चुनावी रैली में आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला: FIR रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे TMC सांसद अभिषेक बनर्जी
Shahadat
19 May 2026 10:09 AM IST

तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनावी रैली के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के मामले में अपने खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग की।
इस याचिका पर इस सप्ताह जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की बेंच के सामने सुनवाई होने की संभावना है।
याचिका के अनुसार, यह FIR शिकायत के आधार पर दर्ज की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के प्रचार अभियान के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए शाह के खिलाफ मानहानिकारक और भड़काऊ बयान दिए।
खबरों के मुताबिक, बनर्जी के खिलाफ BNS की धारा 196 (दुश्मनी, नफरत को बढ़ावा देना), 351 (आपराधिक धमकी), और 353(1)(c) (नफरत भड़काने के लिए गलत जानकारी, अफवाहें फैलाना) और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। BNS की धारा 196 एक गैर-जमानती अपराध है, जिसमें तीन साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।
उनके खिलाफ 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' की धारा 123(2) और धारा 125 के तहत भी मामला दर्ज किया गया।

