'अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो कोरोना की तीसरी लहर दूर नहीं': केरल हाईकोर्ट ने शराब की दुकानों के बाहर भीड़ पर टिप्पणी की

LiveLaw News Network

9 July 2021 3:53 PM IST

  • अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो कोरोना की तीसरी लहर दूर नहीं: केरल हाईकोर्ट ने शराब की दुकानों के बाहर भीड़ पर टिप्पणी की

    केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को टिप्पणी की कि अगर COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन और शराब की दुकानों के बाहर भीड़ को नियंत्रित नहीं किया गया तो COVID-19 की तीसरी लहर दूर नहीं है।

    न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन नागरिकों को बेवको आउटलेट्स से शराब खरीदने का उचित तरीका प्रदान करने के न्यायालय के आदेश को लागू न करने के संबंध में दूसरी अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।

    सिंगल बेंच ने पहले यह उचित ठहराया कि शराब की दुकानों के सामने इस तरह की अनियंत्रित और लंबी कतारें लगती हैं क्योंकि केएसबीसी उन दुकानों के माध्यम से शराब की खुदरा बिक्री नहीं करता है जहां ग्राहक आ सकते हैं और इंतजार कर सकते हैं, बल्कि काउंटरों के माध्यम से जो प्रवेश द्वार पर बैरिकेडिंग बनाए जाते हैं। यह देश में महामारी के दस्तक देने के चार साल पहले की बात है।

    न्यायालय ने कई निर्देशों के बावजूद पाया कि कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और COVID-19 के प्रकोप के कारण स्थिति काफी खतरनाक हो गई है। बेंच ने कहा कि महामारी ने समीकरण को और अधिक जटिल बना दिया है।

    बेंच ने टिप्पणी की कि,

    'कहा जा रहा है कि हम महामारी की दूसरी लहर से गुजर रहे हैं और अगर ऐसी स्थिति बनी रहती है तो तीसरी लहर दूर नहीं है।"

    जब ग्राहक शराब की दुकानों के सामने लाइन लगाते हैं और सार्वजनिक स्थानों और सड़कों तक लाइन पहुंच जाती है तो यह निश्चित रूप से पूरे समाज की सामूहिक गरिमा का अपमान है। ग्राहक को अपमान का सामना करना पड़ता है जिसे वह सहने के लिए मजबूर होता है क्योंकि शराब की बिक्री का बेवको के पास एकाधिकार है।

    संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं कि ग्राहकों को अन्य वस्तुओं की तरह सभ्य तरीके से शराब की खरीद करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

    भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जब बेवको ने अपनी बेबसी जाहिर की तो बेंच प्रभावित नहीं हुई। न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने कहा कि न्यायालय को बेवको के असहायों के बारे में नहीं, बल्कि नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन के बारे में चिंता है। इसके अलावा कहा कि बड़ी मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए बीईवीसीओ के पास पर्याप्त समय था।

    न्यायालय ने इस मामले पर आगे विचार करने से परहेज किया क्योंकि एक खंडपीठ पहले से ही महामारी परिदृश्य पर इन कतारों के प्रभाव को देख रही है। हालांकि, BEVCO को अब तक अधिक से अधिक बुनियादी सुविधाओं और रसद समर्थन के साथ आने की उम्मीद है। तदनुसार न्यायालय ने माना कि प्रतिवादियों का यह कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि शराब की बिक्री किसी और को परेशान किए बिना हो।

    मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली की खंडपीठ ने इस सप्ताह के शुरू में विभिन्न स्थानों पर भीड़भाड़ का हवाला देते हुए राज्य द्वारा संचालित बेवरेजेज कॉरपोरेशन की शराब की दुकानों के बाहर COVID-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने में विफलता के बारे में राज्य से स्पष्टीकरण मांगा था।

    कोर्ट ने महामारी के बीच शराब की दुकानों के बाहर भीड़भाड़ को रोकने के लिए राज्य से कार्रवाई की मांग करते हुए दो जनहित याचिका दायर किए जाने के बाद यह आदेश दिया है। इनमें से एक याचिका एडवोकेट के विजयन द्वारा दायर किया गया था और दूसरे को कोर्ट ने अपने एक न्यायाधीश द्वारा उसी मुद्दे को संबोधित करने वाले एक पत्र के आधार पर स्वत: संज्ञान के रूप में शुरू किया था।

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