उमेश पाल हत्याकांड | मारे गए गैंगस्टर अतीक अहमद के भाई की पत्नी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की याचिका, एफआईआर को चुनौती

Avanish Pathak

9 Oct 2023 7:44 PM IST

  • उमेश पाल हत्याकांड | मारे गए गैंगस्टर अतीक अहमद के भाई की पत्नी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की याचिका, एफआईआर को चुनौती

    अतीक अहमद के भाई खालिद अज़ीम उर्फ़ अशरफ़ की पत्नी ज़ैनब फातिमा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक क्रिमिनल रिट पीटिशन फाइल की है, जिसमें उसने उमेश पाल मर्डर केस में अपने ख़िलाफ़ फरवरी 2023 में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है।

    जस्टिस विवेक कुमार बिड़ला और जस्टिस विनोद दिवाकर की पीठ इस सप्ताह इस मामले पर सुनवाई कर सकती है।

    ज़ैनब पर यूपी पुलिस ने 2005 के राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उसके दो पुलिस गार्डों की हत्या के बाद शूटरों को प्रयागराज से भागने में मदद करने का आरोप लगाया है।

    ज़ैनब फिलहाल फरार है और उस एफआईआर का सामना कर रही है, जो शुरू में धूमनगंज पुलिस स्टेशन में अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, अतीक के दो बेटों, सहयोगी गुड्डु मुस्लिम और गुलाम और नौ अन्य के खिलाफ दर्ज की गई थी।

    गौरतलब है कि इस साल अप्रैल में अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की पुलिस और मीडिया की मौजूदगी में एक दिल दहला देने वाली घटना में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस समय उन्हें मेडिकल परीक्षण के लिए प्रयागराज के एक अस्पताल में ले जाया जा रहा था।

    30 सितंबर को, उत्तर प्रदेश राज्य ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की चल रही जांच में यूपी पुलिस की ओर से कोई गलत काम नहीं पाया गया।

    विशाल तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में 11 अगस्त, 2023 को जारी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के जवाब में एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय राज्य सरकार की ओर से यह बात कही गई थी।

    इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से निर्दिष्ट मामलों में जांच या परीक्षण के चरण को रेखांकित करते हुए एक हलफनामा प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस मुठभेड़ों के संबंध में मौजूदा रिपोर्टों और सिफारिशों पर भी विचार किया था।


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