बोल्ड हेडलाइंस का इस्तेमाल और उन्हें 'मोदी विरोधी' कहना अप्रासंगिक, तटस्थता की कमी': एनबीडीएसए ने टाइम्स नाउ को तीस्ता सेतलवाड़ की शाहीन बाग यात्रा पर प्रसारित कार्यक्रम के वीडियो हटाने का निर्देश दिया

LiveLaw News Network

25 Nov 2021 3:53 PM IST

  • बोल्ड हेडलाइंस का इस्तेमाल और उन्हें मोदी विरोधी कहना अप्रासंगिक, तटस्थता की कमी: एनबीडीएसए ने टाइम्स नाउ को तीस्ता सेतलवाड़ की शाहीन बाग यात्रा पर प्रसारित कार्यक्रम के वीडियो हटाने का निर्देश दिया

    समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण ने एक फैसले में कहा है कि टाइम्स नाऊ पर सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सेतलवाड़ की शाहीन बाग यात्रा पर आधारित एक कार्यक्रम 'निष्‍पक्ष' नहीं था और नैतिकता और प्रसारण मानकों की संहिता और एनबीडीएसए द्वारा जारी किए गए विभिन्न दिशानिर्देशों और सुझाव में उल्लिखित मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया।

    प्राध‌िकरण ने टाइम्स नाउ को शो के वीडियो को अपने चैनल, यूट्यूब चैनल और अन्य लिंक से तुरंत हटाने का निर्देश दिया, और सात दिनों के भीतर अनुपालन की जानकारी लिखित रूप में एनबीडीएसए को देने का आदेश दिया।

    टाइम्स नाऊ ने 19 फरवरी, 2020 को तीस्ता सेतलवाड़ की शाहीन बाग यात्रा पर एक कार्यक्रम प्रसा‌र‌ित किया था, जिसका शीर्षक 'शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को तीस्ता ने सीखाया' जिसमें तीस्ता को मोदी विरोधी बताया गया था। जबकि उन्होंने कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई भी बयान नहीं दिया था। एनबीडीएसए के समक्ष एक गैर सरकारी संगठन सिटिजन फॉर जस्टिस एंड पीस ने शो पर शिकायत दर्ज कराई थी।

    13 नवंबर, 2021 को दिए आदेश में एनबीडीएसए ने कहा था कि टाइम्स नाउ ने शाहीन बाग में सेतलवाड़ की उपस्थिति पर 37 मिनट की बहस की थी। चैनल ने सेतलवाड़ के भाषण से चुनिंदा अंश लिए ताकि वह अपने नैरेटिव का निर्माण कर सके। जबकि भाषण का संदेश वैसा नहीं था।

    आदेश में कहा गया, "बोल्ड हेडलाइंस का उपयोग करना, उन्हें 'मोदी विरोधी' कहना संदर्भ से बाहर लगता है और उनके भाषण का वस्तुपरक मूल्यांकन नहीं किया गया लगता है। कार्यक्रम में तटस्थता और शुद्धता की कमी है और दिशानिर्देशों का भी उल्लंघन किया गया है। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि तथ्यों को स्पष्ट रूप से अलग रखना चाहिए और उन्हें ‌विचार, विश्लेषण और टिप्पणी के साथ मिश्रित नहीं करना चाहिए ।"

    एनबीडीएसए के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एके सीकरी ने टाइम्स नाउ को चेतावनी जारी की है और प्रसारक को भविष्य में इस तरह के कार्यक्रमों/बहस से बचने की सलाह दी है।

    आदेश में कहा गया है कि ब्रॉडकास्टर को अपनी पसंद के किसी भी विषय पर रिपोर्ट करने का अधिकार है, लेकिन उसे आचार संहिता, प्रसारण मानकों और एनबीडीएसए द्वारा जारी विभिन्न दिशानिर्देशों और सुझावों में उल्लिखित मौलिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए।

    शिकायत

    सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस (सीजेपी) ने 6 अप्रैल, 2020 को एक शिकायत में आरोप लगाया था कि टाइम्स नाउ सेतलवाड़ की प्रतिष्ठा और छवि को खराब करने के स्पष्ट इरादे से एक वैध बदनामी अभियान चला रहा है। आगे कहा गया था कि टाइम्स नाउ अंधराष्ट्रवाद को बढ़ावा देने और जनता की नजर में उनकी नकारात्मक छवि बनाने के लिए सीतलवाड़ को 'मोदी विरोधी' के रूप में अनुचित रूप से लेबल किया जा रहा है।

    टाइम्स नाउ प्रतिक्रिया

    चैनल ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि एक सार्वजनिक हस्ती होने के नाते सेतलवाड़ इतनी 'पतली चमड़ी की ' नहीं हो सकती। चैनल ने कहा है कि आक्षेपित समाचार रिपोर्टों में कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की गई थी और बहस को समग्र रूप से देखा जाना चाहिए।

    यह दावा किया गया था कि शिकायतकर्ता को मानहानि का दावा करने के लिए इच्छानुसार शब्दों को चुनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, खासकर इस तथ्य को देखते हुए कि सीतलवाड़ एक सार्वजनिक व्यक्ति है। टाइम्स नाउ ने यह भी कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सेतलवाड़ गुजरात दंगों सहित कई विरोध प्रदर्शनों का हिस्सा रही है।

    'मोदी विरोधी' पर चैनल ने कहा कि एक सार्वजनिक हस्ती होने के नाते वह हमेशा आलोचना का विषय रहेंगी और 'मोदी विरोधी' शब्द के इस्तेमाल को मानहानि या अपमानजनक नहीं करार दिया जा सकता है। एक अन्य मामले में एनबीडीएसए ने 22 नवंबर को दिल्ली दंगों पर टाइम्स नाउ की दो प्राइमटाइम डिबेट्स को निष्पक्ष नहीं माना है और कहा है कि प्रसारण ने दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है।

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

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