उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 'उत्तराखंड हाईकोर्ट अधिनियम, 2020 'की अधिसूचना जारी, A4 साइज़ पेपर के दोनों साइड प्रिंटिंग अनिवार्य

LiveLaw News Network

3 Jan 2021 6:24 AM GMT

  • उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट अधिनियम, 2020 की अधिसूचना जारी, A4 साइज़ पेपर के दोनों साइड प्रिंटिंग अनिवार्य

    Uttarakhand High Court

    उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सभी कार्यवाही में कागज़ के दोनों साइड प्रिंटिंग के साथ A4 शीट का उपयोग अनिवार्य करते हुए 'उत्तराखंड हाईकोर्ट अधिनियम, 2020' की अधिसूचना जारी की।

    'हाईकोर्ट ऑफ उत्तराखंड रूल्स, 2020' सभी मामलों पर लागू होगा, जिसमें याचिका, अपील, ज्ञापन, हलफनामे, अनुलग्नक, वकालतनामा या अदालत के समक्ष दायर कोई अन्य सामग्री शामिल है और वे अपनी अधिसूचना की तारीख से लागू होगी।

    उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि,

    "याचिका, अपील, ज्ञापन, शपथ पत्र, वाक्कलत्न, या अन्य किसी भी सामग्री सहित सभी मामलों को A4 0180 जीएसएम व्हाइट पेपर में दर्ज किया जाएगा।"

    जैसा कि कहा गया है कि इसने सभी कार्यवाही में दोनों ओर प्रिंटिंग अनिवार्य कर दिया गया है।

    [नोट: अधिवक्ताओं के साथ कागज के मौजूदा स्टॉक के उपयोग के लिए उन्हें 20.02.2021 तक पूर्वोक्त उद्देश्य के लिए वैकल्पिक, कानूनी आकार के 80 जीएसएम श्वेत पत्रों का उपयोग करने की अनुमति दी गई है।]

    नियम कहते हैं कि कालानुक्रमिक क्रम में प्रस्तुतिकरण प्रपत्र, सूचकांक, अदालत शुल्क की प्राप्ति और तारीख और मामले की संक्षिप्त जानकारी आदि को दर्ज किया जाएगा-

    अपने ओवरलेफ़ पर जांच रिपोर्ट के लिए रिक्त प्रारूप के साथ प्रस्तुति फॉर्म।

    इंंडेक्स

    कोर्ट फीस की रसीद।

    मामले की तारीख और घटनाओं का संक्षिप्त विवरण।

    अन्य कागजात यदि कोई हो, तो याचिका से पहले ज्ञापन, अपील आदि।

    इसके अलावा, याचिका, मेमोरेंडम ऑफ अपील, आवेदन आदि निम्नलिखित कालानुक्रम में दायर किए जाएंगे-

    याचिका, अपील के ज्ञापन, आवेदन, जैसा भी हो अनुलग्नक के साथ या उसके बिना हो सकता है।

    याचिका के समर्थन में शपथ पत्र, अपील का ज्ञापन, आवेदन, जैसा कि हो सकता है वार्षिकी के साथ या बिना।

    इंटरलोक्यूटरी एप्लिकेशन, यदि कोई हो।

    अगर कोई इंटरलोक्यूटरी एप्लिकेशन के समर्थन में शपथ पत्र में हो तो।

    वकालतनामा।

    अगर कोई अन्य कागजात हो तो।

    महत्वपूर्ण रूप से प्राकृतिक आपदा, आपदा, महामारी या किसी अन्य असाधारण परिस्थिति से उत्पन्न किसी भी असाधारण स्थिति में मुख्य न्यायाधीश इन नियमों से विचलन के लिए आदेश दे सकते हैं।

    इसके अलावा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के नियम, 1952 (उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के लिए लागू) के प्रावधान ऐसे सभी मामलों पर लागू होते रहेंगे, जो इन नियमों के अंतर्गत नहीं आते हैं।

    नियमों में 5 प्रारूप भी शामिल हैं (नियमों के अनुसार अनुसूची)।

    सम्बंधित खबर

    नवंबर 2020 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट में सभी न्यायिक और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए A4 आकार के कागज के उपयोग की अनुमति दी और अन्य सभी न्यायालयों, न्यायाधिकरणों और जिला न्यायालयों ने इसे अधीनस्थ किया।

    हाल ही में उड़ीसा हाईकोर्ट ने सूचित किया है कि राज्य में न्यायिक मंचों से पहले प्रिंटिग के लिए A4 शीट्स के उपयोग से संबंधित मुद्दे पर न्यायालय का प्रशासनिक पक्ष आवश्यक कदम उठा रहा है।

    मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति डॉ. बीआर सारंगी की खंडपीठ ने उड़ीसा में हाईकोर्ट और अन्य सभी न्यायिक मंचों में A4 शीट के उपयोग की अनुमति देने वाली जनहित याचिका का निपटारा करते हुए यह अवलोकन किया।

    अक्टूबर 2020 में, यह अधिसूचित किया गया कि सिक्किम हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष सभी याचिकाएँ, हलफनामे, अपील के ज्ञापन और अन्य कार्यवाही बेहतर गुणवत्ता वाले A4 आकार के पेपर में दायर की जाएंगी।

    इस आशय का एक सर्क्कुलर हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट में अपलोड किया गया है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि छपाई केवल कागज के एक तरफ की जाएगी और गुणवत्ता कम से कम 85 जीएसएम की होगी।

    सितंबर 2020 में जारी एक अधिसूचना के माध्यम से केरल हाईकोर्ट ने याचिका दायर करने, शपथ पत्र, अपील के ज्ञापन और इससे पहले की अन्य कार्यवाही के लिए A4 शीट के उपयोग की अनुमति दी थी।

    केरल हाईकोर्ट एचएडी ने कहा कि 2 नवंबर से पहले के सभी फिलामेंट अनिवार्य रूप से ए 4 शीट के दोनों तरफ टाइप / प्रिंट किए जाएंगे।

    मार्च 2020 में त्रिपुरा हाईकोर्ट ने दस्तावेजों को दाखिल करने के लिए ए 4 साइज़ के पेपर के दोनों ओर प्रिंटिंग करने के उपयोग को मंजूरी दे दी थी। साथ ही अधीनस्थ अदालतों में भी यही इस्तेमाल किए जाएंगे।

    फरवरी 2020 में जारी एक अधिसूचना के माध्यम से कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने मूल और अपीलीय दोनों पक्षों के लिए सफेद A4 शीट्स के उपयोग की अनुमति दी थी

    पिछले महीने, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें देश के सभी उच्च न्यायालयों, न्यायाधिकरणों, न्यायिक और अर्ध-न्यायिक निकायों को निर्देश दिए गए थे, ताकि सभी कार्यवाही में दोनों ओर मुद्रण के साथ A4 शीट का उपयोग करने की अनुमति दी जा सके।

    नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंं



    Next Story