'सिख फॉर जस्टिस रेफरेंडम' के बारे में एफबी पोस्‍टः पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यूएपीए आरोपी महिला को जमानत दी

LiveLaw News Network

25 Dec 2021 10:28 PM IST

  • सिख फॉर जस्टिस रेफरेंडम के बारे में एफबी पोस्‍टः पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यूएपीए आरोपी महिला को जमानत दी

    पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को यूएपीए के एक आरोपी को जमानत दी। उस पर कथित रूप से अपने फेसबुक अकाउंट पर 'सिख फॉर जस्टिस 2020 रेफरेंडम' के बारे में पोस्ट करने का मामला दर्ज किया गया था। वह दो साल, तीन महीने से अधिक समय से हिरासत में था।

    जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल की खंडपीठ ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम केए नजीब के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि यूएपीए के तहत जमानत देते समय लंबी हिरासत एक आवश्यक कारक होगी।

    कोर्ट ने कहा,

    "भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 त्वरित परीक्षण का अधिकार प्रदान करता है। लंबी अवधि की कैद यूएपीए के तहत दंडनीय अपराध के लिए एक विचाराधीन कैदी को जमानत देने का एक अच्छा आधार होगी। यह भी माना गया कि यूएपीए की धारा धारा 43-डी के तहत प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 21 को प्रभावी करने के लिए न्यायालय की शक्तियों को नकार नहीं देगा।"

    न्यायालय के समक्ष प्रस्तुतियां

    आरोपी दीप कौर उर्फ ​​कुलवीर कौर पर 'सिख फॉर जस्टिस 2020 रेफरेंडम' के बारे में एक फेसबुक पोस्ट डालने का आरोप लगाया गया है और कहा गया है कि याचिकाकर्ता की सह-आरोपी के साथ बातचीत की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जिसमें वह कह रही थी कि उन्हें चाहिए एक समाचार पत्र पंजीकृत करवाएं और हत्याएं करें।

    इसके बाद, उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 307, 438, 427, 148, 149, 121, 121-ए, 122, 124-ए, 115, 120-बी, यूएपीए, 1967 की धारा 11, 12, 13, 17, 18, शस्त्र अधिनियम की धारा 25/54/59 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66-एफ के तहत मामला दर्ज किया गया।

    अदालत के समक्ष, उसकी जमानत याचिका में यह तर्क दिया गया था कि सोशल मीडिया पर उसकी पोस्ट के अलावा, याचिकाकर्ता पर किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में भाग लेने का कोई आरोप नहीं है।

    यह भी प्रस्तुत किया गया था कि जुलाई 2019 में भारत सरकार द्वारा 'सिख फॉर जस्टिस ऑर्गनाइजेशन' पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और याचिकाकर्ता ने मई 2018 में अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किया था, जब संगठन पर प्रतिबंध नहीं था।

    दूसरी ओर, राज्य की ओर से डीएसपी जितेंद्र पाल सिंह ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता सक्रिय रूप से गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त था और वह उस समूह का हिस्सा था, जो जनमत संग्रह-2020 से संबंधित गतिविधियों को अंजाम दे रहा था ।

    कोर्ट का आदेश

    अदालत ने शुरू में देखा कि कथित ऑडियो की प्रामाणिकता और साक्ष्य मूल्य का निर्धारण मुकदमे में किया जाएगा और हिंसा के किसी भी कृत्य का कोई संदर्भ नहीं है, जो वास्तव में मौजूदा मामले में किसी भी आरोपी द्वारा किया गया था या कि मौजूदा मामले में किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया गया था।

    अदालत ने जमानत याचिका को अनुमति देते हुए कहा,

    "याचिकाकर्ता तीन नाबालिग बच्चों की मां है, जिनमें से एक की उम्र लगभग एक साल और नौ महीने है और वह उसके साथ जेल में बंद है। याचिकाकर्ता दो साल और तीन महीने से अधिक समय से हिरासत में है। चालान दायर किया गया है लेकिन मुकदमे के जल्द समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है।"

    याचिकाकर्ता को संबंधित ट्रायल कोर्ट/ड्यूटी मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए आवश्यक बांड प्रस्तुत करने पर नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया था।

    याचिकाकर्ता-अभियुक्त को अपना मोबाइल नंबर संबंधित एसएचओ को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है और मुकदमे की समाप्ति तक अपने फोन की लोकेशन भी चालू रखने को कहा गया।

    केस टाइटल - दीप कौर @ कुलवीर कौर बनाम पंजाब राज्य

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