इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आठ साल से सजा काट रहे व्यक्ति को आईपीसी की धारा 306 के तहत आरोप से बरी किया
Avanish Pathak
24 Aug 2023 8:04 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को उस व्यक्ति को बरी कर दिया, जिसे निचली अदालत ने आईपीसी की धारा 306 के तहत दोषी ठहराया था और पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में 8 साल की कैद की सजा सुनाई थी।
रिकॉर्ड पर सबूतों का विश्लेषण करने के बाद, अदालत ने कहा कि आरोपी की ओर से कुछ और प्रत्यक्ष कार्य, भले ही अप्रत्यक्ष हो, की आवश्यकता है ताकि उसके कृत्यों या आचरण को 'उकसाने' शब्द के अर्थ में लाया जा सके और इसलिए, वह बरी होने का हकदार है।
हालांकि बरी होने का फैसला दर्ज करने से पहले, जस्टिस ज्योत्सना शर्मा की पीठ ने अपराध बोध के साथ कहा कि दोषसिद्धि के खिलाफ अपील सुनवाई के लिए तब आई, जब आरोपी अपनी सजा की पूरी अवधि पहले ही काट चुका है और उसे रिहा कर दिया।
अदालत ने आगे कहा कि अभियुक्त को कारावास की अवधि से अधिक एक महीने तक हिरासत में रखा गया था और मौजूदा मामले से पता चला कि "कानून की महिमा में दोष खुले तौर पर हैं" और "न्याय वितरण प्रणाली की विफलताएं और कमजोरी" अपने आप दिख रही है।"
मामला
पता चला कि सितंबर 2000 में घरेलू क्लेशों से तंग आकर खुद को आग लगा लेने से पीड़िता की मौत हो गई थी। मृत्यु पूर्व दिए गए बयान में उसने बताया कि उसका पति (आरोपी) शराबी था और वह उसे आए दिन प्रताड़ित करता था और उसने सारी संपत्ति भी बेच दी थी, जिससे तंग आकर उसने खुद ही अपना शरीर जला लिया।
इसके बाद आरोपी पति पर अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए 306 आईपीसी के आरोप में मुकदमा चलाया गया और अंततः उसे दोषी पाया गया और अप्रैल 2003 में 8 साल की कैद की सजा सुनाई गई। उसी वर्ष, उसने हाईकोर्ट के समक्ष सजा के खिलाफ अपील दायर की।
शुरुआत में, अदालत ने कहा कि आईपीसी की धारा 306 के आवेदन के लिए कानून की शर्त यह है कि आत्महत्या के कार्य और आरोपी द्वारा पीड़ित के साथ किए गए व्यवहार या कृत्य के बीच निकटता होनी चाहिए।
इसके अलावा, मामले के तथ्यों की जांच करते हुए, अदालत ने अनिवार्य रूप से पीडब्लू 3 द्वारा दिए गए सबूतों पर भरोसा किया, यह ध्यान देने के लिए कि पत्नी/मृतक अपने पति के आचरण से परेशान और हताश महसूस कर रही थी और घटना के दिन, विवाद हुआ था खाना बनाने के दौरान वह बहुत परेशान हो गई और उसने अपनी जान देने का फैसला किया और खुद को आग लगा ली।
इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने इस संक्षिप्त प्रश्न पर विचार-विमर्श किया कि क्या ये तथ्य और परिस्थितियां आईपीसी की धारा 306 के तहत अपराध का गठन करेंगी।
निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, अदालत ने कहा कि आरोपी का कृत्य निंदनीय हो सकता है, लेकिन यह "आत्महत्या के लिए उकसाने" की श्रेणी में नहीं आता, जब तक कि इसमें कुछ और जोड़ने को न हो।
नतीजतन, अदालत ने अपील की अनुमति दी और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/एफटीसी III, सुल्तानपुर के आदेश और फैसले को रद्द कर दिया।
केस टाइटलः पवन सुत @ राम सुख तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2023 लाइव लॉ (एबी) 282 [क्रिमिनल अपील नंबर 661/2003]
केस साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (एबी) 282