उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य को एसिड अटैक सर्वाइवर को 35 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया

Brij Nandan

23 Dec 2022 10:08 AM IST

  • Acid Attack

    Acid Attack

    उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने हाल ही में राज्य सरकार को एसिड अटैक (Acid Attack) सर्वाइवर को 35 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया।

    जस्टिस संजय कुमार मिश्रा ने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता को पहले से भुगतान की गई राशि के अलावा 35 लाख रुपये का मुआवजा देना उचित और पर्याप्त होगा।

    अदालत ने यह भी कहा कि उसे कुछ व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए।

    कोर्ट ने कहा,

    "मुआवजे और व्यावसायिक प्रशिक्षण की पूर्वोक्त राशि के अलावा, राज्य सरकार याचिकाकर्ता को मुफ्त चिकित्सा उपचार भी प्रदान करेगी, क्योंकि यह भी हमारे ध्यान में लाया गया है कि याचिकाकर्ता को आगे की सर्जरी से गुजरना पड़ सकता है, जिसमें स्किन ग्राफ्टिंग की आवश्यकता होती है। मामले में, उत्तराखंड राज्य में स्थित और संचालित अस्पतालों में सर्जरी करने के लिए उचित तकनीक, उपकरण या डॉक्टर नहीं हैं, तो उत्तराखंड राज्य नई दिल्ली या चंडीगढ़ के किसी भी अस्पताल में उसका इलाज कराने के लिए बाध्य होगा।"

    अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के ऑपरेशन, यात्रा और रहने का पूरा खर्च उत्तराखंड सरकार उठाएगी।

    आगे कहा,

    "याचिकाकर्ता के परिचारक की यात्रा और रहने का खर्च भी राज्य द्वारा वहन किया जाएगा। सदस्य सचिव, यूकेएसएलएसए [उत्तराखंड राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण] को आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से उसके नाम पर 35 लाख रुपये की राशि जारी करने और ट्रांसफर करने का निर्देश दिया जाता है।"

    अदालत ने एक महिला द्वारा दायर याचिका पर निर्देश पारित किया, जिस पर 2014 में तेजाब फेंका गया था। उसके ऊपरी शरीर और घुटने के 60% जल गए थे और हमले के कारण उसे दाहिने कान से सुनाई नहीं देता। आरोपी को बाद में दोषी ठहराया गया था।

    याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता स्निग्धा तिवारी ने 2019 में दायर याचिका में किया था।

    उत्तराखंड पीड़ित अपराध सहायता योजना, 2013 के तहत आपराधिक चोट मुआवजा बोर्ड द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में पीड़ित को 1,60,000 रुपये का मुआवजा दिया गया था। अदालत के आदेश पर उसे सितंबर 2019 में 1,50,000 रुपये का का अतिरिक्त मुआवजा दिया गया था।

    राज्य ने कहा कि याचिकाकर्ता को पहले ही डीएलएसए द्वारा मुआवजे का भुगतान कर दिया गया था, इसलिए वह उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष अपील कर सकती थी, यह कहते हुए कि उसके लिए "प्रभावी वैकल्पिक उपाय" की उपलब्धता के मद्देनजर याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

    राज्य ने तर्क दिया कि उसे पुरानी योजना के तहत मुआवजा दिया जाना चाहिए, न कि नई योजना जो 2018 में लागू की गई थी।

    जस्टिस मिश्रा ने राज्य के तर्कों को खारिज कर दिया।

    व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन बनाम रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड मार्क्स, (1998) 8 SCC 1 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए कोर्ट ने कहा,

    "भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने के लिए उच्च न्यायालय की शक्तियां बहुत व्यापक हैं। उपरोक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि वैकल्पिक प्रभावकारी उपचारों का लाभ उठाने के लिए गरीब मुकदमेबाजों को आरोपित किए बिना एक रिट याचिका सुनवाई योग्य है। भले ही प्रभावी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हो, यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है; या यदि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन होता है और यदि आदेश या कार्यवाही पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना है या किसी अधिनियम की शक्ति को चुनौती दी गई है, तो उच्च न्यायालय के पास रिट याचिका पर विचार करने के लिए शक्ति है।"

    नई योजना की प्रयोज्यता के सवाल पर कोर्ट ने कहा कि यह घटना 2018 से काफी पहले 29.11.2014 को हुई थी, मुआवजे के निर्धारण की प्रक्रिया अभी भी जारी है और तेजाब के प्रभाव अभी भी जीवित हैं क्योंकि पीड़िता को चेहरे की कई पुनर्निर्माण सर्जरी, दाहिने कान का पुनर्निर्माण और अन्य चिकित्सा प्रक्रियाएं उपचार से गुजरना पड़ा था।

    अदालत ने कहा,

    "इस मामले में, अदालत ने माना कि पीड़ित याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, जो एसिड अटैक सर्वाइवर है। इस मामले में सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन किया गया है।"

    केस टाइटल: गुलनाज खान बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य

    साइटेशन: 2019 की रिट याचिका (एमएस) संख्या 26

    कोरम: जस्टिस संजय कुमार मिश्रा

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:





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