है और रजिस्ट्री को कल लिस्टिंग सुनिश्चित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया। प्रधान न्यायाधीश ने अनुरोध को स्वीकार करते हुए कहा कि मामले की सुनवाई कल की जाएगी।
कानून के अनुसार अन्य अधिकारियों से संपर्क करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने के लिए याचिकाकर्ता ने उत्तराखंड राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को भी अभ्यावेदन भेजा है।
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश का उल्लेख किया है जिसमें राज्य को नफरत फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ स्वत: कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी हवाला दिया गया है जिसमें राज्य को धरम संसद कार्यक्रमों के रूप में घृणा फैलाने वाले भाषणों को रोकने का निर्देश दिया गया था।
याचिकाकर्ता ने जौनपुर घाटी छोड़ने के लिए एक "विशेष समुदाय" को दिए गए अल्टीमेटम को लागू करने की मांग करते हुए 5 जून को जिला मजिस्ट्रेट नई टिहरी गढ़वाल जिले को एक संगठन द्वारा भेजे गए एक पत्र का हवाला दिया।
याचिकाकर्ता ने मुख्य सचिव और डीजीपी को भेजे गए प्रतिनिधित्व में कहा,
"अल्टीमेटम" में 15 जून 2023 को पुरोला में एक महापंचायत की भी घोषणा की गई है, जहां पहले पोस्टर लगाए गए थे और कुछ दुकानों को एक क्रॉस के साथ चिह्नित किया गया था, यह दर्शाता है कि उनके रहने वालों को 15 तारीख से पहले अपना स्थान छोड़ना होगा। यह संभावना है कि "विशेष समुदाय" को निशाना बनाते हुए और अधिक घृणित और भड़काऊ भाषण दिए जाएंगे, क्योंकि यह सार्वजनिक क्षेत्र में पहले से ही आपराधिक कहानी जारी है।"
याचिकाकर्ता ने पुलिस अधिकारियों से आग्रह किया है कि 5 जून के पत्र के हस्ताक्षरकर्ताओं के खिलाफ यूएपीए और आईपीसी प्रावधानों को लागू करते हुए एफआईआर दर्ज करें और किसी भी प्रकार की धर्म संसद और/या महापंचायत को रोकने के लिए कदम उठाएं जो विशेष रूप से टिहरी गढ़वाल मंडल में सांप्रदायिक हिंसा का कारण बन सकती है।
पुरोला में 26 मई को एक 14 वर्षीय लड़की के दो पुरुषों - एक मुस्लिम और एक हिंदू - द्वारा कथित अपहरण को लेकर सांप्रदायिक उन्माद भड़क गया है, जिसे स्थानीय निवासियों द्वारा 'लव जिहाद' का मामला कहा है। दोनों अभियुक्तों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था, इस घटना ने कस्बे में गहरे सांप्रदायिक तनाव को भड़का दिया, जो अंततः राज्य के पड़ोसी क्षेत्रों में फैल गया। कुछ संगठनों ने कथित तौर पर कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन किया और पुरोला में मुसलमानों की दुकानों और घरों पर हमला किया।
15 जून को महापंचायत से पहले परिसर खाली करने या गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देते हुए मुस्लिम व्यापारियों की दुकानों के शटर पर एक देवभूमि रक्षा संगठन के नाम से नोटिस चिपका दिया गया। यह भी दावा किया गया है कि 'विश्व हिंदू परिषद' ने टिहरी-गढ़वाल प्रशासन को एक पत्र भी लिखा है जिसमें कहा गया है कि अगर मुस्लिम - शिष्ट भाषा में 'विशेष समुदाय' के रूप में संदर्भित - उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों से नहीं जाते हैं तो समूह, साथ में हिंदू युवा वाहिनी और टिहरी-गढ़वाल ट्रेडर्स यूनियन के साथ 20 जून को हाईवे जाम कर विरोध जताया जाएगा।
रिपोर्टों से पता चलता है कि कई मुस्लिम परिवारों ने अपनी सुरक्षा के डर से, उनके खिलाफ नफरत फैलाने वाले अभियान के बाद शहर छोड़ दिया है।