माँ की सर्जरी के लिए उमर ख़ालिद को हाईकोर्ट से मिली 3 दिन की अंतरिम जमानत

Praveen Mishra

22 May 2026 1:13 PM IST

  • माँ की सर्जरी के लिए उमर ख़ालिद को हाईकोर्ट से मिली 3 दिन की अंतरिम जमानत

    दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में UAPA के तहत आरोपी पूर्व JNU छात्र नेता उमर खालिद को तीन दिन की अंतरिम जमानत दे दी है।

    जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मधु जैन की खंडपीठ ने उन्हें 1 जून से 3 जून तक सख्त शर्तों के साथ राहत दी।

    उमर खालिद ने अपनी मां की 2 जून को होने वाली सर्जरी और दिवंगत चाचा की चेहलुम रस्म में शामिल होने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। हालांकि हाईकोर्ट ने “सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण” अपनाते हुए सीमित अवधि के लिए राहत दी।

    सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि खालिद की मां की सर्जरी मामूली है और परिवार के अन्य सदस्य उनकी देखभाल कर सकते हैं। वहीं उमर खालिद की ओर से कहा गया कि उन्हें पहले भी पारिवारिक कारणों से अंतरिम जमानत मिल चुकी है और उन्होंने कभी शर्तों का उल्लंघन नहीं किया

    अदालत ने आदेश दिया कि उमर खालिद केवल एक मोबाइल फोन रखेंगे और जांच अधिकारी के संपर्क में रहेंगे।

    गौरतलब है कि उमर खालिद FIR 59/2020 में आरोपी हैं, जिसमें UAPA समेत कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं।

    Praveen Mishra

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    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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