BREAKING | उमर खालिद ने जमानत खारिज होने के खिलाफ दायर की पुनर्विचार याचिका, ओपन कोर्ट में सुनवाई की मांग
Praveen Mishra
13 April 2026 11:24 AM IST

उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जमानत याचिका खारिज होने के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। यह याचिका 5 जनवरी के उस आदेश के खिलाफ है, जिसमें कोर्ट ने दिल्ली दंगा साजिश मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। मामले की सुनवाई बुधवार को सूचीबद्ध है।
गौरतलब है कि जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन वी अंजारिया की खंडपीठ ने उमर खालिद और सह-आरोपी शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि अभियोजन सामग्री से प्रथम दृष्टया यूएपीए के तहत उनके खिलाफ मामला बनता है और उनकी भूमिका “योजना, संगठन और रणनीतिक दिशा” में महत्वपूर्ण रही है।
हालांकि, कोर्ट ने इसी मामले में अन्य आरोपियों—गुलफिशा फातिमा, मीरा हैदर, शिफा-उर-रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद—को जमानत दी थी। साथ ही, कोर्ट ने यह भी कहा था कि खालिद और इमाम एक वर्ष बाद या संरक्षित गवाहों के बयान पूरे होने के बाद ही दोबारा जमानत याचिका दायर कर सकते हैं।
पुनर्विचार याचिका का उल्लेख सीनियर एडवोकेट ने किया और खुली अदालत में सुनवाई की मांग की। इस पर जस्टिस कुमार ने कहा कि वे दस्तावेजों का अवलोकन करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे।

