आदेश VIII नियम 10 के तहत लिखित बयान दाखिल करने के लिए 90 दिनों की समय सीमा होती है, लेकिन कोर्ट को विवेक का प्रयोग करना चाहिए: गुजरात हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

27 Jan 2022 3:12 AM GMT

  • आदेश VIII नियम 10 के तहत लिखित बयान दाखिल करने के लिए 90 दिनों की समय सीमा होती है, लेकिन कोर्ट को विवेक का प्रयोग करना चाहिए: गुजरात हाईकोर्ट

    Gujarat High Court

    गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) के न्यायमूर्ति अशोक कुमार जोशी की खंडपीठ ने कहा कि आदेश VIII नियम 1 के तहत लिखित बयान दाखिल करने की अधिकतम 90 दिनों की समय सीमा होती है और प्रकृति में अनिवार्य नहीं है। हालांकि, न्यायालयों को इसमें विवेक का संयम से प्रयोग करना चाहिए न कि नियमित रूप से।

    पूरा मामला

    याचिकाकर्ता-प्रतिवादी ने अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, बोर्डेली और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, छोटाउदपुर (एडीजे) के आदेशों को रद्द करने के लिए प्रार्थना की, जिसने याचिकाकर्ता-प्रतिवादी के सूट संपत्ति के विभाजन से जुड़े एक मुकदमे में लिखित बयान दाखिल करने के अधिकार को बंद कर दिया था।

    याचिकाकर्ता-प्रतिवादी को समन के साथ विधिवत तामील किया गया था, लेकिन समय के भीतर लिखित बयान दाखिल नहीं किया गया।

    एडीजे ने पाया कि 120 दिनों की अवधि से अधिक समय में लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति नहीं है।

    याचिकाकर्ता-प्रतिवादी ने तर्क दिया कि सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन, तमिलनाडु बनाम भारत संघ [MANU/SC/0450/2005] में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, 120 दिनों की अवधि निर्देशिका (Directory) है और अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है और इसलिए इस स्तर पर लिखित बयान दाखिल करने से वादी के अधिकारों को खतरा नहीं होगा।

    आगे कहा गया है कि इसके अतिरिक्त, प्रतिवादी संख्या 1 और 3 की मृत्यु हो चुकी है और उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को अभी तक रिकॉर्ड में नहीं लाया गया है और इसलिए, लिखित बयान को अस्वीकार करने से प्रतिवादियों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

    याचिकाकर्ता-प्रतिवादी ने देरी के लिए महामारी और परिणामी प्रतिबंधों का भी हवाला दिया। याचिकाकर्ता-प्रतिवादी ने देरी से लिखित बयान दाखिल करने के लिए सभी लागतों को वहन करने के लिए तैयार होने का संकेत दिया।

    जजमेंट

    खंडपीठ ने आदेश VIII नियम 1 की व्याख्या करते हुए कहा कि शब्द 'होगा' आमतौर पर प्रावधान की अनिवार्य प्रकृति को दर्शाता है। हालांकि, इस प्रावधान का संदर्भ इंगित करता है कि 90 दिनों की समय अवधि निर्देशिका है। सलेम एडवोकेट का फैसला भी इसकी पुष्टि करता है। इसके अतिरिक्त यह अच्छी तरह से स्थापित है कि प्रक्रिया के नियमों का उद्देश्य न्याय को आगे बढ़ाना है।

    कोर्ट ने कहा,

    "वर्तमान संदर्भ में, सख्त व्याख्या न्याय को खत्म कर देगी।"

    बेंच ने इस व्याख्या का समर्थन करने के लिए आदेश VIII नियम 1 और आदेश VIII नियम 10 का भी सामंजस्यपूर्ण रूप से अध्ययन किया। नियम 10 का प्रावधान न्यायालय को लिखित बयान दाखिल करने में विफल रहने पर या तो प्रतिवादी के खिलाफ फैसला सुनाने की अनुमति देता है या सूट के संबंध में कोई भी आदेश पारित करता है जो वह उचित समझता है। इस प्रकार, आदेश VIII नियम 10 में कोई प्रतिबंध नहीं है कि 90 दिनों की समाप्ति के बाद आगे का समय नहीं दिया जा सकता है। हालांकि, समय का ऐसा विस्तार केवल 'असाधारण रूप से कठिन मामलों' में ही किया जा सकता है और न्यायालयों को इसे बार-बार और नियमित रूप से बढ़ाकर समय सीमा को रद्द नहीं करना चाहिए।

    कोर्ट ने अंत में कहा कि मुकदमा शुरू होना बाकी है और महामारी और आवश्यक प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए समय सीमा के विस्तार से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

    कोर्ट ने याचिकाकर्ता-प्रतिवादी की रिट याचिका को अनुमति दी।

    केस का शीर्षक: राजेंद्रभाई मगनभाई कोली बनाम शांताबेन मगनभाई कोली

    केस नंबर: सी/एससीए/11625/2020

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