उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिले के मुस्लिम बहुल शहर में बकर-ईद पर कुर्बानी करने की अनुमति दी

Shahadat

9 July 2022 6:25 AM GMT

  • उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिले के मुस्लिम बहुल शहर में बकर-ईद पर कुर्बानी करने की अनुमति दी

    उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को 10 जुलाई मनाई जाने वाली बकर-ईद के अवसर पर हरिद्वार से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित मुस्लिम बहुल शहर मैंगलोर में जानवरों की कुर्बानी की अनुमति देने के राज्य सरकार के आदेश के संचालन पर रोक लगा दी।

    अदालत ने कहा कि सरकारी आदेश का उद्देश्य हिंदू समुदाय की भावना को शांत करना प्रतीत होता है, क्योंकि हरिद्वार को प्राचीन काल से पवित्र शहर माना जाता है।

    खंडपीठ ने कहा,

    "हालांकि, हमारे विचार में उक्त आदेश अस्थायी रूप से मैंगलोर शहर (हरिद्वार शहर से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित) जैसे क्षेत्रों पर प्रतिबंध लगाता है, जहां बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम है। फिर बकर-ईद के दिन इस तरह प्रतिबंध लगाना अनुचित प्रतीत होता है।"

    चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रमेश चंद्र खुल्बे ने कहा,

    "इसलिए हम 10 जुलाई, 2022 को मनाई जाने वाली बकर-ईद के अवसर पर मैंगलोर शहर के संबंध में सरकारी आदेश दिनांक 03.03.2021 के संचालन पर रोक लगाते हैं। उक्त तिथि पर मैंगलोर शहर के निवासी धार्मिक नियमों के अनुसार बकर-ईद मनाएं। हालांकि, जानवरों की कुर्बानी केवल बूचड़खानों में ही होनी चाहिए, न कि घरों के बाहर।"

    पीठ ने कहा कि यह हस्तक्षेप करने वालों की जिम्मेदारी होगी कि वे मैंगलोर शहर में पूरे मुस्लिम समुदाय को यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार करें कि पीपीपी मोड पर बने बूचड़खाने के परिसर के बाहर बकर-ईद पर जानवरों की कुर्बानी नहीं होगी। इसके अलावा, अदालत ने मैंगलोर नगर बोर्ड, हरिद्वार को 10 जुलाई, 2022 को बकर-ईद के अवसर पर बूचड़खाने में आवश्यक व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया।

    सुनवाई के दौरान, राज्य ने इस आदेश के संचालन के लिए जिलाधिकारी, हरिद्वार सहित संबंधित अधिकारियों को सूचित किया था। अदालत ने प्रतिवादी अधिकारियों को आदेश की प्रतीक्षा किए बिना उपरोक्त निर्देशों को लागू करने का आदेश दिया।

    पृष्ठभूमि

    वर्तमान रिट याचिका 17 अप्रैल, 2021 को हरिद्वार जिले में पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगाने वाले राज्य सरकार के आदेश के विरोध में दायर की गई थी। अब हस्तक्षेपकर्ता द्वारा आवेदन दिया गया कि उसे वर्तमान मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी जाए। साथ ही उत्तरदाताओं को कानूनी रूप से बने बूचड़खाने को चालू करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई।

    हस्तक्षेपकर्ता ने प्रस्तुत किया कि वह मैंगलोर शहर का निवासी है, जो हरिद्वार जिले में पड़ता है। मैंगलोर हरिद्वार शहर से लगभग 45 किमी की दूरी पर है। मैंगलोर शहर की 87 प्रतिशत आबादी मुस्लिम हैं। ईद अल-अजहा (बकर-ईद) का त्योहार 10 जुलाई, 2022 को मनाया जाएगा। हरिद्वार जिले में जानवरों के वध पर प्रतिबंध का प्रभाव यह होगा कि मैंगलोर शहर के मुस्लिम निवासी बकर-ईद का त्योहार नियमित रूप से नहीं मना पाएंगे।

    तर्क-वितर्क

    वकील ने प्रस्तुत किया कि मुस्लिम समुदाय के अपने धार्मिक त्योहार को मनाने के अधिकार को किसी भी तरह से कम नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि आदेश जारी होने के बाद जब बकर-ईद का त्योहार मनाया जाएगा तो मैंगलोर शहर की गलियों में जानवरों की कुर्बानी होगी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अधिकारी इसे नियंत्रित करने की स्थिति में नहीं है और आक्षेपित आदेश कानून के उल्लंघन का कारण बनेगा, जो पूरी तरह से परिहार्य है।

    उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत सभी आवश्यक अनुमतियों के साथ मैंगलोर शहर में एक बूचड़खाना का निर्माण किया गया है। बूचड़खाना बनाने के लिए राज्य सरकार ने 23.12.2016 को इसकी अनुमति दी थी। वास्तव में उन्होंने कहा कि उक्त बूचड़खाने का निर्माण वर्ष 2011 में किया जाना था। उन्होंने बताया कि चूंकि बार-बार आदेशों के बावजूद, ऐसा नहीं किया गया, इसलिए अदालत को कई अधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​​​कार्यवाही शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अदालत द्वारा 26.11.2019 को आरोप तय किया गया। हालांकि, उन अवमानना ​​​​कार्यवाहियों पर सुप्रीम कोर्ट ने 17.12.2019 को रोक लगा दी।

    मामले को अगली सुनवाई के लिए 12.09.2022 को सूचीबद्ध किया गया।

    याचिकाकर्ताओं के लिए परामर्शदाता: सीनियर एडवोकेट अरविंद वशिष्ठ।

    हस्तक्षेप करने वालों के लिए वकील: डॉ. के.एच. गुप्ता

    राज्य के वकील: सरकारी वकील सी.एस. रावत के साथ अतिरिक्त सरकारी वकील अनिल के. बिष्टो

    मैंगलोर नगर बोर्ड, हरिद्वार के वकील: दवेश बिश्नोई और वकील परीक्षित सैनी

    केस टाइटल: इफ्ताखार और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य

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