द लिवर डॉक्टर बनाम हिमालय कॉर्पोरेशन: डॉ. सिरिएक एबी फिलिप्स ने 'एक्स' अकाउंट के निलंबन के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया

Shahadat

7 Oct 2023 1:19 PM IST

  • द लिवर डॉक्टर बनाम हिमालय कॉर्पोरेशन: डॉ. सिरिएक एबी फिलिप्स ने एक्स अकाउंट के निलंबन के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया

    डॉ सिरिएक एबी फिलिप्स (द लिवर डॉक्टर) ने अपने @X अकाउंट @theliverdr को निलंबित करने के सिविल कोर्ट के एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश को चुनौती देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया।

    याचिका शुक्रवार को दायर की गई और जल्द सुनवाई के लिए सोमवार को जस्टिस एस जी पंडित की एकल न्यायाधीश पीठ के समक्ष इसका उल्लेख किए जाने की संभावना है।

    बेंगलुरु सिविल कोर्ट ने डॉ फिलिप्स के अकाउंट को निलंबित करने के लिए एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) को एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश पारित किया। यह आदेश हिमालय वेलनेस कॉर्पोरेशन द्वारा दायर मुकदमे में पारित किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने कंपनी के उत्पादों के खिलाफ मानहानिकारक आरोप लगाए हैं।

    हिमालय वेलनेस कॉरपोरेशन का मामला यह है कि डॉ. फिलिप्स कंपनी के उत्पादों के खिलाफ अपमानजनक बयान पोस्ट कर रहे हैं, जिसके कारण उन्हें काफी कारोबार का नुकसान हुआ है। कंपनी का दावा है कि डॉ. फिलिप्स द्वारा दिए गए बयान झूठे और अनुचित हैं। कंपनी का यह भी दावा है कि डॉ. फिलिप्स के बयानों का इरादा सिप्ला और अल्केम जैसी अन्य कंपनियों के उत्पादों को आगे बढ़ाना है।

    सिविल कोर्ट ने एक्स को डॉ. फिलिप्स का अकाउंट निलंबित करने का निर्देश दिया और डॉ. फिलिप्स को हिमालय वेलनेस कॉरपोरेशन के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी ट्वीट करने या प्रकाशित करने से भी रोक दिया।

    सिविल कोर्ट ने अपने अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश में कहा ,

    “वादी कंपनी द्वारा की गई तात्कालिकता से पता चलेगा कि प्रतिवादियों के खिलाफ नोटिस जारी करने से पहले 2023 के आईए नंबर 1 और 2 में मांगी गई तत्काल आदेश पारित करना होगा। तथ्यों और परिस्थितियों में प्रतिवादी नंबर 1 (डॉ. फिलिप्स) को सुनवाई की अगली तारीख तक वादी कंपनी और/या उत्पादों के खिलाफ मानहानिकारक टिप्पणियों को ट्वीट करने, बनाने या प्रकाशित करने, री-ट्वीट करने और पुनः प्रकाशित करने से रोकने के लिए अंतरिम एकपक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश जारी करें। तथ्यों और परिस्थितियों में प्रतिवादी नंबर 2 (एक्स) को प्रतिवादी नंबर 1 के सोशल मीडिया हैंडल को निलंबित/ब्लॉक करने का निर्देश देते हुए अंतरिम एकपक्षीय अनिवार्य निषेधाज्ञा जारी करें।''

    अदालत ने कहा कि प्रतिष्ठा और धन की हानि सहित कंपनी को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए डॉ. फिलिप्स के खिलाफ पक्षीय निषेधाज्ञा जारी करने की आवश्यकता है। अदालत ने यह भी कहा कि डॉ. फिलिप्स के बयानों से उन उपभोक्ताओं को नुकसान हो रहा है जो लिव-52 जैसे हिमालय उत्पादों से लाभान्वित होते हैं।

    अदालत ने डॉ. फिलिप्स को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 5 जनवरी, 2024 को तय की।

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