तेलंगाना हाईकोर्ट ने मेंटल कंडिशन का हवाला देते हुए सीआरपीएफ कर्मी की बर्खास्तगी बरकरार रखी

Shahadat

3 Oct 2023 9:04 AM GMT

  • तेलंगाना हाईकोर्ट ने मेंटल कंडिशन का हवाला देते हुए सीआरपीएफ कर्मी की बर्खास्तगी बरकरार रखी

    तेलंगाना हाईकोर्ट ने मेंटल कंडिशन के आधार पर सीआरपीएफ कर्मी की बर्खास्तगी को नौकरी की कर लगाने की प्रकृति के कारण वैध माना है। इसने सीआरपीएफ जोखिम प्रबंधन कोष से वित्तीय और मेडिकल सहायता के उनके दावे को भी खारिज कर दिया।

    जस्टिस नागेश भीमपाका ने कहा,

    “सीआरपीएफ राष्ट्र की शांति और सुरक्षा बनाए रखने में अपनी व्यावसायिकता, अनुशासन और प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है… सीआरपीएफ जैसे संगठन में ऐसी मेंटल कंडिशन वाले सदस्य से अत्यधिक प्रतिबद्धता और अनुशासन के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के यह न्यायालय चौथे प्रतिवादी (कमांडेंट, सीआरपीएफ बटालियन) की बातों से पूरी तरह सहमत है।''

    बर्खास्त कर्मी का प्रतिनिधित्व उसके पिता ने किया था। उनके वकील ने तर्क दिया कि प्रतिवादियों ने सीआरपीएफ नियम, 1955 के नियम 16 और केंद्रीय सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, 1965 के नियम 5 (1) (बी) के अनुसार एक महीने की पूर्व सूचना दिए बिना अवैध रूप से उनकी सेवा समाप्त कर दी।

    याचिकाकर्ता वकील ने यह भी तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को बल में भर्ती करने से पहले उसका व्यापक मेडिकल जांच की गई, इसलिए इस बात से इनकार किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता जब शामिल हुआ था तब से ही पीड़ित था। इसके अलावा, यह कहा गया कि डॉक्टरों ने याचिकाकर्ता को सेवा के लिए अयोग्य नहीं माना और समाप्ति आदेश रद्द करने की प्रार्थना की।

    केंद्र की ओर से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने दलील दी कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति के तुरंत बाद अप्रैल 2006 में उसे मेंटल हेल्थ संबंधी समस्याएं होने लगीं, जो समय के साथ उत्तरोत्तर बदतर होती गईं। इसके अलावा, सीआरपीएफ में रोजगार के दौरान, उनका मेडिकल खर्च सरकार द्वारा वहन किया गया और याचिकाकर्ता अक्सर मेडिकल सहायता केंद्रों के अंदर और बाहर रहता था।

    डिप्टी-सॉलिसिटर ने आगे तर्क दिया कि जब याचिकाकर्ता का मेंटल हेल्थ 'गंभीर मनोविकृति और मेडिकल कैटेगरी-एस 5 डी' में बदल गया तो मेडिकल बोर्ड ने उसे 'अब सेवा में बने रहने के लिए फिट नहीं' माना, जिसके बाद याचिकाकर्ता को बिना कारण बताए बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया।

    खंडपीठ ने इस तथ्य पर कड़ा संज्ञान लिया कि याचिकाकर्ताओं के दावे के विपरीत प्रतिवादी द्वारा जारी समाप्ति नोटिस में एक महीने का नोटिस और नियमों के अनुसार भुगतान दोनों शामिल थे। इसके अलावा, 2006-2009 तक याचिकाकर्ता के सभी चिकित्सा व्यय प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा वहन किए गए और बिना किसी गलती के प्रतिवादियों को उसकी समाप्ति के बाद भी याचिकाकर्ता के मेडिकल खर्च को वहन करने का निर्देश देना अन्यायपूर्ण होगा।

    जस्टिस भीमापाका ने कहा,

    “केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के लक्ष्यों और उद्देश्यों पर सटीक रूप से ध्यान देना उचित है। यह भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। यह कुछ कानून प्रवर्तन, आतंकवाद विरोधी अभियानों, वीआईपी सुरक्षा इत्यादि जैसे कर्तव्यों की विस्तृत श्रृंखला का पालन करता है। सीआरपीएफ कर्मियों को पूरे भारत में तैनात किया जा रहा है और वे देश में विभिन्न अभियानों और शांति स्थापना मिशनों में भाग लेते हैं।

    खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के डिस्चार्ज समरी से पता चलता है कि वह अपनी समाप्ति से पहले द्विध्रुवी भावात्मक विकार, मनोविकृति सी एपिफोरा और अवसाद से पीड़ित था।

    "उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, इस न्यायालय को रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं मिली और इसे खारिज किया जा सकता है।"

    याचिकाकर्ता के वकील: नरिंदर पाल सिंह और प्रतिवादी के वकील: गादी प्रवीण कुमार (भारत के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल)

    केस टाइटल: सैलंदा मल्लेश्वर राव बनाम। भारत सरकार

    ऑर्डर पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




    Next Story