अभिषेक बनर्जी के माता-पिता के घर पर चलेगा बुल्डोजर? KMC नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे माता-पिता
Shahadat
3 Jun 2026 9:58 AM IST

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी के माता-पिता ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कोलकाता नगर निगम (KMC) द्वारा जारी नोटिस रद्द करने की मांग की। इस नोटिस में दक्षिण कोलकाता स्थित उनके आवास पर अवैध निर्माण का आरोप लगाया गया।
अमित बनर्जी और लता बनर्जी द्वारा दायर याचिका के अनुसार, 29-C, हरीश चटर्जी स्ट्रीट पर स्थित संपत्ति का निर्माण कानून के अनुसार किया गया था और इसमें किसी भी तरह का अवैध निर्माण शामिल नहीं है। याचिका में यह तर्क दिया गया कि संरचना के अधिकृत होने के बावजूद, नगर निकाय ने अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए एक नोटिस जारी किया।
इस मामले की सुनवाई कलकत्ता हाईकोर्ट की अवकाश पीठ द्वारा की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस स्मिता दास डे करेंगी।
विवादित नोटिस कोलकाता नगर निगम अधिनियम, 1980 की धारा 400(1) के तहत जारी किया गया। यह प्रावधान नगर निगम के अधिकारियों को कथित अवैध निर्माणों के संबंध में कार्रवाई शुरू करने का अधिकार देता है और मालिक को अधिकारियों के सामने पेश होकर अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करता है।
यह चुनौती KMC द्वारा कई ऐसी संपत्तियों को जारी किए गए नोटिसों की पृष्ठभूमि में सामने आई, जिनका स्वामित्व या सह-स्वामित्व कथित तौर पर अभिषेक बनर्जी, उनके परिवार के सदस्यों या उनसे जुड़ी संस्थाओं के पास है। नगर निकाय ने स्वीकृत भवन योजनाओं से संबंधित दस्तावेज और स्वीकृत योजनाओं से कथित विचलन के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा था।
नोटिसों में यह चेतावनी भी दी गई कि यदि निर्देशों का पालन नहीं किया गया या कथित विचलनों के संबंध में संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
जिन संपत्तियों की जांच की गई, उनमें हरीश मुखर्जी रोड और कालीघाट रोड स्थित परिसर शामिल थे। कालीघाट रोड स्थित संपत्ति के संबंध में कथित तौर पर लता बनर्जी को नोटिस तामील कराया गया। KMC अधिकारियों ने बाद में संकेत दिया कि नोटिसों का जवाब देने के लिए समय मांगा गया।
Case: AMIT BANERJEE VS THE KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION AND ORS

