'अस्पृश्यता' केवल जाति-आधारित नहीं; इसमें इस विचार के आधार पर सभी प्रकार के सामाजिक बहिष्कार शामिल हैं कि कुछ व्यक्ति निम्न हैं: मद्रास हाईकोर्ट
Shahadat
23 Jun 2023 12:53 PM IST
मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में देखा कि "अस्पृश्यता" केवल जाति आधारित प्रथा नहीं, बल्कि इसमें सामाजिक बहिष्कार की सभी प्रथाएं शामिल हैं, जिनका आधार पवित्रता/प्रदूषण और पदानुक्रम/अधीनता के अनुष्ठानिक विचारों में है।
अदालत ने कहा,
"विशिष्ट जाति-आधारित प्रथा से परे जाकर 'अस्पृश्यता' में सामाजिक बहिष्कार की सभी प्रथाएं शामिल हैं जिनका आधार पवित्रता/प्रदूषण और पदानुक्रम/अधीनता के अनुष्ठानिक विचारों में है।"
हाईकोर्ट ने मद्रास बार एसोसिएशन के सदस्यता नियमों से निपटने के दौरान ये महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं, जिन पर अभिजात्य और बहिष्करणवादी के रूप में सवाल उठाए गए हैं।
जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने इस बात पर प्रकाश डाला कि संविधान के अनुच्छेद 17 (जो अस्पृश्यता की प्रथा को प्रतिबंधित करता है) को व्यापक रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि न केवल अस्पृश्यता की जाति-आधारित प्रथा संवैधानिक रूप से निषिद्ध है, बल्कि ऐसी सभी प्रथाएं जो इससे मिलती-जुलती हैं। इस प्रकार, अदालत ने कहा कि इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि क्या यह प्रथा सामाजिक अधीनता, बहिष्कार और अलगाव में से एक है।
अदालत ने आगे कहा,
“अनुच्छेद 17 को व्यापक रूप से पढ़ने का मतलब है कि न केवल अस्पृश्यता की जाति-आधारित प्रथा संवैधानिक निषेध के दायरे में आती है, बल्कि “अस्पृश्यता” के साथ पारिवारिक समानता रखने वाली प्रथाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके लिए न्यायालय को यह पूछने की आवश्यकता है कि क्या कोई विशेष प्रथा, जैसे अस्पृश्यता, सामाजिक अधीनता, बहिष्कार और पृथक्करण की प्रथा है, इस विचार पर आधारित है कि कुछ व्यक्तिगत विशेषताएं (चाहे जाति, या लिंग, या मासिक धर्म) व्यक्तियों को किसी व्यक्ति से अलग करने को समाज में निम्न उनकी स्थिति को उचित ठहरा सकती हैं। "
अदालत ने कहा,
"इसके लिए न्यायालय को यह पूछने की आवश्यकता है कि क्या कोई विशेष प्रथा, जैसे अस्पृश्यता, सामाजिक अधीनता, बहिष्कार और अलगाव की प्रथा है, इस विचार पर आधारित है कि कुछ व्यक्तिगत विशेषताएं व्यक्तियों को समाज में निम्न स्थिति में धकेलने को उचित ठहरा सकती हैं।"
अदालत सीनियर एडवोकेट एलीफेंट जी राजेंद्रन द्वारा मद्रास बार एसोसिएशन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दावा किया गया कि एसोसिएशन ने उनके गैर-सदस्य बेटे को एमबीए हॉल में पानी पीने से रोका। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एसोसिएशन इस तरह अपनी सदस्यता बनाकर विशिष्ट वर्ग बनाने की कोशिश कर रही है कि सामान्य प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को सदस्यता प्राप्त करना मुश्किल हो जाए।
जबकि राजेंद्रन ने आरोप लगाया कि एसोसिएशन जातिगत भेदभाव में संलग्न है, अदालत ने इस अवधारणा को विस्तार से बताया और कहा कि यह वर्ग भेदभाव है। अदालत ने यह भी माना कि वर्ग भेदभाव भी अस्पृश्यता के दायरे में आएगा जब यह आर्थिक स्थिति पर आधारित हो।
अदालत ने कहा,
“अब रिट याचिकाकर्ता ने मद्रास बार एसोसिएशन में अस्पृश्यता का अभ्यास करने का आधार उठाया है, लेकिन उक्त आरोप को जातिगत भेदभाव के परिप्रेक्ष्य में नहीं माना जा सकता। इसे वर्ग भेदभाव के परिप्रेक्ष्य में समझा जाना चाहिए, जिसे अस्पृश्यता के रूप में भी समझा जाना चाहिए, अगर यह मद्रास बार एसोसिएशन के उप-नियमों के अनुसार आर्थिक स्थिति, प्रतिष्ठित व्यक्तियों या प्रस्तावक या दूसरे प्रस्तावक की अनुपलब्धता के आधार पर अभ्यास किया जाता है।"
अदालत ने इस बात पर भी चर्चा की कि कैसे संविधान सभा ने अस्पृश्यता के दायरे को धर्म या जाति तक सीमित करने वाले संशोधन को खारिज कर दिया और कहा कि अस्पृश्यता को व्यापक अर्थ में समझा जाना चाहिए।
अदालत ने कहा कि हालांकि एसोसिएशन के कुछ सदस्य अस्पृश्यता को उसके संकीर्ण अर्थ में समझते थे, लेकिन उन्होंने व्यापक अर्थ को छोड़कर ऐसा नहीं किया। अदालत ने कहा कि एसोसिएशन के कुछ सदस्यों ने यह भी समझा कि अनुच्छेद 17 अनुच्छेद 15 के प्रावधानों से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार समान सामाजिक परिस्थितियों का आनंद लेने का अधिकार भी शामिल है।
अदालत ने आगे कहा,
“इस बीच, अन्य सदस्यों ने स्पष्ट रूप से प्रावधान को अनुच्छेद 15(2) से जोड़ा, और बार-बार तर्क दिया कि अनुच्छेद 17 की समझ में सभी के लिए 'समान सामाजिक परिस्थितियों', 'समान अधिकार', 'सामाजिक समानता', 'सामाजिक असमानता, सामाजिक कलंक और सामाजिक अक्षमताएं' और 'जो लोग सामाजिक और आर्थिक मामलों में पीछे रह गए हैं' के लिए एक उपचारात्मक खंड के रूप में लेने का अधिकार शामिल है।'
अदालत ने कहा कि संविधान न केवल औपनिवेशिक शासन से आजादी के लिए चार्टर है, बल्कि दस्तावेज भी है, जो समाज में मौजूद सामाजिक पदानुक्रमों को दूर करने में मदद करता है। इस प्रकार, अदालत ने कहा कि संविधान के परिवर्तनकारी उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए अदालतों को इन खंडों को व्यापक रूप से पढ़ना चाहिए।
अच्छी प्रतिष्ठा अनुच्छेद 21 का पहलू
चर्चा के दौरान, अदालत ने यह भी कहा कि किसी की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाना व्यक्तिगत क्षति है और अच्छी प्रतिष्ठा व्यक्तिगत सुरक्षा का तत्व है, जिसे संविधान द्वारा जीवन के आनंद, स्वतंत्रता आदि के अधिकार के साथ संरक्षित किया गया है।
अदालत ने कहा,
“अच्छी प्रतिष्ठा व्यक्तिगत सुरक्षा का तत्व है और संविधान द्वारा जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के आनंद के अधिकार के साथ समान रूप से संरक्षित है। इस प्रकार, इसे नागरिक के जीवन के अधिकार के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आवश्यक तत्व माना गया है।”
अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वकीलों ने स्वयं प्रतिष्ठा का आनंद लिया, जो वर्तमान और भविष्य के लिए राजस्व जनरेटर भी है।
अदालत ने कहा,
“वकील एक वकील के रूप में अपनी क्षमता के आधार पर सामाजिक स्थिति का आनंद लेता है। वकील को समाज में जो प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, वह न केवल जीवन की धुरी है, बल्कि जीवन का सबसे शुद्ध खजाना और सबसे कीमती सुगंध भी है। यह वर्तमान के साथ-साथ भावी पीढ़ी के लिए भी राजस्व जनरेटर है। मनुष्य के व्यक्तिगत अधिकारों में प्रतिष्ठा का अधिकार भी शामिल है।”
केस टाइटल: हाथी जी राजेंद्रन बनाम रजिस्ट्रार जनरल और अन्य
साइटेशन: लाइव लॉ (मैड) 171/2023
ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें