देशव्यापी NRC लागू करने की फिलहाल कोई योजना नहीं, NPR 1अप्रैल से अपडेट किया जाएगा : गृह मंत्रालय

LiveLaw News Network

5 March 2020 3:46 PM GMT

  • देशव्यापी NRC लागू करने की फिलहाल कोई योजना नहीं, NPR 1अप्रैल से अपडेट किया जाएगा : गृह मंत्रालय

    केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि देशव्यापी एनआरसी को तत्काल लागू करने की उसकी कोई योजना नहीं है। बुधवार को एआईटीसी के सांसद मो नादिमुल हक द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में यह जवाब दिया गया।

    केंद्र सरकार ने कहा कि उसने राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरआईसी) तैयार करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है।

    हक ने सरकार से पूछा था कि क्या वह एक राष्ट्रव्यापी एनआरसी और एनपीआर करने की योजना बना रही है? और क्या एनपीआर डेटा एनआरसी के लिए मास्टर डेटा स्रोत होगा? इस पर प्रतिक्रिया देते हुए गृह मंत्रालय ने कहा कि फिलहाल उसकी देशव्यापी एनआरसी लागू करने की कोई योजना नहीं है, हालांकि 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अपडेट किया जाएगा, साथ ही असम को छोड़कर पूरे देश में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस की जाएगी।

    आधिकारिक बयान में कहा गया कि

    "नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत बनाए गए नागरिकता के नियम, 2003 के नियम 3 के उप-नियम (4) (नागरिक पंजीकरण का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) के उद्देश्य केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से 30 सितंबर, 2020 तक जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने और अपडेट करने का फैसला किया है। असम को छोड़कर पूरे देश में हाउसिंग और हाउसिंग सेंसस किया जाएगा।"

    क्या एनपीआर डेटा एनआरसी के लिए मास्टर डेटा स्रोत होगा? इस सवाल के जवाब में सरकार ने कहा, एनपीआर डेटा अपडेट करने का उपयोग एनआरसी के संचालन के लिए नहीं किया जाएगा|

    2010 में बनाया गया एनपीआर एक डेटाबेस है जिसमें भारत के 'सामान्य निवासियों' की जनसांख्यिकीय जानकारी है, जिसमें भारतीय और विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। इससे पहले सरकार ने स्पष्ट किया था कि एनपीआर और एनआरसी के बीच कोई संबंध नहीं है और यह कि पूर्व केवल जनगणना 2021 के लिए एक सामान्य प्रक्रिया है। इसके अलावा, एनपीआर के लिए एकत्र किए गए डेटा का उपयोग विभिन्न सरकारी योजनाओं और सब्सिडी के लाभार्थियों की पहचान करने के लिए किया जाएगा।

    नागरिकता के नियम 3 (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम, 2003 के तहत NPR को बनाए रखने के लिए सरकार को अधिकार दिया गया है। इस उद्देश्य के लिए, यह निम्नलिखित डेटा एकत्र किया जा सकता है:

    (i) (नाम; (ii) पिता का नाम; (iii) माता का नाम; (iv) सेक्स; (v) जन्म तिथि; (vi) जन्म का स्थान; (vii) आवासीय पता (वर्तमान और स्थायी); (viii) वैवाहिक स्थिति- यदि विवाहित हों, पति या पत्नी का नाम; (ix) दृश्यमान पहचान चिह्न; (x) नागरिक पंजीकरण की तिथि; (xi) पंजीकरण की क्रमिक संख्या; और (xii) राष्ट्रीय पहचान संख्या।

    आधिकारिक बयान




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