"एकमात्र चश्मदीद की गवाही सच्ची नहीं": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 23 साल पुराने मर्डर केस में दोषी की उम्रकैद की सजा रद्द की

LiveLaw News Network

7 Feb 2022 10:34 AM GMT

  • एकमात्र चश्मदीद की गवाही सच्ची नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 23 साल पुराने मर्डर केस में दोषी की उम्रकैद की सजा रद्द की

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को एक मामले में हत्या के दोषी की उम्रकैद की सजा को रद्द कर दिया। यह मामला वर्ष 1998 से पहले का है। कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि मामले में एकमात्र चश्मदीद की गवाही सामग्री विशेष के आधार पर सच्ची नहीं है और असंगत भी है।

    जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने मामले में जोड़े गए तथ्यों, परिस्थितियों और सबूतों के अपने विश्लेषण में पीडब्ल्यू1 (मुखबिर और मृतक के भाई) की गवाही में कई विसंगतियां पाईं, जो घटना का एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी है। और माना कि अपीलकर्ता की सजा को बरकरार रखने के लिए उसकी गवाही पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं था।

    मामला

    अभियुक्त सत्य प्रकाश ने प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कन्नौज द्वारा सितम्बर 2008 में पारित निर्णय एवं आदेश के खिलाफ त्वरित अपील दायर की थी। उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

    एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि 28 जून 1998 को रात करीब 9 बजे मुखबिर हरीश चंद्र (पीडब्ल्यू1) और उसका भाई फूल चंद्र (मृतक) अपने घर के दरवाजे पर बैठे थे, जब सत्य प्रकाश (अपीलार्थी) अन्य लोगों के साथ देशी पिस्टल से लैस होकर आया था।

    कन्हैया (जिसकी सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई) के आह्वान पर, अपीलकर्ता (सत्य प्रकाश) ने मृतक पर अपनी देशी पिस्तौल से गोली चलाई, जिससे उसकी जान चली गई, जो मृतक को लगी और उसके बाद, वे भाग गए।

    पीडब्ल्यू1 (मुखबिर और मृतक के भाई) ने यह कहते हुए एक लिखित बयान दर्ज किया कि उसके भाई फूल चंद्र (मृतक) को अस्पताल ले जाया गया था और उसे अस्पताल में भर्ती कराने के बाद मुखबिर एफआईआर दर्ज करने आया था।

    प्रारंभ में, मामला आईपीसी की धारा 307, 504, 506 के तहत दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में, मामले को धारा 302, 504, 506 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध में बदल दिया गया।

    अवलोकन

    अपनी गवाही में, पीडब्‍ल्यू1 ने कहा कि मृतक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था; वहां उन्हें कानपुर ले जाने की सलाह दी गई, लेकिन कानपुर जाते समय उनकी मौत हो गई। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि मृतक के बेटे पीडब्ल्यू4 ने घटना के बाद जो हुआ उसके बारे में कुछ अलग कहा था।

    दरअसल, पीडब्‍ल्यू4 ने कहा था कि घटना के आधे घंटे के भीतर पुलिस आ गई थी। उन्होंने उसके पिता के शव को उठा लिया था और वह भी शव को थाने ले गया और वहां से शव को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

    गौरतलब है कि दूसरी ओर, जांच अधिकारी पीडब्लू8 ने ​​कहा कि उन्हें आरटी सेट के माध्यम से घटना की जानकारी मिली थी; और वह बिना देर किए घटनास्थल पर पहुंचा और वहां पर शव को देखा।

    अदालत ने कहा, "इससे पता चलता है कि मृतक की मौके पर ही मौत हो गई थी।"

    अदालत ने पाया कि घटना के बाद जो हुआ उसके बारे में अलग-अलग गवाहों ने अलग-अलग बयान दिए थे।

    कोर्ट ने पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर पीडब्लू5 की गवाही का भी हवाला दिया और स्वीकार किया कि चोटों की प्रकृति ऐसी थी कि मृतक की तुरंत मृत्यु हो जाती और वह बिना चिकित्सकीय सहायता के लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता था।

    इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने आगे कहा,

    "यह प्रदर्शित करने के लिए कि घायल अवस्था में मृतक को उपचार या चिकित्सा के लिए अस्पताल ले जाया गया था, अस्पताल में घायल स्थिति में मृतक के उपचार या प्रवेश के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई सबूत, या तो दस्तावेजी या मौखिक, रिकॉर्ड में नहीं लाया गया है।"

    इसके अलावा, न्यायालय ने यह भी देखा कि पीडब्लू1 ने घटना के संबंध में अपनी जिरह के दौरान भौतिक सुधार किए थे और चूंकि उसकी ओर से कोई सफाई नहीं आई, इसलिए न्यायालय ने कहा, " जैसा भी हो, चर्चा का नतीजा यह है कि पीडब्लू1 की गवाही एक भौतिक विशेष पर भी सच्ची नहीं पाई गई है और असंगत है, इस अर्थ में कि यह पहले के बयान में सुधार करता है, जिस तरह से घटना घटी है, यह पूरी तरह विश्वसनीय नहीं है और यह अपने आप में आरोपी अपीलकर्ता को संदेह का लाभ देने के लिए पर्याप्त है।"

    गौरतलब है कि कोर्ट ने यह भी नोट किया कि मौजूदा मामला एक अकेले चश्मदीद गवाह की गवाही पर आधारित है, जिसे खुद कोई चोट नहीं लगी है, और गवाही को अन्य स्वतंत्र सबूतों से पुष्टि नहीं होती है।

    कोर्ट ने अपील की अनुमति देते हुए कहा और अपीलकर्ता को उस आरोप से बरी कर दिया गया जिसके लिए उसे दोषी ठहराया गया था।

    केस शीर्षक - सत्य प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

    केस सिटेशन: 2022 लाइव लॉ (एबी) 35

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