तमिलनाडु बार काउंसिल ने पूर्व हाईकोर्ट जज सीएस कर्णन के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई के लिए मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की
LiveLaw News Network
20 Nov 2020 10:28 AM IST
मद्रास हाईकोर्ट की एक एकल पीठ ने गुरुवार को एक मूल आपराधिक याचिका, जिसे तमिलनाडु बार काउंसिल ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज सीएस कर्णन के खिलाफ जजों की पत्नियों, महिला वकीलों और अदालत की महिला स्टाफ को बलात्कार की धमकियां देने और परोक्ष यौन टिप्पणियां करने के आरोप में दायर किया था, को एक डिवीजन बेंच को संदर्भित किया।
जस्टिस टी रवींद्रन ने कहा कि इस मामले को डिवीजन बेंच के समक्ष रखना उचित होगा, जिसने पहले से ही इस मुद्दे पर काउंसिल की ओर से स्थानांतरित की एक अन्य रिट याचिका के साथ जब्त कर लिया है।
याचिका में कहा गया है कि डॉ एम धनसेकरन द्वारा साझा किए गए एक वायरल वीडियो में, कर्णन ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, सेवारत और सेवानिवृत्त, जजों की पत्नियों के खिलाफ अभद्र, अप्रिय, गैर-संसदीय भाषा का इस्तेमाल किया है।
उसी को 10 नवंबर को हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने अवरुद्ध करने का आदेश दिया था।
जस्टिस एम सत्यनारायणन और आर हेमलता ने कहा, "यह नोट करना दुर्भाग्यपूर्ण है कि नौवें प्रतिवादी (कर्णन), जो एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर रहे हैं, इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के पूर्व और वर्तमान जजों और उनके परिवार के सदस्यों, विशेषकर महिलाओं के खिलाफ बार-बार निंदनीय, अश्लील, अपमानजनक और असंवेदनशील टिप्पणियां कर रहे हैं।"
तमिलनाडु बार काउंसिल की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट एस प्रभाकरन ने कर्णन के "दुर्भाग्यपूर्ण बयानों" के खिलाफ उचित कार्यवाही आरंभ/एफआईआर करने की मांग संबंधित एक याचिका दायर की है।
यह दलील दी गई है कि वायरल वीडियो में दिया गया बयान एक महिला को अपमानित करने के बराबर हैं; और यह ज्ञान, कि एक महिला को अपमानित किए जाने की संभावना है, अपराध का गठन करने के लिए पर्याप्त है।
काउंसिल ने शिकायत की है कि सामाजिक मंच के माध्यम से कर्णन न्यायिक और कानूनी व्यवस्था के लिए एक "खतरा" बन गए हैं, जिससे न्यायपालिका और उसके कामकाज के खिलाफ अनैतिक और अप्रत्याशित टिप्पणी की जा रही है।
यह कहा गया है कि न्यायालयों में आम आदमी के विश्वास को किसी भी प्रकार से, किसी व्यक्ति के विपरीत व्यवहार से धूमिल होने की अनुमति नहीं दे जा सकती है।
परिषद ने स्वीकार किया है कि जजों की संवैधानिक स्थिति को देखते हुए, अन्य व्यक्तियों की तरह वे अपना बचाव नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने कर्णन के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग की है।
यह कहा गया है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करते समय, यह ध्यान रखना चाहिए कि अदालतों की गरिमा का निर्वाह लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून के शासन के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है और न्यायिक संस्था की कोई भी आलोचना, जो भाषा में केवल आलोचना प्रतीत होती हो, लेकिन अंतत: न्यायालयों की गरिमा हनन करती हो, तो इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती, यदि सीमाएं पार हो रही हों।
2017 में, सुप्रीम कोर्ट ने कर्णन को सेवारत और सेवानिवृत्त जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के मामले में अवमानना का दोषी पाया था।
सुनवाई के दौरान, अतिरिक्त लोक अभियोजक एम प्रभाती ने खंडपीठ को सूचित किया कि कुछ अधिवक्ताओं द्वारा की गई शिकायत के आधार पर कर्णन के खिलाफ पहले से ही आईपीसी की धारा 153 और 509, आईटी एक्ट की धारा 67-ए के साथ पढ़ें, के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने कर्णन द्वारा सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज, जस्टिस आर भानुमती के घर में घुसने के प्रयास को 'दुर्भाग्यपूर्ण' करार दिया था।
न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर की अगुवाई वाली पीठ ने दिल्ली तमिल अधिवक्ता संघ की याचिका, जिसमें कर्णन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी, पर नोटिस जारी करते हुए कहा था, "जो भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है। आप को शिकायत दर्ज करने समेत सभी उचित कार्यवाइयां करनी चाहिए।"
मई 2017 में, सीएस कर्णन अदालत की आपराधिक अवमानना के दोषी पाए जाने वाले पहले हाईकोर्ट के जज बने थे। सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने उन्हें न्यायाधीशों के खिलाफ सार्वजनिक बयानों के कई कृत्यों और न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप के लिए छह महीने के कारावास की सजा सुनाई। एक न्यायाधीश के रूप में, कर्णन ने अपने स्वयं के स्थानांतरण को रोकने के लिए न्यायिक आदेश पारित करने और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने जैसे असाधारण कार्य किए थे।
सजा के बाद वह छिप गए थे। एक महीने बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन्हें कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल भेज दिया गया, जहां उन्होंने दिसंबर 2017 तक कारावास की सजा काट ली।