राज्य के मेडिकल कॉलेजों में वरिष्ठ स्तर की रिक्तियां समय पर विज्ञापन देकर जल्दी भरें: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से कहा
LiveLaw News Network
21 Dec 2021 10:43 AM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को यह देखने का निर्देश दिया कि राज्य के सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों में वरिष्ठ स्तर के पदों का समय पर विज्ञापन दिया जाए और रिक्तियों को शीघ्रता से भरा जाए, क्योंकि यह सीधे छात्रों के शिक्षण को प्रभावित करता है।
न्यायमूर्ति आलोक माथुर की पीठ ने यह आदेश जारी किया। पीठ ने कहा कि राज्य के दो मेडिकल कॉलेजों में वरिष्ठ कर्मचारियों की भारी कमी है। इस प्रकार, अदालत ने स्थिति से निपटने के लिए यूपी सरकार को निर्देश देना उचित समझा।
न्यायालय डॉ. यासमीन उस्मानी की रिट याचिका पर विचार कर रहा था। डॉ. उस्मानी वर्तमान में शेख-उल-हिंद मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज, सहारनपुर में रेडियो-डायग्नोसिस विभाग में प्रोफेसर के रूप में पदस्थ है।
डॉ. उस्मानी ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि 24.08.2021 के आक्षेपित आदेश के माध्यम से उसे मेडिकल कॉलेज, मेरठ में सप्ताह में चार दिन ड्यूटी करने का निर्देश दिया गया है, जबकि बाकी दो दिन उसे सहारनपुर में काम करना होगा।
डॉ. उस्मानी के वकील ने हाईकोर्ट में बताया कि यह व्यवस्था इस तथ्य के कारण की गई है कि दोनों मेडिकल कॉलेजों के बीच याचिकाकर्ता रेडियो डायग्नोसिस विभाग में एकमात्र प्रोफेसर है। रेडियो के क्षेत्र में विशेषज्ञ की रिक्ति की अत्यधिक कमी के कारण निदान विभाग द्वारा याचिकाकर्ता की सेवाओं को दो मेडिकल कॉलेजों में विभाजित किया गया है।
अदालत के समक्ष प्रस्तुत याचिका में तर्क दिया कि एक महिला होने के नाते सप्ताह में दो बार 150 किमी की यात्रा करना उसके लिए बहुत मुश्किल भरा है। इसलिए उसने प्रार्थना की कि उसे फिर से मेडिकल कॉलेज, मेरठ में अपनी साप्ताहिक सेवाएं जारी रखने की अनुमति दी जाए।
दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतिवादी के वकील ने यह कहते हुए आक्षेपित आदेश का समर्थन किया कि इसे जनहित के साथ-साथ रोगियों के हित में भी पारित किया गया है।
न्यायालय ने याचिकाकर्ता को दो सप्ताह के भीतर प्रतिवादी नंबर एक प्रधान सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ के समक्ष एक नया प्रतिनिधित्व करने की स्वतंत्रता के साथ याचिका का निपटारा किया। अब यदि प्रतिवादी नंबर एक के समक्ष एक प्रतिनिधित्व किया जाता है तो उक्त समय के भीतर उस पर विचार किया जाएगा। उसके बाद चार सप्ताह की अवधि के भीतर शीघ्रता से कानून के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।
इसके अलावा, राज्य के मेडिकल कॉलेजों में वरिष्ठ स्तर के कर्मचारियों की भारी कमी को देखते हुए न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश जारी किया:
"उपरोक्त के आलोक में प्रतिवादी नंबर एक को भी व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करने और यह देखने के लिए ईमानदारी से प्रयास करने का निर्देश दिया जाता है कि न केवल मेरठ और सहारनापुर में बल्कि अन्य सभी राज्य मेडिकल कॉलेजों में वरिष्ठ स्तर के पदों को समय पर विज्ञापित किया जाता है और रिक्तियों को शीघ्रता से भरा जाता है। इसका सीधा असर छात्रों की पढ़ाई पर पड़ता है।"
यह निर्देश रिट याचिका (ओं) (सिविल) संख्या (ओं) 2018 का 634 बिहार राज्य बनाम भारतीय चिकित्सा परिषद और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष राज्य सरकार द्वारा दिए गए उपक्रम के अनुरूप जारी किया गया।
केस का शीर्षक - डॉ. यासमीन उस्मानी बनाम स्टेट ऑफ़ यू.पी. और दो अन्य
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