BREAKING | उमर खालिद ने जमानत खारिज होने के खिलाफ दायर की पुनर्विचार याचिका, ओपन कोर्ट में सुनवाई की मांग

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    उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जमानत याचिका खारिज होने के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। यह याचिका 5 जनवरी के उस आदेश के खिलाफ है, जिसमें कोर्ट ने दिल्ली दंगा साजिश मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। मामले की सुनवाई बुधवार को सूचीबद्ध है।

    गौरतलब है कि जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन वी अंजारिया की खंडपीठ ने उमर खालिद और सह-आरोपी शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि अभियोजन सामग्री से प्रथम दृष्टया यूएपीए के तहत उनके खिलाफ मामला बनता है और उनकी भूमिका “योजना, संगठन और रणनीतिक दिशा” में महत्वपूर्ण रही है।

    हालांकि, कोर्ट ने इसी मामले में अन्य आरोपियों—गुलफिशा फातिमा, मीरा हैदर, शिफा-उर-रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद—को जमानत दी थी। साथ ही, कोर्ट ने यह भी कहा था कि खालिद और इमाम एक वर्ष बाद या संरक्षित गवाहों के बयान पूरे होने के बाद ही दोबारा जमानत याचिका दायर कर सकते हैं।

    पुनर्विचार याचिका का उल्लेख सीनियर एडवोकेट ने किया और खुली अदालत में सुनवाई की मांग की। इस पर जस्टिस कुमार ने कहा कि वे दस्तावेजों का अवलोकन करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे।

    Praveen Mishra

    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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