"मृत व्यक्ति के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता, आईपीसी की धारा 306 के तहत एफआईआर को समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता": पंजाब और हरियाणा ‌हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

4 April 2022 10:28 AM GMT

  • मृत व्यक्ति के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता, आईपीसी की धारा 306 के तहत एफआईआर को समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता: पंजाब और हरियाणा ‌हाईकोर्ट

    Punjab & Haryana High court

    पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अप्रैल, 2022 को एक समझौते के आधार पर आईपीसी की धारा 306 के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया।

    जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल की पीठ ने याचिकाकर्ताओं द्वारा सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर एक याचिका को खारिज कर दिया। धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने की एफआईआर रद्द करने की मांग दावा इस आधार पर किया गया था कि मृतक के परिवार और आरोपी के बीच समझौता हो गया है।

    मृतक के पिता द्वारा एफआईआर दर्ज कराने के बाद मामला सामने आया था। मृतक की शादी आरोपी के साथ हुई थी। घटना से करीब 15 दिन पहले आरोपी का मृतक से झगड़ा हुआ था और वह अपने मायके चली गई थी। मृतक पति ने अपने ससुराल वालों से संपर्क किया और अपनी पत्नी से मिलने का अनुरोध किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और बाद में आत्महत्या कर ली।

    एफआईआर के अवलोकन पर, अदालत ने पाया कि मामला आरोपी पत्नी द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित है।

    कोर्ट ने माना कि केवल मृतक का परिवार ही पीड़ित नहीं है क्योंकि अपराध मोटे तौर पर मृतक के खिलाफ ही किया गया है। कोर्ट ने यह कहते हुए एफआईआर रद्द करने से भी इनकार कर दिया कि मृतक के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है।

    चूंकि आईपीसी की धारा 306 के तहत एक अपराध किया गया है जो एक जघन्य अपराध है और अवतार चंद ने आत्महत्या की थी, इसलिए यह केवल अवतार चंद का परिवार नहीं है, जो पीड़ित होगा, बल्‍कि अपराध मोटे तौर पर मृतक के खिलाफ ही किया जाता है। मृत व्यक्ति के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। ऐसे में समझौते के आधार पर एफआईआर को रद्द नहीं किया जा सकता है।

    अदालत ने योग्यता के आधार पर एफआईआर रद्द करने की दलील का जवाब देते हुए कहा कि आरोपी पत्नी द्वारा मृतक के चरित्र के खिलाफ झूठे आरोप प्रथम दृष्टया कथित अपराध को आकर्षित करेंगे।

    जहां तक ​​योग्यता के आधार पर एफआईआर रद्द करने के संबंध में याचिकाकर्ता के तर्क का संबंध है, इस न्यायालय का मत है कि मृतक के चरित्र के खिलाफ स्वयं नीलम देवी द्वारा झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया गया था कि उसके अवैध संबंध थे और उक्त आधार पर उसके साथ बाद के झगड़े प्रथम दृष्टया आत्महत्या करने के लिए उकसाने के अपराध को आकर्षित करेंगे। यहां तक ​​कि रिश्तेदारों ने भी उसी में भूमिका निभाई थी क्योंकि वे भी मृतक को परेशान कर रहे थे। एफआईआर में अपराधों को गठित करने के लिए पर्याप्त आरोप हैं।

    कोर्ट ने अंतत: यह माना कि समझौता या योग्यता के आधार पर एफआईआर को रद्द करने का कोई आधार नहीं बनता है। याचिका खारिज की जाती है क्योंकि यह बिना योग्यता के है।

    केस टाइटल: नीलम देवी और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य


    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें


    Next Story