पिता पर नाबालिग बेटे के यौन शोषण का आरोप- माता-पिता के बीच वैवाहिक कलह एफआईआर रद्द करने का कोई आधार नहींः दिल्ली हाईकोर्ट

Shahadat

23 Sep 2022 5:12 AM GMT

  • पिता पर नाबालिग बेटे के यौन शोषण का आरोप- माता-पिता के बीच वैवाहिक कलह एफआईआर रद्द करने का कोई आधार नहींः दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऐसे मामले से निपटते हुए जहां पिता पर अपने ही नाबालिग लड़के के यौन शोषण का आरोप है, कहा कि ऐसे मामलों को वैवाहिक कलह के मामलों के रूप में नहीं माना जा सकता, क्योंकि बच्चे को न्याय पाने का अपना व्यक्तिगत संवैधानिक अधिकार है।

    जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि पीड़ित को न्याय पाने के अधिकार से केवल इसलिए वंचित करना बहुत अनुचित होगा, क्योंकि आरोपी उसका असली पिता है और उसके माता-पिता के बीच वैवाहिक कलह है।

    अदालत ने इस प्रकार यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) की धारा 10 और 12 के तहत पिता के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया।

    पिता पर अपने नाबालिग बेटे को गलत तरीके से छूने और तीन साल की अवधि में कई मौकों पर उसका यौन शोषण करने का आरोप लगाया गया। आरोप है कि उसकी हरकतों के कारण नाबालिग बच्चे को रात में भीषण डर और भावनात्मक अशांति महसूस होने लगी।

    पीड़ित पक्ष का यह मामला है कि जब मां ने अपने बेटे की स्थिति के बारे में बाल मनोवैज्ञानिक से परामर्श किया तो डॉक्टर ने उसे बताया कि नाबालिग के साथ उसके पिता ने छेड़छाड़ की है।

    दूसरी ओर, पिता ने प्रस्तुत किया कि एफआईआर झूठे और मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित है, क्योंकि उसके और उसकी पत्नी के बीच संबंध खराब स्थिति में है, जिसने नाबालिग बेटे का इस्तेमाल अपने झूठे अहंकार को संतुष्ट करने के लिए किया। इसलिए, उसने प्रार्थना की कि विचाराधीन एफआईआर रद्द की जाए।

    याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर भी भरोसा किया, जिसमें पॉक्सो अधिनियम (POCSO Act) के तहत एफआईआर इस तथ्य के मद्देनजर खारिज कर दी गई कि पीड़ित लड़के ने अपनी मां द्वारा अपने पिता के खिलाफ दर्ज सभी आरोपों का स्पष्ट रूप से खंडन किया।

    हालांकि, कोर्ट का मानना ​​था कि मामला फैसले के दायरे में नहीं आता, क्योंकि वह इस बात से संतुष्ट नहीं कि एफआईआर में लगाए गए आरोप झूठे या प्रतिशोधी हो सकते हैं।

    नाबालिग बच्चे द्वारा पुलिस और साथ ही मजिस्ट्रेट को दिए गए बयानों पर गौर करते हुए हाईकोर्ट का विचार था कि बच्चे ने यौन शोषण की विशिष्ट घटनाओं को बताया, जिस तरह से वे किए गए, जिसमें वही स्थान, समय और तारीखें शामिल हैं।

    अदालत ने कहा,

    "यह अदालत सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए ट्रायल नहीं कर सकती, सबूतों की सराहना नहीं कर सकती या यह तय नहीं कर सकती कि बच्चे द्वारा पुलिस, मजिस्ट्रेट और काउंसलर को दिए गए बयानों को पढ़ाया गया है और वे झूठा या प्रेरित है।"

    इसमें कहा गया,

    "यह न्यायालय इस तथ्य के प्रति सचेत है कि ऐसे मामलों को वैवाहिक कलह के मामलों के रूप में नहीं माना जा सकता है, लेकिन ध्यान दें कि इस मामले में पीड़ित बच्चे को यौन शोषण के मामले में न्याय पाने का अपना व्यक्तिगत संवैधानिक अधिकार है। बाल पीड़ित को इस तरह के न्याय के अधिकार से केवल इसलिए वंचित करना, क्योंकि इसमें शामिल पक्षों में से एक उसका असली पिता है और उसके पिता और माता के बीच वैवाहिक कलह है, अत्यधिक अनुचित होगा।"

    हालांकि, कोर्ट ने कहा कि पीड़ित के बयान की सच्चाई ट्रायल के दौरान ही स्पष्ट हो पाएगी, जब उसकी और अन्य गवाहों की गवाही दर्ज की जाएगी और क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद जांच की जाएगी।

    अदालत ने कहा कि अन्यथा रोक न्यायिक कार्यवाही का गला घोंटने और पीड़ित बच्चे को न्याय पाने के अवसर से वंचित करने के समान होगी।

    अदालत ने कहा,

    "शिकायतकर्ता द्वारा सीआरपीसी की धारा 164 के तहत सहायक बयानों के साथ एफआईआर की सामग्री को ध्यान में रखते हुए तथ्य यह है कि आरोप पत्र दायर किया गया, याचिकाकर्ता के वकील का तर्क है कि आरोप निराधार और झूठे हैं, यह एफआईआर रद्द करने के उद्देश्य से समय से पहले प्रतीत होता है।"

    तदनुसार याचिका खारिज कर दी गई।

    केस टाइटल: एक्स बनाम दिल्ली के एनसीटी राज्य

    साइटेशन: लाइव लॉ (दिल्ली) 897/2022

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