टीआरएस विधायक की अवैध खरीद-फरोख्त का मामला: केरल हाईकोर्ट ने अमृता अस्पताल के कर्मचारियों को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान किया

Brij Nandan

2 Dec 2022 6:48 AM GMT

  • टीआरएस विधायक की अवैध खरीद-फरोख्त का मामला: केरल हाईकोर्ट ने अमृता अस्पताल के कर्मचारियों को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान किया

    केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने शुक्रवार को टीआरएस विधायकों की अवैध खरीद-फरोख्त मामले में अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर के तीन अधिकारियों को 5 दिसंबर तक गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान किया।

    याचिकाकर्ताओं ने अस्पताल में डॉक्टर जग्गू कोटिलिल के ठिकाने की चल रही जांच के संबंध में गिरफ्तारी की आशंका के चलते अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।

    जस्टिस के बाबू ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि तेलंगाना पुलिस की एसआईटी द्वारा जांच की जा रही मामले में याचिकाकर्ताओं को आरोपी के रूप में नहीं रखा गया है।

    अदालत ने कहा,

    "याचिकाकर्ताओं को 5.12.2022 तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।"

    अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले तीन याचिकाकर्ताओं में अमृता अस्पताल के समन्वयक सरथ मोहन; विमल विजयन, नैदानिक समन्वयक; और संस्थान के प्रशासनिक कार्यकारी प्रशांत के.पी शामिल हैं।

    26 अक्टूबर को, तंदूर विधानसभा के विधायक, पायलट रोहित रेड्डी ने तेलंगाना पुलिस के पास एक एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि तीन व्यक्ति [केरल उच्च न्यायालय के याचिकाकर्ता नहीं] उनसे मिले और उन्हें तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव नहीं लड़ने के लिए कहा। इसके बजाय, उन्हें कथित तौर पर क्षेत्रीय पार्टी से इस्तीफा देने और भाजपा में शामिल होने के लिए कहा गया और केंद्र सरकार के अनुबंध कार्यों के अलावा 100 करोड़ रुपये की राशि की पेशकश की गई।

    रेड्डी ने आगे आरोप लगाया कि आरोपी व्यक्तियों ने उनके प्रस्ताव पर सहमत नहीं होने की स्थिति में उन पर आपराधिक मामले दर्ज करने की धमकी दी। उनकी शिकायत के अनुसार, मोइनाबाद पुलिस स्टेशन ने आईपीसी की धारा 120बी, 171बी, 171ई, और 506 के साथ आईपीसी की धारा 34 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 8 के तहत प्राथमिकी दर्ज की।

    केरल उच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिका के अनुसार, विधायक खरीद-फरोख्त मामले के आरोपियों ने एक व्यक्ति तुषार के साथ साजिश रची जिसे कथित तौर पर डॉ जग्गू कोटिलिल द्वारा एक आरोपी से मिलवाया गया था।

    अमृता अस्पताल के तीन स्टाफ सदस्यों ने सीआरपीसी की धारा 41 (ए) के तहत तेलंगाना में एसआईटी कार्यालय में पेश होने का निर्देश दिए जाने के बाद एडवोकेट के. मनोज चंद्रन के माध्यम से अग्रिम जमानत याचिका दायर की।

    आज जब मामले की सुनवाई हुई तो याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील ने जबरदस्ती के उपायों के खिलाफ सुरक्षा की प्रार्थना की। न्यायालय के समक्ष यह भी प्रस्तुत किया गया कि तेलंगाना उच्च न्यायालय ने पहले ही मुख्य आरोपी को नियमित जमानत दे दी है।

    याचिका के अनुसार, अमृता अस्पताल के तीन कर्मचारी पहले ही एसआईटी के सामने पेश हो चुके हैं और डॉ. जग्गू के बारे में उनके पास जो भी जानकारी है, उसका खुलासा कर चुके हैं।

    याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि जांच अधिकारी ने उन्हें धमकी दी और कहा कि अगर वे उनके सामने डॉ. जग्गू को पेश करने में विफल रहे तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

    याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि वे तेलंगाना मामले से किसी भी तरह से जुड़े नहीं हैं और वे केरल के निवासी हैं और तेलंगाना राज्य के किसी भी राजनीतिक मामले में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है।

    यह भी तर्क दिया गया है कि अगर याचिकाकर्ताओं को एसआईटी द्वारा जांच किए जा रहे मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया जाता है, तो उनके लिए गंभीर पूर्वाग्रह और कठिनाई पैदा होगी।

    केस टाइटल: एम. सरथ मोहन और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य और मणिलाल के एन बनाम केरल राज्य


    Next Story