हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ BJP द्वारा दायर मानहानि मामला खारिज कर दिया, कहा- राष्ट्रीय पार्टी की राज्य इकाई का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं
Shahadat
4 Aug 2025 11:07 AM IST

तेलंगाना हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राज्य महासचिव करम वेंकटेश्वरलाऊ द्वारा दायर शिकायत के आधार पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ दायर आपराधिक मामला खारिज कर दिया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि रेड्डी ने एक ऐसा भाषण दिया था, जिससे BJP की मानहानि हुई थी।
जस्टिस के. लक्ष्मण ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि मानहानि वाली टिप्पणियां (यदि कोई हों) राष्ट्रीय भाजपा पार्टी के खिलाफ की गई थीं और BJP (तेलंगाना) को CrPC की धारा 199(1) के तहत 'पीड़ित व्यक्ति' नहीं माना जा सकता।
पीठ ने कहा,
"किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल की राज्य इकाइयों का कोई स्वतंत्र/पृथक अस्तित्व नहीं होता। किसी भी मान्यता के अभाव में भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना इकाई, यानी शिकायतकर्ता - भारतीय जनता पार्टी (तेलंगाना), राष्ट्रीय पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से स्वतंत्र अलग पहचान योग्य समूह होने का दावा नहीं कर सकती।"
पीठ ने आगे कहा कि वेंकटेश्वर राव ने व्यक्तिगत हैसियत से शिकायत दर्ज कराई और शिकायत में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया कि BJP का सदस्य होने के कारण उन्हें पीड़ित व्यक्ति माना जाना चाहिए।
पीठ ने आगे कहा,
"शिकायतकर्ता ने दावा किया कि वह एक अलग पहचान योग्य समूह है और कथित भाषण से व्यथित है। इसलिए यह न्यायालय यह मानता है कि एक अलग राज्य इकाई के रूप में अपनी व्यक्तिगत हैसियत में शिकायतकर्ता सीधे तौर पर व्यथित नहीं है और वह एक अलग कानूनी इकाई नहीं है। मिस्टर कसम वेंकटेश्वरलू केवल कथित रूप से बदनाम संघ या लोगों के समूह, यानी भारतीय जनता पार्टी, के सदस्य के रूप में ही शिकायत दर्ज करा सकते थे।"
अन्यथा भी, पीठ ने कहा कि शिकायत स्वीकार नहीं की जा सकती, क्योंकि यह बिना प्राधिकरण के दायर की गई थी।
जस्टिस लक्ष्मण ने कहा कि यद्यपि राजनीतिक दलों को संविधान के तहत व्यक्तियों के रूप में मान्यता प्राप्त है। फिर भी पार्टी द्वारा दायर की गई कोई भी शिकायत/मामला केवल अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही दायर किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा,
"यह न्यायालय उन्हें भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रतिनिधि मानना कठिन पाता है। उन्हें याचिकाकर्ता के विरुद्ध मानहानि का वर्तमान मामला दायर करने के लिए अधिकृत किया गया था।"
बता दें, यह आपराधिक शिकायत/मामला 2024 के राष्ट्रीय चुनावों के दौरान ए. रेवंत रेड्डी द्वारा दिए गए एक भाषण के बाद शुरू किया गया था।
रेवंत पर आरोप है कि उन्होंने अपने भाषण में संकेत दिया था कि BJP संविधान में बदलाव करेगी और आरक्षण को समाप्त करेगी।
इससे व्यथित होकर BJP (तेलंगाना) के महासचिव ने आपराधिक शिकायत दर्ज की, जिसके बाद निचली अदालत ने रेड्डी को नोटिस जारी किया और भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 120ए, 124ए, 153, 153ए, 153बी, 171सी, 171जी, 499, 505 और 511 तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125 के तहत आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया।
Case title: A. Revanth Reddy vs. State of Telangana Counsel for petitioner: Senior Counsel T. Niranjan Reddy appearing on behalf of T. Bala Mohan Reddy assisted by Vinayaka Krishna and Vishal Gandhi.

