तमिलनाडु में हिरासत में मौत : CM पलानीस्वामी को गृह मंत्रालय संभालने से रोकने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका

LiveLaw News Network

3 July 2020 11:12 AM GMT

  • तमिलनाडु में हिरासत में मौत : CM पलानीस्वामी को गृह मंत्रालय संभालने से रोकने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका

    सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें सथानकुलम में पी जयराज और जे बेनिक्स की दोहरी हत्या के मामले की जांच और ट्रायल पूरा होने तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, ई के पलानीस्वामी के राज्य के गृह मंत्रालय के पोर्टफोलियो को संभालने पर रोक लगाने की मांग की गई है।

    दलील में पलानीस्वामी की भूमिका और आरोपी पुलिस कर्मियों को उनके संवैधानिक पद का दुरुपयोग करने से बचाने के लिए अपराध शाखा - केंद्रीय जांच विभाग (CBCID) से जांच के भी निर्देश मांगे गए हैं।

    पिता-पुत्र की जोड़ी की मौत को मूल रूप से एफआईआर में मौत की वजह निर्धारित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत एक नियमित प्रक्रिया के रूप में दर्ज किया गया था।

    हालांकि, परिवार ने आरोप लगाया कि वे सथानकुलम पुलिस थाने में अधिकारियों द्वारा शारीरिक यातना के अधीन किए गए और पुलिस की बर्बरता के परिणामस्वरूप लगी चोटों से उनकी मौत हो गई। परिवार ने 23 जून को एक शिकायत दर्ज की, जिसमें उन दोनों पर पुलिस की बर्बरता का आरोप लगाया गया, जिन्हें पहले हिरासत में लिया गया था।

    इन आरोपों ने गरमी प्राप्त की और इस मामले ने देश भर से मजबूत भावनाओं का आह्वान किया और मद्रास उच्च न्यायालय ने उसके खिलाफ संज्ञान लिया।

    याचिकाकर्ता, वकील ए राजराजन बताते हैं कि उच्च न्यायालय ने स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए निर्देश जारी किए और आपराधिक कानून प्रक्रिया को 30 जून को गति देने का निर्देश दिया। हालांकि, अदालत के नोटिस में यह भी लाया गया है कि उच्च न्यायालय ने पीड़ितों के परिवार द्वारा दायर 23.06.2020 शिकायत के आधार पर

    निर्देश जारी करने में "दृष्टि खो दी" "और इस प्रकार 154 CrPC के तहत एक मामले के पंजीकरण को निर्देशित करने और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कार्य करने में विफल रहा। "

    याचिकाकर्ता ने अदालत को अवगत कराया कि तमिलनाडु के सीएम पलानीस्वामी ने 24 जून को प्रेस को एक सार्वजनिक बयान दिया, जिसमें दावा किया गया कि मृतकों पर कोई अत्याचार नहीं हुआ बल्कि बीमारी के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया। याचिकाकर्ता ने विरोध करते हुए कहा है कि यह कार्रवाई, कानून के विपरीत है और गृह मंत्रालय के तहत आने वाले पुलिस कर्मियों को बचाने के उद्देश्य से की गई है, जिसका पोर्टफोलियो पलानीस्वामी के पास है।

    "... पहले प्रतिवादी (पलानीस्वामी) द्वारा दिया गया 24.06.2020 का बयान बेहद अनुचित, निंदनीय और कानून के विपरीत है क्योंकि जांच प्रक्रिया 154 CrPC से शुरू होती है और 173 CrPC पर समाप्त होती है जहां 30.06.2020 तक ये शुरू नहीं हुई थी और मौत का कारण निर्धारित करने के लिए मजिस्ट्रियल जांच प्रारंभिक चरण में है। "

    उनके दावे को पुष्ट करने के लिए, याचिकाकर्ता ने इस बात पर जोर दिया कि 30 जून से उच्च न्यायालय के निर्देशों के आधार पर, पुलिस उपाधीक्षक, CBCID ने 1 जुलाई को जांच शुरू की, और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पुलिस के कुछ अधिकारी सथानकुलम पुलिस स्टेशन से संबंधित हैं, ने शारीरिक हिंसा की और मृतकों को यातना के अधीन किया। इस प्रकार, वह कहते हैं, एफआईआर को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के आरोपों को समायोजित करने के लिए बदल दिया गया है और बाद में उक्त स्टेशन के पूर्व निरीक्षक और उप-निरीक्षक सहित कुछ अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया।

    राजराजन ने प्रस्तुत किया है कि इस प्रकाश में, 24 जून को सीएम द्वारा दिया गया बयान "आरोपी व्यक्तियों को सुरक्षित रखने और इस तरह उनकी सरकार के बारे में किसी भी प्रतिकूल टिप्पणी को रोकने के के उद्देश्य से था क्योंकि आरोपी व्यक्ति मंत्रालय (पलानस्वामी) के अधीन आ रहे थे। और इस आरोप को प्रमाणित करने के लिए कि (पलानीस्वामी) सक्रिय रूप से मामले में शामिल हैं और हिरासत में यातना के अपराधियों को सुरक्षा दी जा रही है, (CBCID) जांच के परिणाम से ये प्रकट हो सकते हैं। "

    यह तर्क देते हुए कि ऐसा लगता है कि सीएम ने कानून के विपरीत और हिरासत में यातना के आरोपी व्यक्तियों को बचाने के लिए अपने संवैधानिक पद के अपमान में काम किया, यह प्रार्थना की गई है कि उन्हें स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के हित में गृह मामलों के पोर्टफोलियो को रखने से रोका जाए।

    इस प्रकार याचिकाकर्ता प्रस्तुत करता है कि पलानीस्वामी "उप-पुलिस अधीक्षक, (CBCID) पर प्रशासनिक और कार्यकारी नियंत्रण रखते हैं, जो उपरोक्त हिरासत में यातना और परिणामस्वरूप मौत के मामले में जांच अधिकारी हैं।

    ... (पलानीस्वामी) के प्रशासनिक नेतृत्व में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच बिल्कुल संभव नहीं है, जो अपनी आधिकारिक क्षमता का उपयोग करके 302 आईपीसी के आरोपी व्यक्तियों की तलाश और उनकी सुरक्षा में जुटे हैं, गृह विभाग की और आगे (पलानीस्वामी की) भूमिका की जांच की जानी है।"

    यह सुझाव दिया गया है कि सीएम पर अपनी आधिकारिक क्षमता का उपयोग करने और आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के आरोपी व्यक्तियों को बचाने के लिए भी आईपीसी के प्रावधानों के तहत आरोप लगाया जा सकता है।


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