उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हिट एंड रन मामले पर फेसबुक पोस्ट को लेकर FIR में पत्रकार के खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई पर रोक लगाई
Shahadat
12 March 2025 9:45 AM IST

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक पत्रकार के खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई पर रोक लगाई, जिस पर राज्य पुलिस ने 20 वर्षीय लड़की से जुड़े हिट एंड रन मामले के बारे में फेसबुक पर पोस्ट करने के लिए मामला दर्ज किया था। इसमें उसने कहा था कि पुलिस ने अभी तक मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया।
जस्टिस पंकज पुरोहित की पीठ ने कथित पोस्ट का अवलोकन किया और पाया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया अपराध नहीं बनता।
इसने प्रतिवादी नंबर 3 को भी नोटिस जारी किया और पत्रकार सुधांशु थपलियाल के खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई पर रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई 11 जून के लिए स्थगित कर दी।
थपलियाल पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 353(3), 356(2) और 356(3) के तहत मामला दर्ज किया गया। कथित तौर पर घटना के बारे में फेसबुक पर पोस्ट करने के लिए, जिसमें अन्य बातों के अलावा यह कहा गया कि पीड़ित के परिवार के सदस्य रो रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया।
उन्हें कथित तौर पर मामले में रात भर गैरकानूनी तरीके से हिरासत में भी रखा गया। उन्हें हिरासत में लेने से पहले पुलिस ने कथित तौर पर उनका मोबाइल फोन जब्त कर लिया और उन्हें किसी वकील या परिचितों से संपर्क करने से मना कर दिया।
प्रेस निकायों - @PCITweets. DUJ और @iwpcdelhi ने पिछले सप्ताह पत्रकार थपलियाल की 'गलत गिरफ्तारी' की कड़ी निंदा की थी। इसे मनगढ़ंत मामला बताते हुए प्रेस निकायों ने कहा था कि राज्य पुलिस द्वारा उनका उत्पीड़न 'पूरी तरह से निंदनीय' था।