कथित तौर पर राज्य की नीति का उल्लंघन करने वाले स्थानांतरण आदेश को रिट क्षेत्राधिकार में चुनौती नहीं दी जा सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट
Avanish Pathak
7 Aug 2023 2:43 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि राज्य की नीति के उल्लंघन में कथित रूप से पारित किए गए स्थानांतरण आदेश को रिट क्षेत्राधिकार में चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि इससे कोई वैधानिक अधिकार प्रभावित नहीं होता है। राज्य की नीतियां प्रशासनिक प्रकृति की होती हैं और विधायिका द्वारा बनाए गए वैधानिक कानूनों से अलग होती हैं।
जस्टिस जेजे मुनीर ने कहा,
“स्थानांतरण वास्तव में सेवा की अनिवार्यता है और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हमारे रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोग में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप केवल तभी स्वीकार्य है जब स्थानांतरण वास्तव में दुर्भावना से प्रेरित हो या कानून में दुर्भावना से प्रेरित हो। फिर भी, एक और रास्ता है, जहां यह न्यायालय स्थानांतरण आदेश में हस्तक्षेप कर सकता है, और वह यह है कि स्थानांतरण आदेश वैधानिक नियम का उल्लंघन है। हालांकि, किसी भी स्थिति में राज्य की स्थानांतरण नीति के उल्लंघन के आधार पर स्थानांतरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।”
याचिकाकर्ता, निदेशक, सहकारी समितियां और पंचायत लेखा परीक्षा, लखनऊ, यूपी के कार्यालय में एक वरिष्ठ लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत है, उन्हें 'सार्वजनिक हित' में स्थानांतरण आदेश जारी किया गया था। उन्होंने इस आधार पर स्थानांतरण आदेश का विरोध किया कि उनकी पत्नी, एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षिका, को हाल ही में उनकी वर्तमान पोस्टिंग पर स्थानांतरित कर दिया गया था ताकि पति-पत्नी को एक ही स्टेशन पर तैनात किया जा सके।
2022-23 के लिए राज्य सरकार की स्थानांतरण नीति के पैराग्राफ संख्या, 5(iv) में प्रावधान है कि यदि दोनों पति-पत्नी सरकारी रोजगार में हैं, तो जहां तक संभव हो, उन्हें एक ही जिले, शहर या स्टेशन में तैनात करने के लिए स्थानांतरण किया जा सकता है।
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता का 200 किमी दूर स्थानांतरण मनमाना था और पिक एंड चॉइस नीति पर आधारित था। सेवा की अनिवार्यता के बावजूद स्थानांतरण मनमाना नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, पत्नी के अधिकार को विफल नहीं जा सकता, क्योंकि उसे हाल ही में उन्हें याचिकाकर्ता की पोस्टिंग पर स्थानांतरित कर दिया गया था।
यूपी राज्य और अन्य बनाम गोवर्धन लाल में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून पर भरोसा करते हुए। न्यायालय ने माना कि यदि राज्य की स्थानांतरण नीति प्रशासनिक प्रकृति की है। चूंकि वे वैधानिक नियमों से भिन्न हैं, इसलिए नीति का उल्लंघन सरकारी कर्मचारियों को इसे अदालत के समक्ष चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं देगा।
न्यायालय ने राम अवध राम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले को अलग रखा, जिस पर याचिकाकर्ता ने भरोसा किया क्योंकि उसमें चुनौती के तहत स्थानांतरण आदेश यूपी जिला कार्यालय (कलेक्ट्रेट) मंत्रिस्तरीय सेवा नियम, 1980 का उल्लंघन था। अदालत ने साफ किया कि उस मामले में स्थानांतरण आदेश में हस्तक्षेप किया गया क्योंकि यह वैधानिक नियम काउल्लंघन था।
तदनुसार, वर्तमान मामले में, चूंकि किसी वैधानिक नियम का कोई उल्लंघन स्थापित नहीं किया गया था, इसलिए न्यायालय ने स्थानांतरण आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हालांकि, याचिकाकर्ता को अपनी पोस्टिंग में शामिल होने और संबंधित अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायतें उठाने का अवसर दिया गया था।
केस टाइटल: अमित कुमार बनाम यूपी राज्य और 2 अन्य 2023 लाइव लॉ (एबी) 248 [रिट ए नंबर 11797/2023]
केस साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (एबी) 248