टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने सरकारी आवास खाली करने के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

Shahadat

19 Dec 2023 12:06 PM IST

  • टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने सरकारी आवास खाली करने के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

    तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता मोहुआ मोइत्रा ने अपने सरकारी आवास रद्द करने और उन्हें 07 जनवरी, 2024 तक इसे खाली करने के लिए कहने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। उल्लेखनीय है कि मोइत्रा को हाल ही में 'कैश-फॉर-क्वेरी' आरोपों के सिलसिले में लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया।

    मोइत्रा ने केंद्र सरकार के संपदा निदेशालय द्वारा जारी उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें उनका सरकारी आवास 14 दिसंबर से 07 जनवरी, 2024 के बीच रद्द कर दिया गया और उसे उक्त तिथि तक इसे खाली करने का निर्देश दिया गया।

    मोइत्रा ने 2024 के आम चुनावों के नतीजों तक अपने सरकारी आवास पर कब्जा बरकरार रखने की अनुमति देने का निर्देश भी मांगा।

    मामले को मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किये जाने की संभावना है। याचिका एडवोकेट ऋषिका जैन, नताशा माहेश्वरी और अमन नकवी के माध्यम से दायर की गई।

    याचिका में कहा गया कि लोकसभा से उनके निष्कासन की अमान्यता के बारे में मोइत्रा के प्रामाणिक दावे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित हैं। इसलिए उन्हें संपदा निदेशालय द्वारा पालन की जाने वाली "सारांश प्रक्रिया" का उपयोग करके उनके सरकारी आवास से बेदखल नहीं किया जा सकता।

    मोइत्रा ने आगे कहा है कि चूंकि लोकसभा से उनका निष्कासन उन्हें अयोग्य नहीं ठहराता है, इसलिए वह फिर से निर्वाचित कार्यालय के लिए चुनाव लडेंगी और उन्हें अपना समय और ऊर्जा अपने मतदाताओं पर केंद्रित करने की आवश्यकता होगी।

    याचिका में कहा गया,

    “हालांकि, आवास में अस्थिरता याचिकाकर्ता की पार्टी के सदस्यों, सांसदों, साथी राजनेताओं, दौरे पर आने वाले घटकों, प्रमुख हितधारकों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की मेजबानी करने और उनसे जुड़ने की क्षमता में महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न करेगी, जो विशेष रूप से एक सामान्य चुनाव नेतृत्व के लिए आवश्यक है।”

    इसमें कहा गया कि मोइत्रा राष्ट्रीय राजधानी में अकेली रहने वाली महिला हैं और उनके पास यहां रहने का कोई स्थान या वैकल्पिक आवास नहीं है।

    याचिका में कहा गया कि अगर उनके सरकारी आवास से बेदखल किया जाता है तो मोइत्रा को चुनाव प्रचार के कर्तव्यों को पूरा करना होगा और साथ ही नया निवास भी ढूंढना होगा और फिर खुद ही वहां शिफ्ट होना होगा, जिससे उन पर भारी बोझ पड़ेगा।

    याचिका में कहा गया,

    “इस प्रकार, वैकल्पिक रूप से याचिकाकर्ता प्रार्थना करती है कि उन्हें 2024 के आम चुनावों के नतीजे आने तक अपने वर्तमान घर में रहने की अनुमति दी जाए। यदि याचिकाकर्ता को अनुमति दी जाती है तो वह ठहरने की विस्तारित अवधि के लिए लागू होने वाले किसी भी शुल्क का भुगतान करने के लिए तत्पर होगी।”

    49 वर्षीय मोइत्रा को एथिक्स पैनल द्वारा 'कैश-फॉर-क्वेरी' मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद 08 दिसंबर को लोकसभा सांसद (सांसद) के रूप में निष्कासित कर दिया गया था।

    मोइत्रा पर व्यवसायी और मित्र दर्शन हीरानंदानी की ओर से सवाल पूछने के बदले नकद लेने का आरोप लगाया गया था। द इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया था कि उन्होंने हीरानंदानी को अपना संसद लॉग-इन और पासवर्ड विवरण प्रदान किया था। हालांकि, उन्होंने उनसे कोई नकद प्राप्त करने के दावे का खंडन किया था।

    मोइत्रा ने विवाद के संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष देहाद्राई और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ मानहानि का मामला भी दायर किया है। इसे जस्टिस सच्जन दत्ता के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया।

    केस टाइटल: महुआ मोइत्रा बनाम संपदा निदेशालय, भारत सरकार और अन्य।

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