"यह राज्य के साधन के अन्यायपूर्ण संवर्धन का किताबी उदाहरण है": मद्रास हाईकोर्ट ने बीएसएनएल को 20 वर्षों तक भूमि का उपयोग ना करने पर फटकार लगाई

LiveLaw News Network

26 Jun 2021 5:40 AM GMT

  • यह राज्य के साधन के अन्यायपूर्ण संवर्धन का किताबी उदाहरण है: मद्रास हाईकोर्ट ने बीएसएनएल को 20 वर्षों तक भूमि का उपयोग ना करने पर फटकार लगाई

    मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को बीएसएनएल को एएस मारीमुथु की संपत्ति को केवल एक रुपये की मामूली राशि का भुगतान करके हड़पने पर फटकार लगाई।

    जस्टिस एन आनंद वेंकटेश की खंडपीठ ने कहा, "यह रिट याचिका एक किताबी उदाहरण है कि कैसे राज्य के एक साधन ने खुद को अन्यायपूर्ण रूप से समृद्ध करने का प्रयास किया है और इस प्रकार याचिकाकर्ता से संबंधित संपत्ति को केवल एक रुपये की मामूली राशि का भुगतान करके.....हड़प लिया है।"

    कोर्ट का मामला

    अदालत याचिकाकर्ता मारीमुथी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने बीएसएनएल को एक रुपये के बदले में 59 सेंट की संपत्ति दी थी।

    वास्तव में, याचिकाकर्ता अपने पिता के नाम पर संपत्ति पर एक स्मारक बनाना चाहता था और उस समय बीएसएनएल एक टेलीफोन एक्सचेंज बनाने के लिए संपत्ति की तलाश कर रहा था।

    याचिकाकर्ता ने सोचा कि वह इस संपत्ति को बीएसएनएल को मुफ्त में केवल इस शर्त के साथ उपहार में दे सकता है कि जिस भवन में टेलीफोन एक्सचेंज संचालित है, वह याचिकाकर्ता के पिता के नाम पर होगा।

    हालांकि, जब बीएसएनएल ने एक स्टैंड लिया कि वे संपत्ति को उपहार या निस्तारण के रूप में नहीं प्राप्त कर सकते हैं और इसलिए जोर देकर कहा कि एक बिक्री विलेख एक टोकन प्रतिफल प्राप्त करके निष्पादित किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने बीएसएनएल के इस अनुरोध को भी स्वीकार कर लिया था।

    याचिकाकर्ता की शिकायत यह थी कि संपत्ति में कोई निर्माण नहीं हुआ और जब भी याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों से संपर्क किया, तो उन्हें सूचित किया गया कि निर्माण करने के लिए प्रशासनिक मंजूरी दी जानी चाहिए।

    लगभग 13 वर्षों तक कोई विकास नहीं हुआ और कोई अन्य विकल्प नहीं बचा, वर्तमान रिट याचिका वर्ष 2014 में याचिकाकर्ता के पक्ष में संपत्ति को रद्द करने / वापस लेने की मांग करते हुए दायर की गई थी।

    न्यायालय की टिप्पणियां

    शुरुआत में, कोर्ट ने कहा कि यदि वर्तमान मामले के तथ्यों को किसी सामान्य विवेकपूर्ण व्यक्ति के सामने रखा जाता है, तो वह चौंक जाएगा और चकित हो जाएगा और वह इस लेनदेन को कभी भी उचित नहीं मान पाएगा।

    अदालत ने कहा, "एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति एक रुपये प्राप्त करके 59 सेंट की भूमि को नहीं देगा, जब तक कि इस तरह की देनदारी में पीछे कोई उद्देश्य न हो"।

    इसके अलावा, कोर्ट ने पाया कि बीएसएनएल, राज्य का एक साधन होने के नाते, नागरिकों के साथ अपने व्यवहार में उचित और निष्पक्ष रूप से कार्य करने के लिए बाध्य था।

    न्यायालय ने यह भी नोट किया कि याचिकाकर्ता ने अपनी संपत्ति गंवा दी, और जिस भवन का वादा किया गया था वह पिछले 20 वर्षों में नहीं बना था, हालांकि बीएसएनएल का कहना है (और अभी भी कह रहा है) कि वह एक अधिरचना बनाना चाहता है।

    कोर्ट ने कहा, "बीएसएनएल की साजिश के कारण याचिकाकर्ता को सिर्फ एक रुपये में 59 सेंट की मूल्यवान संपत्ति से वंचित कर दिया गया है।"

    कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि जहां अनुबंध में प्रवेश करते समय मनमानी मौजूद है, वहां अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा, जिससे रिट कोर्ट इस प्रकार की कार्रवाई को रद्द करने में सक्षम होगा [महाबीर ऑटो स्टोर्स बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, (1990) 3 एससीसी 752 ]

    मौजूदा बिक्री के संबंध में, कोर्ट ने कहा कि यह निष्पक्षता, अच्छे विवेक और समानता के सभी मानदंडों के खिलाफ थी, जिसके परिणामस्वरूप यह स्पष्ट रूप से सार्वजनिक नीति का भी विरोध करती था, कोर्ट ने आगे कहा, "यहां तक ​​​​कि जब राज्य या उसके उपकरण एक निजी अनुबंध में प्रवेश करते हैं, तो यह उम्मीद की जाती है कि वे उच्च स्तर की निष्पक्षता और तर्कशीलता बनाए रखें और इसका मूल्यांकन किसी निजी व्यक्ति के दृष्टिकोण से नहीं किया जाना चाहिए, जिसे लेन-देन से व्यक्तिगत लाभ कमाने का एकमात्र उद्देश्य संचालित कर सकता है।"

    न्यायालय ने यह भी कहा कि इस देश के प्रत्येक नागरिक को भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 ए के तहत एक संवैधानिक अधिकार दिया गया है जो संपत्ति के अधिकार की गारंटी देता है और यह कि राज्य या उसके साधन किसी नागरिक की संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं।

    कोर्ट का आदेश

    याचिकाकर्ता और बीएसएनएल के बीच बिक्री विलेख के आधार पर किए गए अनुबंध को पूर्णतया अनुचित और मनमाना करार दिया गया था।

    इसलिए, कोर्ट ने बीएसएनएल को संपत्ति के बाजार मूल्य का भुगतान करने का निर्देश दिया, जैसा कि वह 06.09.2001 को बिक्री विलेख के निष्पादन की तारीख पर था, साथ ही 06.09.2001 से अब तक 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने के निर्देश दिया है।

    विकल्प में, अदालत ने बीएसएनएल को याचिकाकर्ता को संपत्ति को फिर से सौंपने की स्वतंत्रता दी, यदि संपत्ति में कोई टेलीफोन एक्सचेंज बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

    किसी भी मामले में, बीएसएनएल को आठ सप्ताह की अवधि के भीतर निर्देश का पालन करने का निर्देश दिया गया है

    ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story