टेरर फंडिंग केस: दिल्ली हाईकोर्ट ने COVID-19 के आधार पर जमानत से इनकार के खिलाफ जहूर वटाली की अपील खारिज की

Shahadat

23 Aug 2022 7:27 AM GMT

  • टेरर फंडिंग केस: दिल्ली हाईकोर्ट ने COVID-19 के आधार पर जमानत से इनकार के खिलाफ जहूर वटाली की अपील खारिज की

    दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कश्मीरी व्यवसायी जहूर अहमद शाह वटाली द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। इसमें ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। उक्त आदेश में वटाली को पिछले साल COVID-19 के आधार पर टेरर फंडिंग मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।

    वटाली ने ट्रायल कोर्ट द्वारा 15 मई, 2021 को पारित आदेश को चुनौती दी। इसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि केवल COVID-19 महामारी के प्रसार के आधार पर उसे जमानत देने का कोई सवाल ही नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने वटाली की मेडिकल कंडिशन पर भी ध्यान दिया, क्योंकि वह मधुमेह, हाइपरथायरायडिज्म, बवासीर आदि सहित विभिन्न बीमारियों से पीड़ित है।

    इसके बाद 31 जनवरी, 2022 को ट्रायल कोर्ट ने अगले आदेश तक वटाली को उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उसके गुरुग्राम स्थित आवास पर नजरबंद रखने का निर्देश दिया था।

    जस्टिस मुक्ता गुप्ता और जस्टिस अनीश दयाल की खंडपीठ ने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट के अवलोकन से पता चला है कि वटाली का नियमित रूप से इलाज किया जा रहा है और उसे निर्धारित दवाएं भी मिल रही हैं। उसकी हालत स्थिर और संतोषजनक है।

    बेंच का यह भी विचार था कि आज की तारीख में, यह नहीं कहा जा सकता है कि COVID-19 की स्थिति अभी भी प्रचलित थी और सामान्य स्थिति में लौटने वाला जीवन उन कैदियों पर भी लागू होगा जो हिरासत में हैं।

    अपील खारिज करते हुए बेंच ने निर्देश दिया कि अगले आदेश तक वटाली को उसके गुरुग्राम आवास में नजरबंद रखा जाए, जहां से उसे किसी भी टेस्ट के लिए अस्पतालों या डायग्नोस्टिक सेंटरों में ले जाने की अनुमति होगी।

    कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तो नजरबंदी का स्थान उसके आवास से अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

    कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि नजरबंदी की अवधि के दौरान वटाली परिवार के करीबी सदस्यों और वकील के अलावा किसी से नहीं मिल सकता।

    कोर्ट ने आदेश दिया,

    "31 जनवरी, 2022 के आदेश में उल्लिखित शर्तों और इस तथ्य के बाद कि अपीलकर्ता अपने ही घर में हिरासत में था, अपीलकर्ता को जमानत देने से इनकार करने वाले 15 मई, 2021 के आदेश को चुनौती देने वाली अपील निष्फल है। तदनुसार अपील खारिज की जाती है।"

    पीठ ने हालांकि मौखिक रूप से वटाली के वकील से कहा कि वह नियमित जमानत के लिए निचली अदालत में जा सकते हैं या कानून के अनुसार आदेश को चुनौती दे सकते हैं।

    वटाली पर लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद, नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग, पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस सहित अन्य से प्राप्त धन को हुर्रियत नेताओं को स्थानांतरित करने का आरोप लगाया गया है।

    वटाली के खिलाफ आरोप है कि उसने आतंकवादी हाफिज मुहम्मद सईद, आईएसआई, पाकिस्तान उच्चायोग, नई दिल्ली और दुबई के एक स्रोत से प्राप्त धन को हुर्रियत नेताओं/अलगाववादियों/आतंकवादियों को हस्तांतरित करने के लिए माध्यम के रूप में काम किया। साथ ही सुरक्षा बलों और सरकारी प्रतिष्ठानों पर बार-बार हमले करके और स्कूलों आदि को जलाने सहित सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने में उनकी मदद की।

    वटाली पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120बी, 121 और 121ए और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 13,16,17,18,20,38,39 और 40 के तहत आरोप लगाए गए हैं।

    केस टाइटल: जहूर अहमद शाह वटाली बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी

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