त्रिपुरा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को COVID-19 मृत्यु प्रमाणन पर अपनी नीति निर्दिष्ट करने के लिए कहा

LiveLaw News Network

29 Jun 2021 9:12 AM GMT

  • त्रिपुरा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को COVID-19 मृत्यु प्रमाणन पर अपनी नीति निर्दिष्ट करने के लिए कहा

    त्रिपुरा हाईकोर्ट ने COVID-19 की मृत्यु के प्रमाणीकरण के संबंध में चिंता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार से मृत्यु प्रमाण-पत्र में COVID-19 की मृत्यु के संकेत के संबंध में अपनी नीति निर्दिष्ट करने को कहा है।

    मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी और न्यायमूर्ति एस. तलापात्रा की खंडपीठ ने राज्य सरकार के समक्ष निम्नलिखित चार प्रश्न रखे:

    1. क्या राज्य की नीति मृत्यु प्रमाण पत्र में ही COVID-19 के कारण ही मृत्यु का संकेत देती है कि क्या रोगी की मृत्यु केवल कोविड संक्रमण के कारण हुई है या किसी अन्य कारण से हुई है?

    2. राज्य प्रशासन द्वारा COVID-19 मृत्यु के रूप में घोषित मौतों के मामलों में जारी किए गए मृत्यु प्रमाण-पत्र की स्थिति क्या है?

    3. यदि इस संबंध में कोई केंद्र या राज्य सरकार की अधिसूचना या निर्देश है तो रिकॉर्ड में रखें।

    4. राज्य प्रशासन की क्या स्थिति है यदि कोई व्यक्ति COVID-19 संक्रमण से ठीक हो गया है, लेकिन उसके बाद शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। चाहे वह सह-रुग्णता के साथ हो या न हो?

    कोर्ट ने अधिवक्ताओं की दलीलों को ध्यान में रखते हुए चार सवाल किए कि कुछ मामलों में मृत्यु प्रमाण पत्र स्पष्ट रूप से यह संकेत नहीं देते हैं कि मरीज की मृत्यु COVID-19 के कारण हुई थी।

    न्यायालय के समक्ष, यह स्पष्ट रूप से इंगित किया गया था कि मृत्यु प्रमाण पत्र में एक COVID-19 मृत्यु प्रमाण पत्र के अभाव में ही मृतक के परिवार के सदस्यों को राज्य के साथ-साथ केंद्रीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने का कार्य अत्यंत कठिन हो जाएगा।

    इस पर, न्यायालय ने देखा:

    "COVID-19 के कारण मरने वालों के परिवार के सदस्यों को कुछ लाभ देने वाली केंद्र और राज्य की योजनाएं हैं। भविष्य में कुछ योजनाएं आ सकती हैं। यदि मृत्यु प्रमाण पत्र स्पष्ट रूप से इंगित नहीं करते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु COVID-19 के कारण हुई है, तो इस तरह के लाभों का दावा करने में परिवार के सदस्यों को निश्चित रूप से एक कठिन कार्य का सामना करना पड़ेगा।"

    राज्य सरकार की टीकाकरण रणनीति के संबंध में न्यायालय ने राज्य प्रशासन से कहा कि टीकाकरण कार्यक्रम के तहत अधिक से अधिक लोगों को टीकाकरण कार्यक्रम के तहत राज्य प्रशासन के साथ कवर किया जाए ताकि कम से कम समय में टीकाकरण का अधिकतम कवरेज सुनिश्चित किया जा सके।

    अदालत ने कहा,

    "उन लोगों के मुद्दे जो टीके प्राप्त करने के लिए अनिच्छुक हैं या टीका केंद्रों तक जाने में असमर्थ हैं, इन मुद्दों को बाद में सुना जाएगा।"

    अंत में, न्यायालय ने यह भी आशा व्यक्त की कि राज्य प्रशासन सभी लॉकडाउन प्रतिबंधों को लागू करने के लिए निगरानी जारी रखेगा और विशेष रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि सरकार के COVID-19 से संबंधित निर्देशों के विपरीत बड़ी भीड़ को एक साथ अनुमति नहीं दी जाए।

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