एकनाथ शिंदे गुट के खिलाफ लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर स्पीकर द्वारा शीघ्र निर्णय लेने की मांग को लेकर उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

Avanish Pathak

4 July 2023 2:52 PM IST

  • एकनाथ शिंदे गुट के खिलाफ लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर स्पीकर द्वारा शीघ्र निर्णय लेने की मांग को लेकर उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

    शिवसेना (उद्धव ठाकरे) पार्टी के सांसद सुनील प्रभु ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले बागी विधायकों के खिलाफ लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अयोग्यता संबंधी याचिकाएं एक साल से अधिक समय से लंबित हैं।

    11 मई, 2023 को शिव सेना में दरार से संबंधित मामले में संविधान पीठ के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह उद्धव ठाकरे सरकार की बहाली का आदेश नहीं दे सकता क्योंकि ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना किए बिना इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करने से इनकार कर दिया और कहा कि "वर्तमान मामले में ऐसी कोई असाधारण परिस्थितियां नहीं हैं जो अयोग्यता याचिका पर फैसला करने के लिए अदालत द्वारा क्षेत्राधिकार के प्रयोग की आवश्यकता हो"।

    तदनुसार, अदालत ने अयोग्यता याचिकाओं के निर्धारण का निर्णय स्पीकर को सौंप दिया था और कहा था कि स्पीकर को "उचित अवधि के भीतर अयोग्यता पर निर्णय लेना चाहिए"।

    विधायकों द्वारा ठाकरे के खिलाफ विद्रोह करने के बाद, 23 जून 2022 को उद्धव ठाकरे द्वारा नियुक्त शिवसेना पार्टी सचेतक सुनील प्रभु द्वारा बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की गई थी। अयोग्यता के नोटिस स्पीकर की अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर नरहरि ज़िरवाल द्वारा जारी किए गए थे।

    अपने फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना था कि श्री गोगावले (शिंदे समूह द्वारा समर्थित) को शिवसेना पार्टी के सचेतक के रूप में नियुक्त करने का स्पीकर का निर्णय अवैध था।

    पीठ ने कहा,

    "यह मानने का मतलब है कि विधायक दल ही व्हिप नियुक्त करता है, इसका मतलब राजनीतिक दल के साथ नाता तोड़ना होगा। इसका मतलब है कि विधायकों का समूह राजनीतिक दल से अलग हो सकता है। व्हिप नियुक्त राजनीतिक दल दसवीं अनुसूची के लिए महत्वपूर्ण है।“

    पीठ ने टिप्पणी की कि अध्यक्ष को 3 जुलाई 2022 को विधायक दल में दो गुटों के उभरने की जानकारी थी जब उन्होंने एक नया सचेतक नियुक्त किया।

    कोर्ट ने कहा-

    "अध्यक्ष ने यह पहचानने का प्रयास नहीं किया कि दोनों व्यक्तियों - श्री प्रभु या श्री गोगावले - में से कौन राजनीतिक दल द्वारा अधिकृत व्हिप था। अध्यक्ष को केवल राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त व्हिप को ही पहचानना चाहिए।"

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