'15 साल से अधिक समय तक निरंतर सर्विस में रहने वाले अस्थायी कर्मचारी पेंशन के हक़दार': पटना हाईकोर्ट
Shahadat
3 July 2023 10:43 AM IST

पटना हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि भले ही किसी कर्मचारी ने बिना पुष्टि के अस्थायी क्षमता में सेवा की हो, उनकी सेवा को पेंशन लाभ के लिए माना जा सकता है यदि यह निरंतर है और 15 साल से अधिक है। इसके साथ ही हाईकोर्ट की एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ अपने रजिस्ट्रार जनरल द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।
एकल न्यायाधीश ने हाईकोर्ट से पेंशन जारी करने के लिए पूर्व-कैडर सहायक की अस्थायी सेवा की अवधि पर विचार करने को कहा।
चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने बिहार पेंशन नियमावली के नियम 59 के तहत सरकार द्वारा जारी मेमो नंबर पेन 1024/69/11779 एफ, दिनांक 12.08.1969 का हवाला देते हुए कहा,
''इसका वाचन उपरोक्त प्रावधान स्पष्ट रूप से प्रावधान करते हैं कि भले ही किसी व्यक्ति ने अस्थायी क्षमता में काम किया हो और उसे स्थायी नहीं किया गया हो, यदि किसी पद पर उसकी सेवा निरंतर है और 15 वर्ष से अधिक है तो उसे बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 59 के तहत पेंशन योग्य माना जा सकता है।”
याचिकाकर्ता राम व्यास दुबे, जिन्हें 1985 में साक्षर मजदूर के रूप में नियुक्त किया गया, बाद में 1988 में एडहॉक के रूप में नियमित कर दिए गए। अदालत में 25 वर्षों से अधिक समय तक काम करने के बाद वह 2010 में सेवा से सेवानिवृत्त हो गए। हालांकि, पेंशन की मांग करने वाले उनके अभ्यावेदन को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि उनकी नियमित सेवा अवधि 10 वर्ष से कम थी।
इस फैसले को चुनौती देते हुए दुबे ने पेंशन से इनकार को चुनौती देते हुए रिट आवेदन दायर किया। 2014 में एकल न्यायाधीश ने हाईकोर्ट को दुबे की मई, 1988 से अगस्त, 1994 तक की सेवा के साथ-साथ 18.03.2004 से 31.102010, उनकी पेंशन की गणना तक की सेवा को भी शामिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने अधिकारियों को अनावश्यक देरी के बिना पेंशन की गणना करने और जारी करने का निर्देश दिया।
हालांकि, रजिस्ट्रार जनरल ने एकल न्यायाधीश के इस आदेश को चुनौती दी। यह तर्क दिया गया कि रिट याचिकाकर्ता पेंशन के लिए पात्र नहीं है, क्योंकि उसने स्थायी कर्मचारी के रूप में 10 साल की नियमित सेवा पूरी नहीं की।
हाईकोर्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने आगे तर्क दिया कि 1988 से 1994 तक की अवधि, जिसके दौरान रिट याचिकाकर्ता ने नियमित कर्मचारी के रूप में काम किया, उस समय अमान्य हो गई जब उसका नियमितीकरण रद्द कर दिया गया, जिससे वह एक बार फिर से दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी बन गया।
यह भी प्रस्तुत किया गया कि दुबे ने आकस्मिक साक्षर मजदूर/दैनिक वेतनभोगी के रूप में 18 साल, 11 महीने और स्थायी कर्मचारी के रूप में केवल 6 साल, 7 महीने और 13 दिन की सेवा की। अदालत को बताया गया कि 23 सितंबर 2009 के बिहार राजपत्र के अनुसार, पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम दस साल की नियमित सेवा आवश्यक है। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि बिहार पेंशन नियम, 1950 के नियम 59 और 63 दुबे के मामले पर लागू नहीं है।
बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 59 में प्रावधान है कि कुछ मामलों में भले ही शर्तें पूरी न हों, सरकार यह प्रावधान कर सकती है कि सरकारी सेवक द्वारा की गई सेवा को पेंशन के लिए गिना जाएगा।
नियम 58 उन शर्तों को रेखांकित करता है, जिन्हें सरकारी कर्मचारी को पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए पूरा करना होगा।
“58 किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा तब तक पेंशन के लिए योग्य नहीं होती जब तक वह निम्नलिखित तीन शर्तों के अनुरूप न हो:-
पहला- सेवा सरकार के अधीन होनी चाहिए।
दूसरा-रोजगार ठोस और स्थायी होना चाहिए।
तीसरा - सेवा का भुगतान सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। इन तीन स्थितियों को निम्नलिखित उपखंडों में पूरी तरह से समझाया गया।
केस टाइटल: रजिस्ट्रार जनरल, पटना हाईकोर्ट बनाम राम व्यास और अन्य (2016 के सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामले नंबर 15761 में पत्र पेटेंट अपील नंबर 198/2013)
अपीयरेंस: अपीलकर्ता/ओं के लिए: श्री संजीव कुमार, प्रतिवादी क्रमांक 1 के लिए: श्री सुनील कुमार सिंह क्रमांक III और राज्य के लिए: श्री बिरजू प्रसाद, जीपी 13 अमरेश, एसी टू जीपी 13, ए.जी., बिहार के लिए: राम किंकर चौबे।
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