यूएपीए | जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने विशेष रूप से अभियोजन साक्ष्य के चरण के दौरान सुनवाई में तेजी लाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए

Avanish Pathak

4 Aug 2023 8:29 AM GMT

  • यूएपीए | जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने विशेष रूप से अभियोजन साक्ष्य के चरण के दौरान सुनवाई में तेजी लाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए

    Jammu and Kashmir and Ladakh High Court

    जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने विशेष रूप से अभियोजन साक्ष्य के चरण के दौरान मुकदमों में तेजी लाने के लिए राज्य में ट्रायल कोर्टों को दिशानिर्देशों का एक सेट जारी किया है। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस मोहन लाल की पीठ ने यूएपीए के एक आरोपी द्वारा जमानत की मांग को लेकर दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिशानिर्देश पारित किए।

    अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि मुकदमे में देरी ने संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित त्वरित सुनवाई के अपीलकर्ता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया है।

    अदालत ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही के रिकॉर्ड की जांच की और पाया कि अभियोजन पक्ष के 34 गवाहों में से, दो वर्षों में केवल छह की जांच की गई थी। मुकदमे में देरी के लिए पूरी तरह से अभियोजन पक्ष द्वारा गवाहों को पेश करने में असमर्थता और ट्रायल कोर्ट द्वारा उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय उपायों की कमी को जिम्मेदार ठहराया गया था।

    इस पर ध्यान देते हुए, पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि त्वरित सुनवाई का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आरोपी व्यक्ति के अधिकारों का एक अभिन्न अंग है। इसमें आगे यूनियन ऑफ इंडिया बनाम केए नजीब – (2021) का उल्लेख किया गया और स्पष्ट किया कि जमानत पर वैधानिक रोक द्वारा शासित मामलों में भी, मुकदमे में देरी अभी भी जमानत पर विचार करने के लिए एक वैध आधार हो सकती है। इस प्रकार इसने अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा कर दिया।

    कोर्ट ने कहा कि मुकदमे में देरी का आकलन करते समय और क्या मुकदमे में देरी के आधार पर जमानत का अधिकार बनता है, ट्रायल कोर्ट को इस पर विचार करना चाहिए (ए) गिरफ्तारी की तारीख से आरोप पत्र दाखिल होने तक अभियुक्त की कैद की अवधि, (बी) अभियोजन पक्ष के गवाहों की जांच में देरी, (सी) अभियोजन पक्ष की ओर से अपने गवाहों को पेश करने में शीघ्र आचरण या इसकी कमी, (डी) न्यायालय का आचरण और इसकी चिंता या इसकी अनुपस्थिति, गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कठोर उपायों का सहारा लेना, जहां गवाह उन पर प्रक्रिया की सेवा के बावजूद अनुपस्थित रहते हैं और, (ई) क्या अभियुक्त के आचरण से पता चलता है कि मुकदमे में देरी के लिए वह जिम्मेदार है।

    हाईकोर्ट ने अभियोजन साक्ष्य के चरण के विशेष संदर्भ में, ट्रायल कोर्टों को उनके समक्ष मामलों में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश भी जारी किए:

    (ए) अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय करने के बाद, चश्मदीदों को समन जारी किया जाएगा या, यदि यह ऐसा मामला है जहां कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, तो उन गवाहों को समन जारी किया जाएगा जो अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करने के लिए सबसे अधिक सामग्री रखते हैं।

    (बी) यदि किसी भी कारण से समन बिना तामील किए वापस आ जाता है, तो बार-बार उसी प्रक्रिया का सहारा लेकर समय बर्बाद करने के बजाय, अगला समन पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के माध्यम से तामील कराया जाना चाहिए। यदि उन समनों की तामील भी नहीं की जाती है, तो पुलिस की रिपोर्ट में कारण दर्शाया जाना चाहिए कि उन्हें तामील क्यों नहीं किया गया है,

    (सी) यदि रिपोर्ट में पुलिस द्वारा दिए गए समन को बिना तामील किए लौटाने के कारणों से पता चलता है कि गवाह पहुंच योग्य नहीं हैं/पता नहीं लग पा रहा है और उनकी अनुपलब्धता के कारण उन पर तामील नहीं की जा सकती है, तो ट्रायल कोर्ट को उन गवाहों को छोड़ देना चाहिए और गवाहों के अगले समूह को समन जारी करके आगे बढ़ें। ट्रायल कोर्ट को यह महसूस करना चाहिए कि अभियोजन का मामला वास्तव में आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश का मामला है।

    पुलिस का यह कर्तव्य है कि वह अपने गवाहों को ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश करे। गवाहों के एक समूह को छोड़कर, अदालत उनकी गवाही को बंद नहीं कर रही है, बल्कि उन्हें केवल स्थगित रख रही है, जब भी वे पुलिस द्वारा पाए जाते हैं या मामले के निष्कर्ष से पहले किसी भी चरण में ट्रायल कोर्ट के सामने स्वयं उपस्थित होते हैं, उन्हें रिकॉर्ड किया जाएगा। ऐसे मामले में, ऐसे गवाहों को छोड़ने के लिए बचाव पक्ष के वकील की सहमति की आवश्यकता होगी और यदि बचाव पक्ष के वकील द्वारा विरोध किया जाता है, तो बचाव पक्ष के किसी भी रणनीतिक कारण के लिए, अदालत गवाहों के उसी समूह को नए सम्मन जारी कर सकती है।

    हालांकि, ऐसी स्थिति में, मुकदमे के संचालन में देरी बचाव के आचरण के कारण होगी, जिसके लिए आरोपी बाद के समय में त्वरित सुनवाई के अधिकार के उल्लंघन का दावा नहीं कर सकता है।

    (डी) यदि महत्वपूर्ण गवाहों को बिना देरी के सुरक्षित नहीं किया जा सकता है, तो अदालत को औपचारिक गवाहों और विशेषज्ञ गवाहों, यदि कोई हो, की जांच करने की संभावना तलाशनी चाहिए और निष्कर्ष निकालना चाहिए।

    इसके बाद, इस तथ्य के बावजूद कि अभियोजन पक्ष के लिए ऐसे गवाह बचे हैं जिनसे पुलिस की रिपोर्ट में प्रतिबिंबित कारणों से उन्हें पेश करने में असमर्थता के कारण पूछताछ नहीं की गई है, अदालत को अभियोजन के साक्ष्य को बंद कर देना चाहिए और मामले के अगले चरण में आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि, यदि अभियोजन पक्ष का कोई गवाह ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्णय पारित करने से पहले, बाद के चरण में पेश होता है, तो अदालत सीआरपीसी की धारा 311 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने और आपत्तियों पर विचार करने के बाद न्याय के हित में उनके बयान दर्ज करने के लिए स्वतंत्र होगी।

    (ई) पुलिस को अपनी ओर से सभी गवाहों के मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी सुरक्षित करनी चाहिए, यदि उनके पास ये हैं। इसे उन्हें आंतरिक केस डायरी में रखना होगा, जिसका उपयोग समन भेजने या गवाह को गवाही देने के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष उनकी उपस्थिति की तारीख और समय के बारे में संदेश भेजने के लिए किया जाएगा। पुलिस को यह ध्यान रखना चाहिए कि आरोप पत्र में उपरोक्त विवरण का खुलासा नहीं किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अभियुक्तों की गवाहों तक पहुंच यथासंभव कम से कम हो।

    (एफ) ट्रायल कोर्ट को जहां भी संभव हो, पारंपरिक प्रक्रिया के अलावा एसएमएस और ई-मेल के माध्यम से समन पहुंचाने के विकल्प का भी सहारा लेना चाहिए। प्रयास का उद्देश्य मुकदमे को पूरा करने के लिए कम से कम समय में गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करना होना चाहिए। न्यायालयों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि जब तक मुकदमा चल रहा है, धारणा हमेशा निर्दोषता की होती है, अपराध की नहीं।

    (जी) पुलिस के लिए यह खुला नहीं होगा कि वह अपने गवाह की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए ट्रायल कोर्ट के आदेश का पालन न करने के बहाने के रूप में कानून-व्यवस्था के काम या अपने किसी अन्य कार्य के कारणों को सामने रखे। पुलिस की ओर से इस तरह का गैर-अनुपालन अवमानना या ट्रायल कोर्ट के आदेश का गठन हो सकता है, और ट्रायल कोर्ट पुलिस के खिलाफ ऐसी कार्यवाही शुरू करने के लिए स्वतंत्र होगा यदि वह उसके द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं करने के लिए पुलिस के जवाब से संतुष्ट नहीं है।

    साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (जेकेएल) 207


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