'सीलबंद कवर' में जानकारी जमा करने की हानिकारक प्रथा को खत्म करने का समय: बॉम्बे हाईकोर्ट

Avanish Pathak

9 Sept 2023 4:48 PM IST

  • सीलबंद कवर में जानकारी जमा करने की हानिकारक प्रथा को खत्म करने का समय: बॉम्बे हाईकोर्ट

    Bombay High Court 

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने पार्टियों द्वारा अदालत में सीलबंद कवर में जानकारी जमा करने की प्रथा के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए हाल ही में एक डेवलपर के आयकर रिटर्न और वित्तीय विवरणों को सीलबंद कवर में स्वीकार करने से इनकार कर दिया और इसके लिए एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।

    जस्टिस जीएस पटेल और जस्टिस कमल खाता की खंडपीठ ने कहा कि कोई भी अदालत किसी वादी को सीलबंद लिफाफे में सामग्री जमा करके विरोधी पक्ष को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं देती है।

    "कोई भी वादी अदालत के रिकॉर्ड में 'सीलबंद लिफाफे में' कुछ जानकारी दर्ज करके प्रतिद्वंद्वी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। किसी भी पक्ष को दूसरे पक्ष के पूर्वाग्रह के लिए ऐसी 'सीलबंद कवर सामग्री' पर भरोसा करने का अधिकार नहीं है, और किसी भी अदालत को इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए। ऐसा करना निष्पक्ष न्याय और निर्णय लेने की प्रक्रिया में खुलेपन और पारदर्शिता की हर अवधारणा के विपरीत है। अब इस पूरी तरह से हानिकारक प्रथा को खत्म करने का समय आ गया है।”

    कोर्ट ने आगे कहा कि जब कोर्ट ने पार्टी को जानकारी के लिए हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है तो सीलबंद लिफाफे में जानकारी दाखिल करना अवमानना की कार्यवाही को आमंत्रित करेगा।

    “जहां दो पक्षों के बीच निजी विवाद हैं और एक अदालत ने एक पक्ष को कुछ सामग्री का हलफनामे पर खुलासा करने का आदेश दिया है, तो उस पक्ष द्वारा 'सीलबंद कवर' में कुछ भी डालने का सवाल ही नहीं उठता है। यह न्यायिक आदेश का अनुपालन न करना है। किसी दिए गए मामले में, यह अवमानना की कार्रवाई को आमंत्रित करेगा। यदि प्रकटीकरण से छूट मांगी जाती है, तो यह एक आवेदन है, जिसे अदालत में किया जाना चाहिए और न्यायिक आदेश प्राप्त करना चाहिए।

    अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की प्रथा मौलिक रूप से प्रतिकूल कानूनी प्रक्रिया की वैधता को कमजोर करती है। अदालत के समक्ष प्रस्तुत की गई कोई भी सामग्री विरोधी पक्ष के लिए सुलभ होनी चाहिए, और इस नियम के अपवादों को साक्ष्य अधिनियम जैसे प्रासंगिक कानूनों का पालन करते हुए संकीर्ण रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए।

    अदालत ने कहा कि यूके जैसे अन्य न्यायक्षेत्रों में, कुछ जानकारी के सीमित प्रकटीकरण या गैर-प्रकटीकरण की अनुमति है, लेकिन यह आम तौर पर वैधानिक नियमों द्वारा शासित होता है और न्यायिक निरीक्षण के अधीन होता है। अदालत ने कहा, किसी भी पक्ष को यह निर्णय लेने का अधिकार नहीं है कि क्या खुलासा करना है या क्या रोकना है, खासकर तब जब अदालत ने खुलासा करने के लिए बाध्य करने वाला एक विशिष्ट आदेश जारी किया हो।

    अदालत ने डेवलपर रांका लाइफस्टाइल वेंचर्स के खिलाफ 67 वर्षीय महिला सोनाली अशोक टांडले द्वारा 2022 में दायर एक रिट याचिका में ये टिप्पणियां कीं।

    टंडले दोबारा बनाई जाने के लिए प्रस्तावित एक इमारत की पूर्व किरायेदार हैं। उन्होंने दावा किया कि वह पुनर्विकसित इमारत में बड़े क्षेत्र के फ्लैट की हकदार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें अन्य किरायेदारों की तुलना में कम जगह दी जा रही है।

    इस साल की शुरुआत में जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस आरएन लड्ढा की एक अन्य खंडपीठ ने कहा था कि डेवलपर अपने वकीलों के माध्यम से अदालत के सामने पेश होने में विफल रहा और लगातार अदालत के आदेशों का उल्लंघन किया।

    इस प्रकार, पीठ ने डेवलपर और महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (म्हाडा) को कारण बताओ नोटिस जारी किया और उन्हें स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता बताई कि उनके खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए।

    पीठ ने डेवलपर को एक सीलबंद लिफाफे में इमारत में बिना बिके फ्लैटों का विवरण और बैंक विवरण और आईटी रिटर्न सहित एक प्रकटीकरण हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

    डेवलपर ने पिछली बेंच को बिना बिके फ्लैटों की सूची के साथ-साथ वित्तीय विवरण भी सौंपे। हालांकि, जस्टिस पटेल और जस्टिस खाता की पीठ ने यह कहते हुए सीलबंद लिफाफे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया,

    “हम ध्यान दें कि पिछली डिवीजन बेंच ने पहले प्रतिवादी द्वारा सीलबंद कवर में कुछ दस्तावेजों को पेश करने को बिना किसी टिप्पणी के स्वीकार कर लिया था। यह न्यायालय पहले भी इस प्रथा की पूरी तरह से निंदा कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा ही कहा है... हम विशेष रूप से इसे अस्वीकार करते हैं और इसकी अनुमति नहीं देते हैं। यह प्रतिकूल कार्यवाही पर आधारित किसी भी प्रणाली में न्यायनिर्णयन प्रक्रिया की वैधता को कमजोर करता है।”

    अदालत ने भारी-भरकम हलफनामा दाखिल करने के लिए डेवलपर की भी आलोचना की।

    “यह हलफनामा वास्तव में बहुत बड़ा है और संकीर्ण विवाद को देखते हुए इसका एक बड़ा हिस्सा संभवतः पूरी तरह से अनावश्यक है। अदालत ने कहा, इस धुंधली उम्मीद में कि यह किसी भी तरह से मामले को लगातार स्थगित करने के लिए बेंच को डरा देगा, अदालत को कागजी कार्रवाई से भरने का यह प्रयास सफल नहीं होगा।"

    अदालत ने पुनर्विकसित इमारत में दो फ्लैट आरक्षित करने के डेवलपर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। याचिकाकर्ता तुरंत एक फ्लैट में जा सकती है और बड़े क्षेत्र वाले दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हो सकती है, अगर अदालत तय करती है कि वह इसकी हकदार है।

    इस प्रकार, अदालत ने कोर्ट रिसीवर को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता टांडले को एक फ्लैट पर भौतिक कब्ज़ा दे दे और अदालत के अगले आदेश तक बड़े फ्लैट पर कब्ज़ा कर ले।

    अदालत ने पुनर्विकसित इमारत के लिए ऑक्यूपेंसी सर्टीफिकेट (ओसी) जारी करने पर चल रही रोक हटा दी और बिना बिके फ्लैटों को रीलीज कर दिया। रंका लाइफस्टाइल वेंचर्स को सभी अपार्टमेंट बिक्री के विस्तृत रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए निर्देशित किया गया था, जिसमें खरीदारों के नाम, लेनदेन की तारीखें और अपार्टमेंट क्षेत्र शामिल थे।

    मामले की अंतिम सुनवाई 12 अक्टूबर, 2023 को होनी है।

    केस नंबरः रिट पीटिशन (एल) नंबर 3951/2022

    केस टाइटलः सोनाली अशोक टांडले बनाम रांका लाइफस्टाइल वेंचर्स और अन्य

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के ल‌िए यहां क्लिक करें

    Next Story