टीआरपी घोटाला : सेशन कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के तीन कर्मचारियों को दी अग्रिम जमानत

LiveLaw News Network

7 July 2021 10:38 AM GMT

  • टीआरपी घोटाला : सेशन कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के तीन कर्मचारियों को दी अग्रिम जमानत

    मुंबई की एक सत्र अदालत ने बुधवार को कथित टीआरपी घोटाले में उनके मुख्य वित्तीय अधिकारी सहित रिपब्लिक टीवी के तीन कर्मचारियों को अग्रिम जमानत दे दी।

    अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभिश्री देव ने मुख्य वित्तीय शिवेंद्र मुंडेरकर, रंजीत वाल्टर और मुख्य वित्तीय अधिकारी शिव सुब्रमण्यम को अग्रिम जमानत दी।

    उन्हें हाल ही में अर्नब गोस्वामी के साथ टीआरपी घोटाले के आरोप पत्र में आरोपी के रूप में उद्धृत किया गया था।

    इन सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 406 और 409 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी), 465 और 468 (जालसाजी), 120बी (साजिश), 174 और 179 (जांच के दौरान असहयोग), 201 और 204 (सबूत नष्ट करना), 212 (अपराधियों को शरण देना) के तहत आरोप लगाए गए हैं।

    इससे पहले 15 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी।

    लॉ फर्म फीनिक्स लीगल द्वारा प्रस्तुत तीनों ने तर्क दिया कि मामला मुख्य रूप से दस्तावेजी साक्ष्य पर निर्भर था और उनके खिलाफ जांच पूरी हो गई है।

    उनकी जमानत शर्तों में जांच में सहयोग करना और अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ना शामिल है।

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