उत्तर प्रदेश गोहत्या निवारण अधिनियम 1955 गोमांस के परिवहन पर रोक या प्रतिबंध नहीं लगाता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

23 Nov 2023 11:58 AM GMT

  • उत्तर प्रदेश गोहत्या निवारण अधिनियम 1955 गोमांस के परिवहन पर रोक या प्रतिबंध नहीं लगाता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

    Allahabad High Court 

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यूपी गोवध निवारण अधिनियम 1955 और उससे जुड़े नियम विशेष रूप से राज्य के बाहर से उत्तर प्रदेश में गायों, बैलों या सांडों के परिवहन पर लागू होते हैं और गोमांस के परिवहन पर प्रतिबंध नहीं लगाते हैं, क्योंकि वहां अधिनियम या नियमों में गोमांस की आवाजाही को प्रतिबंधित करने वाला कोई प्रावधान नहीं है।

    यह टिप्पणी जस्टिस पंकज भाटिया की पीठ ने वसीम अहमद द्वारा दायर एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते हुए की, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उसकी मोटरसाइकिल (इस आरोप पर कि इसका इस्तेमाल गोमांस के परिवहन के लिए किया गया था) को 1955 अधिनियम की धारा 5ए(7) के तहत शक्तियों को प्रयोग करते हुए जब्त करने के आदेश को चुनौती दी गई थी।

    फतेहपुर के जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश में दस्तावेजीकरण किया था कि उन्हें पुलिस अधीक्षक, फ़तेहपुर से एक रिपोर्ट मिली थी कि पुनरीक्षणकर्ता के वाहन को गोमांस के परिवहन में फंसाया गया था, जिसके कारण गौहत्या अधिनियम. धारा 3/5 ए / 8 के तहत अपराध दर्ज किया गया था।

    एचसी के समक्ष आदेश को चुनौती देते हुए, पुनरीक्षणकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि जब्ती अधिनियम के प्रावधानों का खंडन करती है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 (ए) द्वारा संरक्षित अधिकारों का उल्लंघन करती है। यह भी दावा किया गया कि ज़ब्ती शक्ति के वैध प्रयोग के अनुरूप नहीं है, जिससे आदेश को रद्द करना आवश्यक हो जाता है।

    शुरुआत में, न्यायालय ने कहा कि 1955 अधिनियम की धारा 3 उत्तर प्रदेश के भीतर किसी भी स्थान पर गाय, बैल के वध पर प्रतिबंध लगाती है और अधिनियम की धारा 5 ए (1) के अनुसार, किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसा करना निषिद्ध है।

    न्यायालय ने आगे कहा कि अधिनियम की धारा 5ए(7) निर्दिष्ट करती है कि यदि किसी वाहन का उपयोग अधिनियम और संबंधित नियमों का उल्लंघन करते हुए गोमांस या गायों और उनकी संतानों के परिवहन के लिए किया जाता है, तो कानून प्रवर्तन अधिकारियों के पास वाहन को जब्त करने का अधिकार है।

    इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश गोवध निवारण नियम, 1964 के नियम 7 और 1955 अधिनियम की धारा 5ए के आधार पर प्रदत्त जब्ती की शक्ति को आकर्षित करने के लिए, यह आरोप लगाना और स्थापित करना आवश्यक है कि जिस वाहन पर गोमांस का परिवहन किया जा रहा था, वह इस अधिनियम के प्रावधानों और संबंधित नियमों का उल्लंघन करके किया जा रहा है।

    न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान मामले में, आरोप में राज्य के भीतर दो स्थानों पर एक वाहन (मोटरसाइकिल) का उपयोग करके गोमांस का परिवहन शामिल है, हालांकि, यह कार्रवाई 1955 अधिनियम के प्रावधानों या 1964 नियम के तहत न तो प्रतिबंधित है और न ही विनियमित है। और इसलिए, न्यायालय ने कहा, इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में परिवहन के आधार पर जब्ती का आधार प्रथम दृष्टया स्थापित नहीं है।

    नतीजतन, न्यायालय ने माना कि ज़ब्ती की शक्ति का प्रयोग कानून के किसी अधिकार के बिना और गोवध अधिनियम की धारा 5ए(7) की गलत व्याख्या पर किया गया था और उक्त कारणों से, न्यायालय ने ज़ब्ती आदेश को रद्द कर दिया और वाहर को रिलीज करने निर्देश दिया।

    केस टाइटलः वसीम अहमद बनाम यूपी राज्य और अन्य 2023 LiveLaw (AB) 446 [CRIMINAL REVISION No. - 4956 of 2023]

    केस साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (एबी) 446


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