घातक हथियार का उपयोग आईपीसी की धारा 307 के तहत अपराध गठित करने के लिए पर्याप्त, अगर चोट पहुंचाने का प्रयास हत्या के इरादे से किया गया हो: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Avanish Pathak

18 May 2023 10:36 AM GMT

  • घातक हथियार का उपयोग आईपीसी की धारा 307 के तहत अपराध गठित करने के लिए पर्याप्त, अगर चोट पहुंचाने का प्रयास हत्या के इरादे से किया गया हो: इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि धारा 307 के प्रावधानों को लागू करने के लिए एक घातक हथियार का उपयोग मात्र पर्याप्त है और अपराध का गठन करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि हमले के परिणाम में चोट लगनी चाहिए।

    जस्टिस सुरेंद्र सिंह-I की पीठ ने कहा, "अपेक्षित इरादा होने पर एक प्रयास ही पर्याप्त है। हत्या के इरादे की मौजूदगी का पता अन्य परिस्थितियों से लगाया जा सकता है, बजाय कि चोट की प्रकृति के।"

    इसके साथ ही पीठ ने 32 साल पुराने हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी कमल सिंह की दोषसिद्धि को बरकरार रखा। अदालत ने हालांकि, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मथुरा द्वारा 1992 में उसे दी गई सजा की अवधि को तीन साल से घटाकर दो साल के कठोर कारावास में बदल दिया। हालांकि उस पर लगाए गए जुर्माने को संशोधित नहीं किया गया।

    मामला

    ‌शिकायतकर्ता शिव सिंह ने 21 जुलाई, 1990 को इस आशय की एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की कि वह सोहन सिंह की हत्या के मामले में गवाह है, जिसके कारण उसके गांव के निवासी आरोपी रतन सिंह, कमल सिंह (अपीलार्थी) और भरत सिंह की उससे दुश्मनी थी और उन्होंने उसे धमकी दी थी कि अगर वह उनके खिलाफ सबूत देगा तो उसे मार दिया जाएगा।

    उसने आगे कहा कि 20/21 जुलाई, 1990 की मध्यरात्रि में लगभग 12:00 बजे, वह रोहन सिंह के साथ बातचीत कर रहा था, जब आरोपी छत पर आया और उसे धमकी दी कि वह उसके खिलाफ सबूत देने से बाज आए नहीं तो बाद में पछताएगा।

    इस पर ‌शिकायतकर्ता ने उनसे कहा कि जो तथ्य उसने देखे हैं उसके सबूत वह देगा। इसका विरोध करने पर आरोपी रतन सिंह ने अपने बेटों कमल सिंह व भरत सिंह को ‌शिकायतकर्ता को गोली मारकर हत्या करने के लिए उकसाया और उसके उकसाने पर अपीलकर्ता कमल सिंह व भरत सिंह ने जान से मारने की नीयत से उस पर दो फायर कर दिया।

    आगे बताया गया कि गोली के छर्रे ‌शिकायतकर्ता शिव सिंह की आंखों के पास व रोहन सिंह के सीने पर लगे. ‌शिकायतकर्ता और रोहन सिंह द्वारा शोर मचाए जाने पर ग्रामीण घटना स्थल पर पहुंचे, तभी आरोपी मौके से फरार हो गया।

    जांच और मुकदमे के पूरा होने के बाद, अदालत ने अपीलकर्ता कमल सिंह को आईपीसी की धारा 307 और 506 के तहत दोषी ठहराया और तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। आदेश और निर्णय को चुनौती देते हुए, उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया।

    निष्कर्ष

    शुरुआत में, अदालत ने कहा कि आईपीसी की धारा 307 के तहत दोषसिद्धि को सही ठहराने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि मौत का कारण बनने वाली शारीरिक चोट पहुंचाई गई हो।

    न्यायालय ने कहा कि हालांकि वास्तव में लगी चोट की प्रकृति अक्सर अभियुक्त के इरादे के बारे में निष्कर्ष निकालने में काफी सहायता कर सकती है, हालांकि, इस तरह के इरादे का अनुमान अन्य परिस्थितियों से भी लगाया सकता है, और यहां तक कि कुछ मामलों में, वास्तविक घावों के किसी भी संदर्भ के बिना पता लगाया जाता है।

    इस पृष्ठभूमि में जब न्यायालय ने मामले के तथ्यों की जांच की और पाया कि घटना की तारीख, समय और स्थान, अभियुक्तों की भागीदारी, उनके द्वारा चोट पहुंचाने के तरीके के बारे में पीडब्लू-1 शिव सिंह और पीडब्लू-2 रोहन सिंह के साक्ष्य उनके लिए और एफआईआर दर्ज करने और घायलों की चिकित्सा जांच पीडब्लू -3 राम हंस और पीडब्लू -4 सोरन के साक्ष्य द्वारा पुष्टि की गई थी और इसलिए, अदालत ने उनकी गवाही को अकाट्य और विश्वसनीय पाया।

    नतीजतन, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि रिकॉर्ड पर मौजूद मौखिक और दस्तावेजी सबूतों के विश्लेषण से, यह स्पष्ट था कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे यह साबित करने में सक्षम था कि घटना की तारीख, समय और स्थान पर आरोपी-अपीलार्थी कमल सिंह के साथ सह-आरोपी ने शिव सिंह और रोहन सिंह को मौत के इरादे से गोली मार दी, जिससे उन्हें घातक चोटें आईं और इसके साथ, अभियोजन पक्ष ने आईपीसी की धारा 307 के तहत उचित संदेह से परे आरोप साबित किया था।

    अभियुक्त-अपीलकर्ता के खिलाफ और इसलिए ट्रायल कोर्ट ने उस धारा के तहत अपीलकर्ता-आरोपी को उच‌ित रूप से दोषी ठहराया।

    हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए विशेष रूप से यह कि अपराध किए जाने के 32 वर्ष से अधिक समय बीत चुके हैं और अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता-आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास पेश नहीं किया है, अपीलकर्ता-आरोपी को दी गई सजा की अवधि को कम कर दिया गया था।

    केस टाइटलः कमल सिंह बनाम यूपी राज्य . [CRIMINAL APPEAL No. - 1496 of 1995]

    केस साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (एबी) 152

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