त्विशा शर्मा दहेज हत्या मामला: कोर्ट ने गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत बढ़ाई; CBI ने वॉयस सैंपल मांगे

Shahadat

1 July 2026 7:26 PM IST

  • त्विशा शर्मा दहेज हत्या मामला: कोर्ट ने गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत बढ़ाई; CBI ने वॉयस सैंपल मांगे

    भोपाल कोर्ट ने मंगलवार (30 जून) को रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत 14 जुलाई तक बढ़ाई। इन दोनों पर मॉडल-एक्ट्रेस त्विशा शर्मा की दहेज के लिए प्रताड़ना और मौत से जुड़े मामले में केस दर्ज है।

    33 साल की त्विशा 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में मृत पाई गई थीं। इस मामले में BNS की धारा 80(2) (दहेज हत्या), 85 (क्रूरता) और 3(5) (साझा इरादा) के तहत FIR दर्ज की गई है। साथ ही दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 (दहेज लेना या देना) और 4 (दहेज की मांग करना) के तहत भी मामला दर्ज किया गया।

    सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद यह मामला CBI को सौंपा गया। CBI ने दोनों आरोपियों के वॉयस सैंपल मांगे हैं ताकि जांच के दौरान मिली कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग से उनका मिलान किया जा सके।

    इसके अलावा, केंद्रीय जांच एजेंसी ने समर्थ सिंह के लैपटॉप का पासवर्ड भी मांगा ताकि जांच से जुड़ी जानकारी निकाली जा सके। एजेंसी ने कहा है कि अगर उनके बयानों में कोई विरोधाभास मिलता है, तो वह उनकी और हिरासत की मांग कर सकती है।

    इससे पहले, 29 मई को भोपाल कोर्ट ने मां-बेटे की जोड़ी को 5 दिन की CBI हिरासत में भेजा था। इसके बाद 2 जून को उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 16 जून को इस हिरासत को 14 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया।

    ट्रायल कोर्ट ने समर्थ सिंह को इस मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। बाद में उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया, लेकिन सरेंडर करने की इजाज़त के साथ अपनी याचिका वापस ले ली।

    ट्रायल कोर्ट ने 15 मई को सास को अग्रिम जमानत दी। कोर्ट ने यह फैसला इस आधार पर दिया कि FIR और WhatsApp चैट सीधे तौर पर उनके बेटे के खिलाफ थे। इस फैसले से असंतुष्ट होकर राज्य सरकार और त्विशा के माता-पिता हाई कोर्ट गए, जिसने 27 मई को उनकी अग्रिम जमानत रद्द की।

    Next Story