ट्रेनिंग, कोचिंग सर्विस 'शैक्षणिक संस्थान' के अंतर्गत नहीं आतीं, कोई जीएसटी छूट उपलब्ध नहीं: केरल एएआर

Shahadat

3 Jan 2023 3:49 PM IST

  • ट्रेनिंग, कोचिंग सर्विस शैक्षणिक संस्थान के अंतर्गत नहीं आतीं, कोई जीएसटी छूट उपलब्ध नहीं: केरल एएआर

    केरल अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (एएआर) ने फैसला सुनाया कि जीएसटी छूट का दावा करने के लिए ट्रेनिंग और कोचिंग सर्विस "शैक्षणिक संस्थान" की परिभाषा के तहत नहीं आती ।

    एस.एल. श्रीपार्वती और अब्राहम रेन एस की दो सदस्यीय पीठ ने देखा कि वर्तमान में लागू किसी भी कानून द्वारा मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने के लिए कोर्स के एक भाग के रूप में शिक्षा के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने वाले संस्थान और अनुमोदित व्यावसायिक शिक्षा कोर्स के भाग के रूप में शिक्षा प्रदान करने में लगे हुए हैं। "शैक्षणिक संस्थान" की परिभाषा से आच्छादित हैं।

    आवेदक अपने स्वयं के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से छात्रों को शिक्षा सेवाएं प्रदान करता है।

    आवेदक ने इस मुद्दे पर अग्रिम निर्णय की मांग की कि क्या अधिसूचना नंबर 12/2017 सीटी (दर) दिनांक 28 जून, 2017 की संख्या 66 (ए) के तहत आवेदक और व्यक्तिगत छात्र के बीच एक-से-एक आधार पर लेनदेन और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तक शिक्षा प्रदान करना क्रम के अंतर्गत आता है।

    शैक्षिक सेवाओं को अधिसूचना नंबर 11/2017-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017 में टाइटल 9992 के तहत वर्गीकृत किया गया है। शीर्ष 9992 के तहत शिक्षा सेवाओं को पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च सहित, विशेष और अन्य शैक्षिक और समर्थन सेवाएं छह समूहों में विभाजित किया गया।

    शब्द "शैक्षणिक संस्थान" अधिसूचना नंबर 12/2017 सीटी (दर), दिनांक 28 जून, 2017 के अनुच्छेद 2 के खंड (वाई) के तहत परिभाषित किया गया। "शैक्षणिक संस्थान" का अर्थ पूर्व-शिक्षा के माध्यम से उच्च माध्यमिक विद्यालय या समकक्ष तक की शिक्षा सेवाएं प्रदान करने वाला संस्थान है; वर्तमान में लागू किसी भी कानून द्वारा मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम के भाग के रूप में शिक्षा; और अनुमोदित व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के भाग के रूप में शिक्षा देना शामिल है।

    एएआर ने नोट किया कि एसएल के तहत छूट के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए सेवा छूट अधिसूचना की संख्या 66 (ए) के तहत आवेदक को "शैक्षिक संस्थान" होना चाहिए, जैसा कि सेवा छूट अधिसूचना के अनुच्छेद 2 के खंड (वाई) के तहत परिभाषित किया गया है। आवेदक कोई औपचारिक स्कूल नहीं, बल्कि संस्था है, जो हाईस्कूल या समकक्ष तक की शिक्षा के लिए औपचारिक स्कूलों में नामांकित छात्रों को स्पेशल ट्रेनिंग या कोचिंग देता है।

    अथॉरिटी ने देखा कि आवेदक द्वारा दी गई ट्रेनिंग न तो किसी भी कानून द्वारा मान्यता प्राप्त योग्यता के अनुदान की ओर जाता है और न ही किसी अनुमोदित व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम का हिस्सा है।

    आवेदक का नाम: ट्यूटर कॉम्प इन्फो टेक प्राइवेट लिमिटेड

    दिनांक: 05.07.2022

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