UAPAऔर देशद्रोह-गलत तरीके से गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए सभी लोगों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए: जस्टिस मदन लोकुर
LiveLaw News Network
25 July 2021 1:15 PM IST
जस्टिस मदन बी लोकुर ने शनिवार को कहा, "मेरा विचार है कि देशद्रोह कानून और UAPA कहीं नहीं जा रहे हैं, वे जहां हैं वहीं रहेंगे। और वास्तव में, लोगों को बात करने से रोकने के लिए एनएसए को अब इसमें जोड़ा जा रहा है।"
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सीजेएआर के एक वेबिनार में बोल रहे थे, जिसका विषय था- "लोकतंत्र, असहमति और कठोर कानून पर चर्चा- क्या UAPA और राजद्रोह को हमारी कानून की किताबों में जगह मिलनी चाहिए?"
जस्टिस लोकुर मुख्य रूप से इन कानूनों के तहत लंबी अवधि की कैद के बाद बरी किए गए लोगों के लिए मुआवजे और क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की आवश्यकता के मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा "मैं एक शब्द में इसका उत्तर दे सकता हूं- उत्तर 'हां, है, यह होना चाहिए।'"
उन्होंने हाल के मामले की चर्चा की, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मणिपुर के राजनीतिक कार्यकर्ता एरेन्ड्रो लीचोम्बम को रिहा करने का आदेश दिया, जिन्हें एक फेसबुक पोस्ट के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया था। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि गोबर या गोमूत्र से COVID का इलाज नहीं होगा।
जस्टिस लोकुर ने कहा, "आपके पास मणिपुर है। और आपके पास उत्तर प्रदेश है, जहां इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एनएसए के तहत 90 आदेशों को रद्द कर दिया है।"
जस्टिस लोकुर ने कहा, यह कहना अच्छा है कि UAPA जाना चाहिए और देशद्रोह जाना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे जाएंगे। और अब शायद, एनएसए का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो लोग स्थिति से कैसे निपटेंगे? जवाबदेही ही एकमात्र उपाय है। इसे 2 रूपों में होना चाहिए- एक वित्तीय है। उन सभी लोगों को, जिन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है और हिरासत में लिया गया है, मुआवजा, पर्याप्त राशि, दी जानी चाहिए। और एक बार जब अदालत पुलिस और अभियोजन पक्ष से कहना शुरू कर देगी कि आपको 5 लाख या 10 लाख का भुगतान करना होगा, तो वे शायद अपने होश में आ जाएंगे।
दूसरा पहलू जिस पर हमने बिल्कुल गौर नहीं किया है, वह है मानसिक पहलू। क्योंकि हमें लगता है कि 5 लाख रुपये दिए गए हैं तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे मानसिक आघात होते हैं, न केवल उस व्यक्ति के लिए जो मानता है कि वह निर्दोष है और अंततः निर्दोष साबित हुआ है, बल्कि उसके परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए भी है।
वह व्यक्ति कई वर्षों तक जेल में रहने के कारण गंभीर मानसिक आघात से गुजरता है, कई वर्षों तक उसे उसकी सजा भुगतनी पड़ती है, जो उसने नहीं किया है, जैसे कि मणिपुर मामले में बेकार आरोपों के लिए, झूठे आरोपों के लिए- उस व्यक्ति के मानसिक स्थिति के बारे में क्या है? मनोवैज्ञानिक प्रभाव? भावनात्मक प्रभाव? उसका परिवार? उसके बच्चे स्कूल जाएंगे और कहा जाएगा कि तुम्हारे पिता जेल में हैं! क्यों? क्योंकि वह एक आतंकवादी है! क्योंकि वह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है! उसने देशद्रोह किया है!"
जस्टिस लोकुर ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए 5 फैसलों के माध्यम से समझाया कि किस प्रकार मुआवजे और मुआवजे की अवधारणा नई नहीं है- 1983 के रुदुल शाह मामले में, जहां एक व्यक्ति को बरी होने के बाद 14 साल तक जेल में रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसे 30,000 रुपये का मुआवजा दिया था और हर्जाने के लिए दीवानी मुकदमा दायर करने की आजादी दी थी।
1984 का सेबस्टियन होंगरे मामला, जहां एक व्यक्ति को पुलिस ने उठा लिया और बाद में वह गायब हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से उस व्यक्ति को पेश करने को कहा, जिस पर पुलिस ने जवाब दिया कि उन्होंने उसे नहीं उठाया है। चूंकि सबूत थे कि उसे उठा लिया गया था और क्योंकि उसे पेश नहीं किया गया, इसलिए यह मान लिया गया कि वह मर चुका है। अदालत ने परिवार को मुआवजे के रूप में 1 लाख रुपये दिए।
1985 के प्रोफेसर भीम सिंह मामले में, जहां जम्मू और कश्मीर में विधानसभा सत्र में भाग लेने जा रहे एक विधायक को उठा लिया गया और सत्र में भाग लेने से रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे के रूप में 50,000 रुपये दिए। 1989 में एक गैर सरकारी संगठन सहेली ने पुलिस हिरासत में मौत का मामला दर्ज कराया। सुप्रीम कोर्ट ने 75,000 रुपए मुआवजा दिया। 1983 नीलाबती बेहरा मामला, जहां याचिकाकर्ता के बेटे की पुलिस हिरासत में मौत हो गई और उसका शव रेलवे ट्रैक के पास मिला था। सुप्रीम कोर्ट ने 1,50,000 रुपये का मुआवजा दिया था।
जस्टिस लोकुर ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट लंबे समय से पुलिस हिरासत में हुई मौत, गुमशुदगी, उठान आदि के लिए मुआवजा दे रहा है। नीलाबती बेहरा के बाद शायद इस तरह की अवैध गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि किसी कारण से मुआवजे की संस्कृति मर गई। लेकिन अब हम एक बार फिर इसका सामना कर रहे हैं। हमारे पास एक बहुत ही प्रतिष्ठित वैज्ञानिक नंबी नारायणन हैं, जिन्हें (जासूसी मामले में) हिरासत में लिया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मुआवजे के रूप में 50 लाख रुपए दिए थे!"
न्यायाधीश ने संकेत दिया कि कैसे असम के विधायक और किसान नेता अखिल गोगोई को UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया और CAA विरोधी गिरफ्तारी के संबंध में एक वर्ष से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया और उन्हें रिहा कर दिया गया (बरी भी नहीं किया गया, लेकिन कोई अपराध नहीं होने के कारण उन्हें रिहा किया गया), लेकिन कोई मुआवजा नहीं दिया गया; कॉमेडियन मुनव्वर फ़ारूक़ी, जिन्हें एक कॉमेडी शो में कथित रूप से धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया क्योंकि गिरफ्तारी 2014 के अर्नेश कुमार मामले में दिशानिर्देशों के खिलाफ थी लेकिन कोई मुआवजा नहीं दिया गया था।
जस्टिस लोकुर ने कहा, "तो सुप्रीम कोर्ट UAPA और देशद्रोह कानून के आवेदन के लिए दिशानिर्देश निर्धारित कर सकता है, लेकिन अगर पुलिस कहती है कि हम उनका पालन नहीं करना चाहते हैं, तो वे इसका पालन नहीं करेंगे", जस्टिस लोकुर ने एक सुझाव के संदर्भ में यह टिप्पणी की। सुझाव यह था कि सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 142 के तहत, इन कानूनों को लागू करने के लिए मामलों को निर्धारित करने वाले दिशानिर्देश निर्धारित कर सकता है।
न्यायाधीश ने मोहम्मद हबीब के मामले का उल्लेख किया। त्रिपुरा के एक व्यक्ति को बैंगलोर में हिरासत में लिया गया और चार साल तक जेल में रहा, पुलिस ने उसे लश्कर-ए-तैयबा के "आतंकवादी हमले का साजिशकर्ता" बताया था। हालांकि बाद उसे रिहा कर दिया गया, मुआवजा भी दिया गया।
उन्होंने बताया कि कैसे गिरफ्तार किए जाने के 19 साल बाद, सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने इस साल मार्च में "प्रतिबंधित संगठन सिमी को बढ़ावा देने" के आरोपी सभी 127 लोगों को बरी कर दिया, लेकिन कोई मुआवजा नहीं दिया गया।
इसके अलावा, कश्मीर के एक व्यक्ति बशीर अहमद बाबा, जो एक कैंसर विरोधी शिविर में भाग लेने के लिए गुजरात से जा रहे थे, को आतंकवादी होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और 11 साल की जेल हुई। उन्हें बरी कर दिया गया था लेकिन कोई मुआवजा नहीं मिला था।
न्यायाधीश ने कहा, "न केवल बरी करना, बल्कि कई अन्य मामले हैं, जहां मुआवजा दिया जाना चाहिए।"
जस्टिस लोकुर ने उन व्यक्तियों के की चर्चा की,जिन्हें अदालतों ने रिहा करने का निर्देश दिया , लेकिन उन्हें हिरासत में रखा गया और जिन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला।
उन्होंने बताया "लगभग 25 साल पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने तिहाड़ जेल को एक व्यक्ति को रिहा करने का निर्देश दिया था, लेकिन उसे और 15 दिनों के लिए जेल में ही रखा गया था। कोर्ट ने उन्हें प्रति दिन 1000 रुपये का मुआवजा दिया
अभिनेता संजय दत्त को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया, लेकिन वह दो दिनों के लिए जेल में थे, क्योंकि आदेश नहीं पहुंचा।
दिल्ली में तीन कार्यकर्ताओं (नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और इकबाल आसिफ तन्हा) को जमानत दे दी गई, लेकिन उन्हें तुरंत रिहा नहीं किया गया क्योंकि पुलिस ने कहा कि वह उनके आधार कार्ड और पते की जांच करना चाहती है - उन्हें जेल में होना चाहिए। क्या उन्होंने तब जांच नहीं की थी जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था? यह सब क्या चल रहा है? अदालत द्वारा आदेश पारित किए जाते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि अगर हम पालन करना चाहते हैं, तो हम करेंगे, अन्यथा नहीं?
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मणिपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप उसे 5 बजे तक रिहा कर दें! यह वह स्थिति है, जिसमें हम आ गए हैं कि अदालतों को शाम 5 बजे, शाम 6 बजे तक रिहाई का आदेश देना पड़ रहा है? व्यक्ति को रिहा करना पुलिस का कर्तव्य है! और इनमें से किसी भी मामले में कोई मुआवजा नहीं मिला!"