यूपी कोर्ट ने 26 साल पुराने गैंगस्टर एक्ट मामले में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को दोषी ठहराया, 10 साल की जेल की सजा सुनाई

Shahadat

16 Dec 2022 1:42 PM IST

  • यूपी कोर्ट ने 26 साल पुराने गैंगस्टर एक्ट मामले में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को दोषी ठहराया, 10 साल की जेल की सजा सुनाई

    उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की एक अदालत ने गुरुवार को 26 साल पुराने गैंगस्टर मामले में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी (भीम सिंह) को दोषी करार दिया। इस साल यह तीसरा मामला है, जिसमें उसे दोषी ठहराया गया है। उसे 10 साल जेल की सजा सुनाई गई।

    गाजीपुर के एडीजे-प्रथम सांसद/विधायक कोर्ट दुर्गेश ने अंसारी और उसके सहयोगी भीम सिंह पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह पहला मामला है जिसमें किसी ट्रायल कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया है। इससे पहले इसी साल सितंबर में हाईकोर्ट ने उसे दो मामलों में दोषी ठहराया था।

    गौरतलब हो कि गैंगस्टर एक्ट में कुल 5 मामले थे, गाजीपुर में दो, वाराणसी में दो और चंदौली में एक मामला है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर मामले में शामिल 5 मामलों में से 4 मामलों में मुख्तार अंसारी को अदालत ने सुनवाई के बाद बरी कर दिया। केवल पूर्व कांग्रेस विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या से जुड़े मामले की सुनवाई चल रही है।

    3 अगस्त, 1991 को कांग्रेस नेता अवधेश राय की वाराणसी में अजय राय के घर के बाहर दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में अजय राय ने एफआईआर में मुख्तार अंसारी, भीम सिंह, पूर्व विधायक अब्दुल कलीम, कमलेश सिंह और राकेश को नामजद किया।

    अंसारी पिछले कई सालों से फरार है और फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय प्रयागराज में उससे पूछताछ कर रहा है। अंसारी के खिलाफ अब तक लगभग 59 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें से 20 मामले अदालतों में लंबित हैं।

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